िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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14141414 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आ)द।
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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आ)द ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ)द। 3-4 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत )कये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] Qयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इaया)द। ---
पूरक
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पूरक-क 5-62 (cid:18)बहार गजट, 14 )दस+बर 2011
भागभागभागभाग----1111
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निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (उत्पाद एवं मद्य निषेध) ——— अधिसूचना 25 नवम्बर 2011 सं0 1/ए4-(स्था0)-10-43/2011-3285-श्री नवीन कुमार मिश्र, उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर-सह-मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर को उनके अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए संयुक्त आयुक्त उत्पाद के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मिसबाह बारी, अपर सचिव।
——— नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचना 24 नवम्बर 2011
सं॰ 01 स्था/न0नि0-1-12/10-6327632763276327/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अध्यधीन श्री अमरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी, मुरलीगंंज, जिला-मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट, 39Ñ571+20202020-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 (cid:18)बहार गजट, 14 )दस+बर 2011
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।
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Ik= la[;k Ik= la[;k Ik= la[;k Ik= la[;k th@fofo/k&51@2011th@fofo/k&51@2011th@fofo/k&51@2011th@fofo/k&51@2011&15920&15920&15920&15920
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प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक, प्रीता वर्मा,प्रीता वर्मा,प्रीता वर्मा,प्रीता वर्मा, सरकार के विषेष सचिव।
सेवा में,सेवा में,सेवा में,सेवा में, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वाराः- वित्त विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 28 नवम्बर 2011 विषय- कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग में नियुक्त माननीय श्री मधुसूदन सिंह, सेवा-निवृत्त महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय की सेवाषर्त्त निर्धारण करने के संबंध में।
आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः- स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।
निदेषानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 9362, दिनांक 10 सितम्बर 2008 के द्वारा श्री राजेष बालिया, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीष, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग में माननीय अध्यक्ष के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीष के पद पर विभागीय अधिसूचना सं0 13499, दिनांक 9 सितम्बर 2011 के द्वारा माननीय श्री मधुसूदन सिंह, सेवा-निवृत्त महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के आलोक में उनकी सेवा शर्त्त का निर्धारण दिनांक 9 सितम्बर 2011 से निम्नप्रकार किया जाता हैं :-
1. जिला एवं सत्र न्यायाधीष को सेवा-निवृत के समय वेतनमान (रु॰ 70290-76460) में प्राप्त अंतिम मूल वेतन में से मूल पेंषन की राषि को घटाने पर बची हुई राषि पर मँहगाई भत्ते अनुमान्य होगें। पुनर्नियोजन की अवधि में पेंषन पर महँगाई भत्ते का भुगतान स्थगित रहेगा।
2. मुफ्त आवास (सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुमान्य आवास भत्ता)।
3. विधुत एवं जल के रूप में किये गये मासिक भुगतान का 50 प्रतिषत की राषि की प्रतिपूर्त्ति। 4. सरकारी वाहन अनुमान्य, ईंधन एवं चालक के साथ। यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होता है तो नियमानुकूल मासिक किराया पर वाहन प्राप्त कर उपयोग करेंगे, जिसका भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा नियमानुकूल ईंधन अनुमान्य होगा।
5. कार्यालय में दूरभाष एवं आवास में दूरभाष पर हुए व्यय का अनुमान्य सीमा तक प्रतिपूर्त्ति।4 (cid:18)बहार गजट, 14 )दस+बर 2011 6. अगले आदेष अथवा जाँच आयोग के विघटन, जो भी पहले हो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, प्रीता वर्मा, विशेष सचिव।
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट, 39Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 14 )दस+बर 2011
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काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
19 अक्तूबर 2011
सं॰ 1/निग॰को॰(रा॰आ॰)सी॰ए॰-01/2009-4676—श्री बालेष्वर राम, तत्कालीन जिला कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, छपरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1919, दिनांक 6 जुलाई 2004 द्वारा कतिपय आरोपों यथा (1) गरीब हरिजन से 10 प्रतिषत घूस लेकर मार्जिन मनी बैंक को भेजा गया। जो हरिजन घूस नहीं दिया उसका चेक काटकर उसे रद्द कर पुनः दूसरा चेक निर्गत किया गया। (2) समेकित ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1985-86 में फर्जी एवं अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम पर आपराधिक षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक फर्जी कागजात तैयार करवा कर सरकारी रुपये का गबन करना। (3) 10 प्रतिषत मामलों का सत्यापन स्वयं नहीं करने तथा (4) नियमानुसार मार्जिन मनी 25 प्रतिषत होनी चाहिए थी, लेकिन आरोपित पदाधिकारी श्री राम द्वारा सभी मामलों में कम करके भेजा गया के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
उक्त आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं॰ 22/97, दिनांक 22 जुलाई 1997 दायर है, जो अभी न्यायालय में है।
संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक-774, दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त श्री राम से अधिगम की प्रति के साथ द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग विभागीय पत्रांक-1924, दिनांक 2 जुलाई 2009 द्वारा की गई।
श्री राम के दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1403, दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत सम्परिवर्तित किया गया।
श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर सम्यक रूप से की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरुद्ध फर्जी अभिलेख तैयार कर फर्जी ऋण दिखाकर बैंक अनुदानित राषि का गबन करने एवं प्रबंध निदेषक, बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के 10 प्रतिषत मामले का सत्यापन स्वयं नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसके कारण ही फर्जी एवं अस्तित्वहीन व्यक्तियों को ऋण दिखाकर अनुदान की राषि का गबन हुआ है, जो अनुसूचित जाति के गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों का था। फलतः वित्तीय अनियमितता के ये आरोप अतिगंभीर हैं।
अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त श्री बालेष्वर राम, तत्कालीन जिला कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, छपरा सम्प्रति सेवा-निवृत जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा के पेंषन के 10% (दस प्रतिषत) स्थायी रोक का दण्ड संसूचित किया जाता है।6 (cid:18)बहार गजट, 14 )दस+बर 2011 उक्त दण्ड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, परषुराम मिश्र, अपर सचिव-सह- संयुक्त निबंधक,स0स0(मु॰)।
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20 अक्तूबर 2011
सं॰ 1/नि॰को(रा॰)-विभागीय-1101/2011-4735—विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधुबनी को उनके द्वारा सयुंक्त निबंधक ,सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बेनीपट्टी एवं लौकही मत्स्यजीवी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आरोपों की जाँच कार्य में बाधा डालने , जाँच को प्रभावित करने एवं उक्त समिति के पुनर्गठन से सम्बंधित याचित अभिलेखों को उपलब्ध न कराने एवं असामाजिक तत्वों से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपमानित कराने के प्रयास से सम्बंधित आरोपों का स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4415, दिनांक 28 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत किया जा चुका है । श्री संतोष कुमार झा से प्राप्त आवेदन-पत्र पर भलि-भांति विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । निलम्बन अवधि के वेतनादि का भुगतान पर विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय के समय विचार किया जायेगा तथा विभागीय कार्यवाही चलते रहेगी । उक्त निर्णय के आलोक में श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी (निलंबित) कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन से मुक्ति उपरान्त श्री झा पदस्थापन हेतु सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, परषुराम मिश्र, अपर सचिव-सह- अपर निबंधक,स0स0(मु॰)।
ÑÑÑÑ अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:18)बहार गजट, 39Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in