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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 December 2011

Published 16 December 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-12-16.752
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 777752525252) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना

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सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

15 दिसम्बर 2011

विषयः—बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-

-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर दर्ज पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-

कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में 'सामरी वैश्य' जाति को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में 'सामरी वैश्य' जाति को उस स्थान से विलोपित

क्रमांक-117 पर शामिल करने के संबंध में । क्रमांक-117 पर शामिल करने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए योग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के योग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा-9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों मेंसंबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगाी । के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगाी । 2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12 , 1993 की धारा-9(1) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9(1) के तहत 'सामरी वैश्य' जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गयी है :- 'सामरी वैश्य' जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गयी है :- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 (दस*बर 2011 "राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची-2 के क्रमांक 20 पर दर्ज बनिया जाति की उप-जाति के रूप में शामिल "सामरी वैश्य" को विलोपित कर दिया जाय और उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंतिम प्रविष्टि के बाद स्वतंत्र रूप से अगले क्रमांक में "सामरी वैश्य" शामिल किया जाय ।"

3. अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर अंकित "सामरी वैश्य" जाति को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के अंत में क्रमांक-117 पर शामिल किया जाय ।

उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों, अर्द्धसरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों की (अनुसूची-1) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियागिता परीक्षा पर्षद, पटना/पिछड़़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान-सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभीजिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नवीन चन्द्र झा, सरकार के संयुक्त सचिव। ———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 752-571+200-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-12-16.752/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-12-16.752.