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अधिसूचना
1 जून 2011
सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-04/2010/641—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सारण नहर अवर प्रमंडल, गुठनी को अपने उच्चाधिकारियाेंे के आदेश की अवहेलना, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना, अनुशासनहीनता बरतना एवं अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित रूप से पटवन नहीं कराने आदि आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 738, दिनांक 7 मई 2010 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297, दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।
समीक्षोपरान्त श्री राय को निन्दन की सजा देते हुए ''भविष्य के लिये सर्तक रहने'' को तथा निलंबन से मुक्त करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह-भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिये यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी का निर्णय लिया गया ।
अतएव श्री राय को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 17 नव+बर 2011 3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह-भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्तव्य पर मानी जायेगी। अतएव एतद् द्वारा श्री राय को उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 667-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in