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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1933193319331933 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 777747474747) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 12121212 *दस,ब*दस,ब*दस,ब*दस,बरररर 2020202011111111 कार्यालय मुख्य अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, पटना --------- कार्यालय आदेश 17 नवम्बर 2011
सं0 मु0 अ0 ल0 सि0 अनु0-13/2011-2072—जिला अनुकम्पा समिति पटना के ज्ञापांक 1498, दिनांक 3 जुलाई 2011 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व0 हरेन्द्र सिंह, सर्वे खलासी, ल0 सिं0 प्रमंडल, पटना के आश्रित पुत्र श्री सोनु कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल गया के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान् 3050-4590 का पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20000ग्रेड पे 1900 रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
(ii) श्री सोनु कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व0 हरेन्द्र सिंह के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल गया के समक्ष प्र्रस्तुत करना होगा जिसकी जॉच कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल गया स्वयं करेगें तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्तूबर 1991 की कंडिका 1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता ल0 सिं0 प्रमंडल गया द्वारा करा लिया जायेगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 *दस,बर 2011 (v) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण-पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। (vi) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगेंंं। (vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दू के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
(ix) योगदान करने हेतु श्री सोनु कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 747-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in