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टनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 20202020 'दस)ब'दस)ब'दस)ब'दस)बरररर 2020202011111111 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) --------- अधिसूचनाएं 31 मार्च 2011
सं0 12/चक0-मु0-02/2010
) में जो उक्त अधिनियम की धारा-3(1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1168 एवं 107
/2010-125 (4) रा0—बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शि क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के इससे उपाबद्ध अनुसूची में पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे उपाबद्ध अनुसूची में रैयतों को अन्तरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से 3(1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1168 एवं 107, वर्णित इकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अध्ि 1972 द्वारा जोतों के समेकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, समेकन 1970 एवं 17 नवम्बर 1972 द्वारा जोतों के समेकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, समेकन दिनांक दिनांक 26 नवम्बर 1970 एवं 17 संक्रियाएं बन्द की जाती है।
अनुसूची
क्रमांक जिला का नाम 1 रोहतास (सासाराम) 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 'दस)बर 2011 31 मार्च 2011 सं0 12/चक0-मु0-02/2010-125 (4) रा0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।
The 31st March 2011
No. 12/चक0-मु0-02/2010-125 (4) रा0—In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII, 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings in notification no. S.O. 1168 and 107, dated 26th November 1970 and 17th November 1972.
Schedule Serial no. Name of District Name of Anchal Name Units (Villages) Revenue Thana no. 1 Rohtas (Sasaram)c 1. Nokha 1. Dudhar 433 2. Barao 490 3. Mani 415 4. Shivpur 410 5. Ghordih 468 2. Dhawath 1. Madaina 456 2. Harpur 334