िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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सं0 3/सी5-नीति-12/2011-3262—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम-II, 1915) की धारा-38, सह पठित धारा-89 (2)(e) तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3048, दिनांक 10 नवम्बर 2011 के द्वारा संसूचित 26 नवम्बर को प्रतिवर्ष शुष्क-दिवस घोषित किये जाने के सरकार के निर्णय के आलोक में 26 नवम्बर को प्रतिवर्ष शुष्क-दिवस के रूप में घोषित किया जाता है।
2. 26 नवम्बर को घोषित शुष्क-दिवस के अवसर पर उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों से सभी प्रकार के मदिरा की बिक्री बंद रहेगी।
3.. प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को घोषित शुष्क-दिवस, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के स्तर से निर्गत अधिसूचना संख्या एस ओ0 213, दिनांक 20 अप्रील, 2007 द्वारा पूर्व से घोषित 10 (दस) शुष्क-दिवसों के अतिरिक्त होगी। 4. यह अधिसूचना, संबंधित अनुज्ञप्ति की शत्र्तो में सम्मिलित मानी जायेगी। 5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उदय सिंह कुमावत, आयुक्त उत्पाद, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 685-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in