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सं0 निग/सारा-4- (पथ) विविध-15/09-10037(एस)—श्री चन्द्रभानु तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से पथ प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में शिवहर-मीनापुर (कि0मी0 21वें से 33वे) पथ एवं रून्नीसैदपुर-कटरा-क्योटसा (कि0मी0 25वें से 40वे) पथ में कार्यों की धीमी प्रगति एवं संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए विभागीय पत्रांक-174/गो0, दिनांक 13 मई 2009 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री तिवारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 544, दिनांक 18 मई 2009 के विभागीय समीक्षोपरांत ससमय कार्य पूरा नहीं कराने एवं संवेदक के विरूद्ध समानुपातिक कार्रवाई नहीं करने के लिए श्री तिवारी को दोषी पाया गया। तदआलोक में श्री चन्द्रभानु तिवारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या 2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैंः-
1. इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 680-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in