(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 666693939393) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 29292929 नव+बनव+बनव+बनव+बरररर 2020202011111111 सं0 को0प्र0/स्था0-19/2011—10563-वि0 foÙk foHkkx &&&&&&&&&&& ladYi 24 uoEcj 2011
विषय- सभी विभागों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में । बिहार में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था पत्रांक-म0म0/प्र0सु0-2-1011/71-4761, दिनांक 28 अक्तूबर 1971 के द्वारा स्थापित की गयी थी। आंतरिक वित्तीय सलाहकार को एक सशक्त संस्था के रूप में स्थापित किये जाने एवं विभागाें में वित्तीय अनुशासन को अधिक कारगर तरीके से लागू करने हेतु सभी विभागों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार izdks"B का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकोष्ठ का स्वरुप निम्नवत् होगाः- 1- आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार(एक पद)-यह बिहार लेखा सेवा का संवर्गीय पद है। इस पर वर्तमान में बिहार लेखा सेवा में अधिकारियों की कमी की वजह से बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (यथा संशोधित वर्ष 2011) के नियम-6(ii) के अनुरूप बिहार वित्त सेवा, बिहार iz'kklfud सेवा एवं अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों को रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापित किया जा सकेगा या महालेखाकार कार्यालय अथवा भारत सरकार के किसी संगठित लेखा सेवा के पदाधिकारियेां से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा। किन्तु यह पदस्थापन स्वतंत्र प्रभार में होना अपेक्षित होगा। साथ ही, बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 (यथा संशोधित वर्ष 2011) के नियम-9 के अनुरूप बिहार वित्त सेवा में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा ''विकल्प द्वारा भर्ती'' के माध्यम से भी भरा जा सकेगा।
2- सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार -यह बिहार लेखा सेवा का संवर्गीय पद है। विभागों के कार्यबोझ के अनुसार विभागीय मुख्यालय एवं निदेशालय में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार को पदस्थापित किया जायेेगा। बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 के नियम-6(ii) के अनुरूप इन पदों को भरा जा सकेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 नव+बर 2011 4- कम्प्यूटर ऑपरेटर - आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा iz'kklh विभाग द्वारा बेलट्रॉन के माध्यम से प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा और उसका भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा 'व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं' विषय शीर्ष सेे किया जायेगा । 5- प्रत्येक विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग को सुचारू रूप से कार्यशील बनाने हेतु कक्ष की व्यवस्था की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग की होगी ।
6- चार्टड एकाउन्टेंट/कॉस्ट एकाउन्टेंट फर्म की सेवा - वित्त विभाग द्वारा नियत की गयी सूची से एवं नियत किये गये दर पर मासिक स्तर पर जरुरत पड़ने पर प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की अनुमाति से प्रकोष्ठ चार्टड एकाउन्टेंट/कॉस्ट एकाउन्टेंट फर्म की सेवा ले सकेगा। इसके लिए वित्त विभाग दर एवं फर्म की सूची निर्धारित करेगा। चार्टड एकाउन्टेंट/कॉस्ट एकाउन्टेंट फर्म को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप राशि का भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा ।
7- विभिन्न विभागों के प्रस्तावित आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ में जब तक बिहार लेखा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी (सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहाकर) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो जाते है तब तक प्रकोष्ठ के लिए महालेखाकार कार्यालय से सेवा-निवृत्त वरीय लेखा पदाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी/वरीय लेखापाल/वरीय परीक्षक/लेखा परीक्षक आदि की कार्मिक एवं प्र'ाासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरुप वित्त विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी ।
8- प्रस्तावित प्रकोष्ठ निम्न कार्यो का संपादन करेगाः-
i. वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरुप आंतरिक वित्तीय सलाहकार के निर्धारित दायित्वों का संपादन।
ii. विभाग के बजट उपबंध का उप-शीर्षवार ससमय सी.टी.एम.आई.एस. में प्रविष्टि, खर्च तथा प्राप्ति का नियमित पर्यवेक्षण।
iii. महालेखाकार से मासिक विभागीय लेखा मिलान में विभाग के सक्षम पदाधिकारी को सहयोग। iv. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति एवं वित्त अंकेक्षण के प्रतिवेदनों के अनुपालन का समन्वय।
v. वित विभाग के द्वारा समय-समय पर इन विषयों पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों का अनुपालन ।
9- आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ के संबंध में वित्त विभाग की भूमिका :-
i. आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्यो एवं भूमिका संबंधी विस्तृत अनुदेश समय-समय पर वित्त विभाग के द्वारा निर्गत किया जायेगा ।
ii. आंतरिक वित्तीय सलाहकार का पदस्थापन वित्त विभाग की सहमति से स्वतंत्र प्रभार में होगा । iii. आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ के कार्य संबंधी प्रतिवेदन सीधे प्रधान सचिव, वित्त विभाग को भेजेंगे ।
iv. आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं उनके प्रकोेष्ठ के कर्मी संबंधित प्रशासी विभाग के नियंत्रण में रहेंगें और आंतरिक वित्तीय सलाहकार का Second Reporting आयुक्त, लेेखा प्रशासन, वित्त विभाग को होगा ।
v. आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ की प्रभाविकता सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग आवश्यक मार्गदर्शन/प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।
10- उपर अंकित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निमित बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 10562-वि0, दिनांक 24 नवम्बर 2011 द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए है । आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव, व्यय ।
————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय,