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अधिसूचना
1 अगस्त 2011
सं0 निग/सारा-1 (पथ)-15/2010-8646 (एस)—श्री आलोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति निलंबित को विभिन्न योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन को विलंब से भेजने, स्वीकृति के उपरांत अतिशय विलंब से एकरारनामा करने, संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान लंबित रखने इत्यादि जैसी बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधि0सं0 3716 (एस), दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक 4818 (एस), दिनांक 01 अप्रील 2010 द्वारा 6 आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 1 एवं 5 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या 4 को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 2723 (एस), दिनांक 07 मार्च 2011 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 02 अनु0, दिनांक 21 मार्च 2011 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा के समीक्षोपरांत इसे असंतोषजनक पाते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार को दोषी पाते हुए इनकी 3 (तीन) वेतन-वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति, इन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने एवं निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के तहत् कारण-पृच्छा करने का 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 नव+बर 2011 2. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श के उपरांत श्री कुमार को दंड संसूचन की कार्रवाई अलग से की जायेगी। 3. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के तहत् कारण-पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।
4. निलंबन से मुक्त होने के उपरांत श्री कुमार मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 682-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in