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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 November 2011

Published 24 November 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-11-24.679
Languages
English, Hindi
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अधिसूचना

19 अगस्त 2011

सं0 निग/सारा-10-आरोप-म0नि0-07/10-9414 (एस)—श्री गंगा शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल गया, सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पुर्नगठन कोषांग, पटना के विरूद्ध भवन प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल में बोध गया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 100 शैय्‌या वाले छात्रावास निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4573 (भ0), दिनांक 12 जून 2008 द्वारा निलंबित करते हुए का0आ0सं0 221-सह-पठित ज्ञापांक 6780, दिनांक 14 अगस्त 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 810 (नि0) अनु0, दिनांक 22 दिसम्बर 2008 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मात्र आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना जबकि शेष 14 आरोपों को प्रमाणित नहीं माना। परन्तु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने संचालन पदाधिकारी के मत से असहमत होते हुए पत्रांक 8550 (भ0) अनु0, दिनांक 06 अक्तूबर 2009 द्वारा असहमति के बिन्दु को चिन्हित कर आरेाप संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 एवं 15 के लिए श्री शरण से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। श्री शरण द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर पत्रांक शून्य, दिनांक 09 अक्तूबर 2009 के समीक्षोपरांत आरोप को प्रमाणित पाने एवं वित्तीय क्षति का मामला मानते हुए जो वृहद दंड की कोटि का प्रतीत होने के आलोक में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 232 (भ0) अनु0, दिनांक 13 जनवरी 2010 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से की गयी। इस बीच भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 7969 (भ0), दिनांक 12 अक्तूबर 2010 द्वारा श्री शरण को निलंबन मुक्त किया गया।2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित मामले की विस्तृत तकनीकी समीक्षा की गयी एवं भवन निर्माण विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शरण को प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने, अनियमित भुगतान करने, तकनीकी स्वीकृति के बिना राशि का भुगतान करने, मापी की जाँच नहीं करने एवं कार्यों का पर्यवेक्षण सही रूप में नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए दोषी मानते हुए इन्हें कार्यपालक अभियंता के कालमान वेतन पर पदावनत करने के दंड प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 800 (एस) अनु0, दिनांक 20 जनवरी 2011 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 नव+बर 2011 3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1100, दिनांक 25 जुलाई 2011 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अतएव श्री गंगा शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल गया, सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पुर्नगठन कोषांग, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैः-

(क) इन्हें कार्यपालक अभियंता के कालमान वेतन पर पदावनत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 679-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 November 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-11-24.679/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-11-24.679.