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अधिसूचना
6 सितम्बर 2011
सं0 निग/सारा-4 (पथ) मं0मं0 (उ0वि0)-04/06-10035 (एस)—श्री अकबर अली, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति सेवा-निवृत्त-404, गुलमोहर अपार्टमेन्ट, दक्षिण पूर्व गांधी मैदान, सुभाष पार्क के पीछे पटना-800001 को पथ प्रमंडल, रामनगर के पदस्थापन काल में बेतिया-चनपटिया पथ के 9 वें, 11 वें अंश, 16 वें, 7 वें, 14 वें एवं 15 वें कि0मी0 के मरम्मति एवं नवीकरण कार्य हेतु निविदा का प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से राजकीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराने एवं नरकटियागंज-रामनगर पथ के 10 वें अंश से 15 वें अंश में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में मिट्टी कटाई, बालू भराई, दो लेयर में ब्रीक फ्लैक सोलिंग, झामा मेटल भराई, स्टोन मेटल ग्रेड 2 एवं 3 भराई आदि से संबंधित कार्यों की 10 प्रतिशत की मापी जाँच नहीं करने तथा इसके प्रथम एवं अंतिम विपत्र की जाँच नहीं करने के आरोप के लिए मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अली के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत् संकल्प ज्ञापांक-8355 (एस) अनु0, दिनांक 16 जुलाई 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. श्री अली के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1777, दिनांक 17 मई 2008 में इनके विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के आलोक में प्रमाणित नही माना गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 नव+बर 2011 3. तद्आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री अकबर अली, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, रामनगर सम्प्रति सेवा-निवृत्त-404, गुलमोहर अपार्टमेन्ट, दक्षिण पूर्व गांधी मैदान, सुभाष पार्क के पीछे पटना-800001 को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 683-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in