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अधिसूचना
22 नवम्बर 2011
सं0 ए0/यो0निगम अधि0-24/
निगम अधि0-24/11-8442/जे0—बिहार राज्य मुकदमा नीति '2011 (
बिहार राज्य मुकदमा नीति '2011 (Bihar Sate ) के अध्याय-XI की कंडिका-11.2 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य के लोक Litigation Policy ' 2011) के अध्याय- ं निहित प्रावधानों के तहत राज्य के लोक उपक्रमों/बोर्ड/निगम में उस संगठन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में "स्क्रीनिंग कमिटी" का गठन किया जायेगा। उपक्रमों/बोर्ड/निगम में उस संगठन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में "स्क्रीनिंग कमिटी" का गठन किया जायेगा। उपक्रमों/बोर्ड/निगम में उस संगठन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में "स्क्रीनिंग कमिटी" का गठन किया जायेगा। यह कमिटी अधिवक्ता की कुशलता एवं दक्षता पर सम्यक विचारोपरान्त अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करेगी यह कमिटी अधिवक्ता की कुशलता एवं दक्षता पर सम्यक विचारोपरान्त अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करेगी यह कमिटी अधिवक्ता की कुशलता एवं दक्षता पर सम्यक विचारोपरान्त अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करेगी तथा अधिवक्ताओं की अधिकतम संख्या भी निर्धारित करेगी। तथा अधिवक्ताओं की अधिकतम सं
सरकार द्वारा उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य में लोक उपक्रमो/बोर्ड/निगम में अधिवक्ताओ की सरकार द्वारा उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य में लोक उपक्रमो/बोर्ड/निगम में अधिवक्ताओ की सरकार द्वारा उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य में लोक उपक्रमो/बोर्ड/निगम में अधिवक्ताओ की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित पारदर्शी चयन प्रक्रिया निर्धारित किया गया हैः- नियुक्ति हेतु निम्नलिखित पारदर्शी चयन प्रक्रिया निर्धारित किया गया हैः- ¼d½ p;u izfØ;k
(i) लोक उपक्रम/बोर्ड/निगम के स्तर पर उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी का गठन ) लोक उपक्रम/बोर्ड/निगम के स्तर पर उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी का गठन ) लोक उपक्रम/बोर्ड/निगम के स्तर पर उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमिटी का गठन उक्त संगठनों द्वारा किया जायेगा।
(ii) संगठन के चेयरमैन की अध्यक्षता मे स्क्रीनिंग कमिटी गठित होगी जिसमें सदस्य के रूप में ) संगठन के चेयरमैन की अध्यक्षता मे स्क्रीनिंग कमिटी गठित होगी जिसमें सदस्य के रूप में ) संगठन के चेयरमैन की अध्यक्षता मे स्क्रीनिंग कमिटी गठित होगी जिसमें सदस्य के रूप में ई वरीय पदाधिकारी तथा संगठन के विधि संगठन के प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक नहीं हो तो कोई वरीय पदाधिकारी तथा संगठन के विधि संगठन के प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक नहीं हो तो को
पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेगें। पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेगें। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19 )दस+बर 2011 (iv) अधिवक्ताओं की नियुक्ति के निमित्त पैनल गठित करने हेतु सम्बन्धित संगठन लोक उपक्रम/बोर्ड/निगम मे वादों की संख्या का सही आकलन कर इसके आधार पर अधिवक्ताओं की अधिकतम संख्या का निर्धारण नियुक्ति के निमित्त 3ः1 के अनुपात में स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा चयन किया जायेगा। (v) स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा अधिवक्ता की अन्तिम रूप से नियुक्ति हेतु उसकी अनुशंसा सूची विधि विभाग को भेजी जायेगी। विधि विभाग द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति के अध्याय-III की कंडिका-3.2 में निहित प्रावधान के तहत माननीय विधि मंत्री की अध्यक्षता में जिसमें सदस्य के रूप में विद्वान महाधिवक्ता एवं सचिव-सह-विधि परामर्शी है, गठित स्क्रीनिंग कमिटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, तदुपरान्त उनके स्तर से नियुक्ति सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जायेगा। ¼[k½ vf/koDrk dh ik=rk
(i) अधिवक्ताओं को कम से कम सात वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव प्राप्त हो।
(ii) वैसे अधिवक्ता जो Advocate on Record होगें उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। (iii) वैसे अधिवक्ता जिनको उस निगम, बोर्ड और लोक उपक्रम से सम्बन्धित अधिनियम नियमों की पूर्ण जानकारी हो तथा साथ ही निम्नलिखित की भी जानकारी होः-
विद्युत बोर्ड के लिये अधिवक्ता के चयन हेतु उन्हें विद्युत अधिनियम की पुरी जानकारी होनी चाहिये साथ ही Contract, Agreement, Arbitration, Service Law, Disciplinary, Proceeding इत्यादि की भी जानकरी होनी चाहिये।
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उक्त संगठनों के लिये नियुक्त अधिवक्ताओं के शुल्कादि का निर्धारण सम्बन्धित संगठनो द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क को अधार मानकर किया जायेगा तथा शुल्क का भुगतान सम्बन्धित संगठनों के द्वारा किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।
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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु)ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 756-571+25-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in