िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 30303030 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 51515151 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 21212121 )दस+ब)दस+ब)दस+ब)दस+बरररर 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आ)द।
---
भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आ)द ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ)द। 3-16161616 भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उYरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत )कये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ Qयेंठअनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व`ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इbया)द। 17171717-11118 पूरक
---
पूरक-क 19-192 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4, , , , छु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
m|ksx foHkkx
———
vf/klwpuk
9 fnlEcj 2011
सं॰ 6(स0)/स्था0वि0नि0/09/2001-5803—श्री विजय कुमार सिंह, (भा0प्र0से0) विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (यथा संशोधित 2000) की धारा-10(बी) के तहत बिहार राज्य वित्तीय निगम के निदेशक पर्षद में दूसरे रिक्त स्थान पर निदेशक के रूप में अगले आदेश तक मनोनीत किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बदरी प्रसाद रजक, अवर सचिव ।
———
गन्ना उद्योग विभाग
———
अधिसूचना
14 fnlEcj 2011
सं॰ स्था-02-04/2011- 2543—ईखायुक्त, बिहार, पटना के रूप में पदस्थापित श्री लक्ष्मेष्वर झा, भा॰प्र॰से॰ को अपने कार्यो के अतिरिक्त बिहार स्टेट सुगर कारपोरेषन लि॰, पटना के प्रबंध निदेषक के रिक्त पद का भी प्रभार दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।
(cid:18)बहार गजट, 40Ñ571+20202020-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
3 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राराराराQयQयQयQयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयपाल और कायाMRयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।अिधसूचनाएं और िनयम आ)द।
ÑÑÑÑÑ
मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग
———
अिधसूचनाएं
9 )दस+बर 2011
सं0 R.11019/222/2010-Sec07(5)-83473—के ;ि सरकार के (cid:24)ारा सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना, 2011 कराये जाने का िनणMय िलया गया है । सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना संबंिधत राQय सरकार के (cid:24)ारा भारत सरकार से ूाeत (cid:18)वPीय एवं तकनीक^ सहायता से कराया जाना है । उ\त के आलोक मZ (cid:18)बहार राQय यह घोषणा करती है )क सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना )दनांक 15 )दस+बर 2011 से आरंभ क^ जायेगी तथा चरणबY hप मZ िन+नवत कराई जायेगी :-
ूथम चरण - 15 )दस+बर, 2011 से 14 जनवर(cid:15), 2012 - जहानाबाद Tजला का जहानाबाद ूखंड मZ ।
)(cid:24)तीय चरण - 15 जनवर(cid:15), 2012 से 14 फरवर(cid:15), 2012 - ूbयेक Tजला के एक ूखंड मZ । (Tजला पदा0 (cid:24)ारा चयिनत ूखiड) तृतीय चरण - 15 फरवर(cid:15), 2012 से 14 अूैल, 2012 - उPर (cid:18)बहार के शेष सभी ूखंडB मZ ।
चतुथM चरण - 15 अूैल, 2012 से 15 जून, 2012 - दTKण (cid:18)बहार के शेष सभी ूखंडB मZ ।
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
ए0 संतोष मैjयू, ूधान सिचव ।
———
9 )दस+बर 2011
सं0 R.11019/222/2010-Sec07/05-83474—के ;ि सरकार के (cid:24)ारा सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना, 2011 कराये जाने का िनणMय िलया गया है । सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना संबंिधत राQय सरकार के (cid:24)ारा, भारत सरकार से ूाeत (cid:18)वPीय एवं तकनीक^ सहायता से कराया जाना है । उ\त के आलोक मZ (cid:18)बहार राQय मZ सामाTजक आिथMक एवं जाित जनगणना, 2011 के िलए ूितिनयु\त ूगणकB को िनदेिशत )कया जाता है )क वे अपने सीमा Kेऽ के सभी <य(cid:18)4यB से िन+नां)कत ूँनवाली के अनुसार ूँन पूछ सकZ गे एवं सामाTजक आिथMक जनगणना, 2011 के िलए सूचनाओं का संमहण करZगे ।4 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 सामाTजक आिथMक तथा जाित आधाaरत जनगणना 2011 ूँनावली मामीण
खiडखiडखiडखiड ---- ''''खखखख' ' ' ' ((((पaरवार का (cid:18)ववरणपaरवार का (cid:18)ववरणपaरवार का (cid:18)ववरणपaरवार का (cid:18)ववरण) ) ) )
भाग भाग भाग भाग ---- 1 1 1 1 ((((आवासीयआवासीयआवासीयआवासीय////िनवासीयिनवासीयिनवासीयिनवासीय))))
(1) रहने वाले कमरे क^ द(cid:15)वार मZ लगी मु(cid:8)य साममी (कोड दZ)
कोड मु(cid:8)य साममी
1 - घास/फू स/बांस इbया)द
2 - eलाTःटक/पॉलीथीन
3 - िम9ट(cid:15)/कWची mट
4 - लकड़(cid:15)
5 - पbथर र)हत मोटाMर
6 - पbथर यु\त मोटाMर
7 - जी0आई0/मैटल/एसबेःटॉस सीट
8 - प\क^ mट
9 - कं ब^ट
0 - कोई अ;य
(2) रहने वाले कमरे क^ छत मZ लगी मु(cid:8)य साममी (कोड दZ)
कोड म-1 मZ रहने वाले कमरे क^ द(cid:15)वार मZ लगी मु(cid:8)य साममी
1 - घास/फू स/बांस/लकड़(cid:15)/िम9ट(cid:15) इbया)द
2 - eलाTःटक/पॉलीथीन
3 - हाथ से बनी टाईलZ
4 - मशीन से बनी टाईलZ
5 - प\क^ mट
6 - पbथर
7 - ःलेट
8 - जी0आई0/मैटल/एसबेःटॉस सीट
9 - कं ब^ट
0 - कोई अ;य
(3) इस घर क^ मािलकाना Tःथित (कोड दZ)
कोड
1 - ःवयं
2 - )कराए पर
3 - अ;य कोई
(4) इस घर मZ रहने योoय कमरB क^ सं(cid:8)या (aरकाडM 1, 2, 3 ..............)
भाग भाग भाग भाग ---- 2222 ((((\या\या\या\या पaरवार का कोई सद पaरवार का कोई सद पaरवार का कोई सद पaरवार का कोई सदःयःयःयःय))))
(5) आ)दम जनजाित समूह
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं5 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 (6) कानूनी hप से मु\त कराया गया बंधुआ मजदूर
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(7) िसर पर मैला ढोने वाले
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
रोजगार और आय संबंधी (cid:18)वशेषताएं)))) भाग भाग भाग भाग ---- 3 3 3 3 ((((रोजगार और आय संबंधी (cid:18)वशेषताएं रोजगार और आय संबंधी (cid:18)वशेषताएं रोजगार और आय संबंधी (cid:18)वशेषताएं
(8) \या पaरवार का कोई सदःय वेतन यु\त नौकर(cid:15) करते हs
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(9) य)द कॉलम 8 मZ हॉं तो वेतनयु\त नौकर(cid:15) करते हs (कोड दZ)
कोड
1 - सरकार(cid:15)
2 - सावMजिनक Kेऽ
3 - िनजी Kेऽ
(10) आयकर और पेशेवर कर दाता
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(11) सरकार से पंजीकृ त उपबम के मािलक/ूचालक
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(12) पaरवार मZ सबसे Qयादा आय वाले <य(cid:18)4 क^ मािसक आय (कोड दZ)
कोड
1 - 5,000 hपये से कम
2 - 5,000 से 10,000 hपये के बीच
3 - 10,000 hपये या अिधक
(13) पaरवार क^ आय का मु(cid:8)य ॐोत (कोड दZ)
कोड
1 - कृ (cid:18)ष
2 - हाथ से अःथायी ौम
3 - अंशकािलक या पूणMकािलक घरेलू सेवा
4 - चारा खोजना/कू ड़ा (cid:18)बनना
5 - गैर कृ (cid:18)ष ःवयं लेखा उपबम
6 - भीख मांगना/धमाMथM भीख मांगना
7 - अ;य6 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 भाग भाग भाग भाग ---- 4444 ((((पaरस+पपaरस+पपaरस+पपaरस+प(cid:18)Pयॉं (cid:18)Pयॉं (cid:18)Pयॉं (cid:18)Pयॉं ---- \या\या\या\या पaरवार के पास िन+न पaरवार के पास िन+न पaरवार के पास िन+न पaरवार के पास िन+न आTःतयां हs आTःतयां हs आTःतयां हs आTःतयां हs, , , , ((((कोड दZकोड दZकोड दZकोड दZ))))
(14) रे)ृजरेटर
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(15) टेलीफोन/मोबाईल फोन
हॉं
कोड
1 - के वल लsडलाईन
2 - के वल मोबाईल
3 - दोनB
4 - नह(cid:15)ं
(16) वाहन दो/तीन/चार प)हया वाले अथवा मोटरयु\त )फिसंग नाव Tजसके िलए पंजीकरण अपेTKत है कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
भाग भाग भाग भाग ---- 5 5 5 5
5 (क) भूिम ःवािमbव
(17) \या )कसी भूखiड के मािलक हs (वासभूिम को छोड़कर)
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
य)द भूिम र)हत हs तो भाग 5-ख पर जाएं
(18) कु ल िसंचाई र)हत भूिम (एकड़ मZ)
कु ल िसंिचत भूिम कु ल िसंिचत भूिम कु ल िसंिचत भूिम कु ल िसंिचत भूिम
(19) 2 फसलB के िलए सुिनTUत िसंचाई भूिम (एकड़ मZ)
(20) अ;य िसंचाई वाली भूिम (एकड़ मZ)
5 (ख) अ;य भूिम ःवािमbव
(21) मशीनीकृ त/दो/तीन/चार प)हया वाले कृ (cid:18)ष उपकरण
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
(22) िसंचाई उपकरण (ड(cid:15)जल/कै रोसीन/इलेT\शक पंपसेट/ःूीकं लर/स(cid:15)प िसंचाई <यवःथा इbया)द)
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं7 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 (23) 50,000 hपये या अिधक क^ ऋण सीमा वाले )कसान ऋण पऽ
कोड
1 - हॉं
2 - नह(cid:15)ं
खखखखiडiडiडiड ---- ''''कककक' ' ' ' पहचान संबंधी (cid:18)ववरण पहचान संबंधी (cid:18)ववरण पहचान संबंधी (cid:18)ववरण पहचान संबंधी (cid:18)ववरण
(1) बम सं(cid:8)या
(2) <य(cid:18)4 का नाम पaरवार के मुTखया से शुh करZ (अिधकPम 30 अKर, अगर जhरत पड़े तो संTKeत करZ) (3) मुTखया से aरँता (पुरा aरँता दजM करZ)
(4) िलंग
कोड
1. पुhष
2. ःऽी
(5) ज;म ितिथ (अंमेजी कै लेiडर के अनुसार)
(6) वैवा)हक Tःथित
कोड
1. कभी शाद(cid:15) न हुई हो
2. इस समय शाद(cid:15) शुदा हB
3. (cid:18)वधवा
4. अलग हुए
5. तलाकशुदा
(7) (cid:18)पता का नाम
(8) माता का नाम
(9) <यवसाय/)बयाकलाप (वाःत(cid:18)वक कायM बताएं)
(10) पूर(cid:15) क^ गई उWचPम शैTKक ःतर
कोड
1. िनरKर
2. साKर (ले)कन ूाथिमक ःतर से कम)
3. ूाथिमक
4. िम)डल
5. माRयिमक
6. उWचतर माRयिमक
7. ःनातक या उससे अिधक
8. अ;य (िनधाMaरत करZ)
(11) िन:श\तता
कोड
1. देखने मZ
2. सुनने मZ
3. बोलने मZ
4. चलने मZ
5. मंदबु(cid:18)Y8 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 6. मानिसक hगणता
7. अ;य अपंगता
8. (cid:18)विभ;न अपंगता
9. िन:श\त नह(cid:15)ं
(12) धमM (धमM का पूरा नाम िलखZ)
(13) जाित/जनजाित Tःथित
कोड दZ
अनुसूिचत जाित (अ0जा0) - 1
अनुसूिचत जनजाित (अ0ज0जा0) - 2
अ;य - 3
कोई जाित/जनजाित नह(cid:15)ं -4
(अनुसूिचत जाित िसफM )ह;दुओं, िसखB तथा बुY मZ से हो सकती है तथा अनुसूिचत जनजाित )कसी धमM मZ से हो सकती है)
(14) कॉलम-13 मZ अगर कोड 1, 2 या 3 हो तो जाित/जनजाित का नाम िलखZ
कॉलम-13 मZ कोड 4 है तो x का िनशान लगाएं
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
ए0 संतोष मैjयू, ूधान सिचव ।
———
No. -40/2009-1636/GS(I)
GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty(Judl.) To The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University, Pusa, Samastipur.
Dated- 28th May 2010
Sub.: Insertion of meaning of professional Degree below Note-9 of clause 17.1 of Rajendra Agricultural University statutes.
Sir, I am directed to invite a reference to the University's letter No. 2199, dated 12th November 2009 on the subject noted above and to say that after due consideration, the Hon'ble Chancellor has been pleased to approve the following insertion to be made below the existing Note(9) of clause 17.1 of the statutes of Rajendra Agricultural University in exercise of powers vested in him u/s 36(3) of the Bihar Agricultural University Act 1987 as also for the publish in office Gazette in clause 17.1 of the statute of Rajendra Agricultural University in exercise of the powers vested in him u/s 36(3) of the Bihar Agricultural University Act, 1987 with permission of the same in the Bihar Gazette as required u/s 36(3) of said Act. "For appointment on the posts of teachers/scientist in Agriculture, Veterinary, Agricultural Engineering, Dairy Technology, Fisheries and Home Science related subject, it would be a basic requirement for the candidate applying for the posts to hold/possess respective basic professional degree at the under- graduate level. Professional Degree Means: B.Sc. (Agriculture) / B.V.Sc. and A.H. / B.Tech. (Ag. Engg.) / B.Tech. (DT) / B.Sc. (DT) or Equivalent / B.F.Sc., B.Sc. Home Science and pure Science for Basic Science subjects." Necessary action may kindly be taken accordingly.
Yours faithfully GANGADHAR PRASAD, Officer on Special Duty (Judl.).
9 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011No.-RAU-06/2011- 731GS(I) GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty(Judl.) To The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University, Pusa, Samastipur.
Dated- 8th March 2011 Sub.: Insertion of procedure for appointment/absorption/promotion of the Agricultural Inspector etc. to the post of Assistant Professor/Junior Scientist under clause 14.1(b) of the Statute of the Rajendra Agricultural University, Pusa.
Sir, I am directed to invite a reference to your letter No. 06/LO/BVCC, dated 6th January 2011 on the subject noted above and to say that after due consideration of the proposal sent in your letter under reference the Hon'ble Chancellor has been pleased to approve the proposed insertion of the procedure for appointment/absorption/promotion of the Agricultural Inspector /Jr. Technical Assistant/Junior Technical Assistant, Demonstrator/Research Assistant and equivalent on the post of Assistant Professor/Junior Scientist under clause 14.1(b) of the Statute of Rajendra Agricultural in exercise of powers vested in him u/s 36(3) of the Bihar Agricultural University Act 1987 as also for the publication of the same in official Gazette. A copy of the proposed procedure as approved by Hon'ble Chancellor is enclosed herewith. Necessary action may kindly be taken accordingly.
Yours faithfully GANGADHAR PRASAD, Officer on Special Duty (Judl.).
———
Letter No.RAU-06/2010-1667 /GS (I)
GOVERNOR' S SECRETARIAT, BIHAR
From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty (Judl.) To : The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University Pusa, Samastipur.
Dated-4th June 2010 Sub.: Amendment of Clause 17.1(19) of Rajendra Agricultural University, Pusa. Sir, I am directed to invite a reference to the University's letter No.64/RAU, Pusa dated 15th January 2010 on the above noted subject and to say that after due consideration the Hon'ble Chancellor has been pleased to accord assent to the following amendment in Clause 17.1(19) of the statute of Rajendra Agricultural University in exercise of the powers vested in him under section 36(3) of the Bihar Agricultural University Act,1987 with permission for publication of the same in the Bihar Gazette as required under section 36(4) of the said Act :-
| Present Provision | ||
| Name of the post | Qualification | Selection Committee |
| 1 | 2 | 3 |
| Post with a minimum pay not exceeding Rs. 699/- | (a)Technical posts as may be prescribed by the Board of Management from time to time. | (a) Dean of the Faculty / Dean, PGS/Director, Research/ Extension Education-Chairman. The Chairman will be nominated by the Vice Chancellor depending upon the nature of the post to be filled up. |
| b) Two Heads of the Departments nominated by Vice Chancellor-Members. | ||
| (b)Non Technical posts as may be prescribed by the | (a) Dean of the faculty/Dean, PGS/ Director, Research/ Director Extension Education- Chairman. | |
| B.M. from time to time. | The Chairman will be nominated by the Vice Chancellor depending upon the nature of the post to be filled up. (b) Director Administration-Member (c) Head of the Department/Section concerned nominated by the Vice Chancellor Member. | |
| Provision after amendment | ||
| Name of the post | Qualification | Selection Committee |
| 1 | 2 | 3 |
| Post belonging to all non employees | As prescribed by the Board of Management/ State Govt. from time to time. | (a) One of the Deans/ Associate Deans/Directors to be nominated by the Vice Chancellor depending upon the nature of the post to be filled up-Chairman. (b) Director Admn./Comptroller -member (c) Two teachers in the rank of Univ. Professor to be nominated by the Vice Chancellor-Members. (d) One SC/ST representative-Member. |
Yours faithfully GANGADHAR PRASAD, Officer on Special Duty (Judl.).
———
Letter No.RAU-41/2009-1865 /GS (I)
GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty (Judl.) To : The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University Pusa, Samastipur.
Dated-25th June 2010 Sub.: Amendment of Clause 17.1 Note 5(i) of Rajendra Agricultural University, Pusa. Sir, I am directed to invite a reference to the University's letter No.2198/RAU, Pusa, dated 12th November 2009 on the above noted subject and to say that after due consideration the Hon'ble Chancellor has been pleased to accord assent to the following amendment in Note 5 (i) of Clause 17.1 of the statute of Rajendra Agricultural University in exercise of the powers vested in him under section 36(3) of the Bihar Agricultural University Act,1987 with permission for publication of the same in the Bihar Gazette.
| Clause No. | Existing Provision | Provision after amendment |
| 17-1 Note 5(i) | The procedure for selection of Principal/ University Professor/ Associate Professor and equivalent rank should involve the following : (i) The process of selection should involve inviting the bio-data and reprints of the three major publications before the interview, and getting them assessed by the same three external experts who are to be invited for the interview. The assessment report must be placed before the Selection Committee | The direct recruitment to the post of Principal/University Professor/Associate Professor and equivalent rank shall be done as per provisions contained in Clause 17.1(8), 17.1(9)and 17.1(10). However, for selection of University Professor/Associate Professor and equivalent rank through Career Advancement Scheme should involve the following : (i) The process of selection should involve inviting the bio-data and reprints of three major publications before the interview, and getting them assessed by the same three external experts who are to be invited for the interview. |
| The assessment report must be placed before the Selection Committee. |
Yours faithfully GANGADHAR PRASAD, Officer on Special Duty (Judl.).
———
Letter No.RAU-34/2009- 500 /GS (I)
GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
From: Gangadhar Prasad Officer on Special Duty (Judl.)
To : The Vice Chancellor Rajendra Agricultural University Pusa, Samastipur.
| Clause No. | Name of the post | Before amendment | After proposed amendment |
| Associate Professor-cum- Senior Scientist (in case of teachers borne on research budget the designation should be reversed as Senior Scientist -cum-Associate Professor. | (i)Good academic record with a doctoral degree in relevant subject or equivalent published work. In addition to these, candidates who join from outside the University system shall also possess at least 55% of the mark or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades O,A,B,C,D,E,F at the Master's degree level. (ii)Five years of experience of teaching and/or research excluding the period spent for obtaining the research degree and has made some mark in areas of scholarship as evidenced by quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula | (i)Good academic record with a doctoral degree in relevant subject or equivalent published work. In addition to these candidates who join from outside the University system, shall also possess at least 55% of the marks or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades, O,A,B,C,D,E,F at the masters degree level. (ii) Five years of experience of teaching, Research and/or Extension on the post of Assistant Professor/Junior Scientist and equivalent in the pay scale of Rs. 8,000-13500/- or revised from time to time (excluding the period spent for obtaining the research degree) and has made some mark in areas of scholarship as evidenced by quality of publications, contribution to educational innovation, |
Dated-15th February 2010 Sub.: Amendment of Clause 17.1(10) of the Statutes of the Rejendra Agricultural University Statutes. Sir, I am directed to invite a reference to the University's letter No.2197, dated 12th November 2009 on the above noted subject and to say that after due consideration the Hon'ble Chancellor has been pleased to accord assent to the following amendment in Clause 17.1(10) of the statute of Rajendra Agricultural University in exercise of the powers vested in him under section 36(3) of the Bihar Agricultural University Act,1987 with permission for publication of the same in the Bihar Gazette as required under section 36(4) of the said Act :- Clause No.
12 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011| design of new courses and curricula. |
Necessary action may kindly be taken accordingly.
Yours faithfully GANGADHAR PRASAD, Officer on Special Duty (Judl.).
——— मुख्य अभियन्ता (उत्तर) का कार्यालय नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग,मुजफ्फरपुर। ——— कार्यालय-आदेष 16 नवम्बर 2011
सं॰ स्था0-3/बी-1525—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 शम्भु प्रसाद सिंह भूतपूर्व नलकूप चाल. नलकूप प्रमण्डल मुजफ्फरपुर, के आश्रित पुत्र श्री विनय कुमार. को नलकूप अंचल,मुजफ्फरपुर. के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है। 2. श्री विनय कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 शम्भु प्रसाद सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात अघीक्षण अभियन्ता नलकूप अंचल, मुजफ्फरपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच अघीक्षण अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन अघीक्षण अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन अघीक्षण अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंघें में श्री विनय कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी का अघीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे अघीक्षण अभियन्ता श्री विनय कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण-पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति अघीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. इन्हें छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवष्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की जायेगी।
10. योगदान करने हेतु श्री विनय कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ।
——— 16 नवम्बर 2011 सं॰ स्था0-3/बी-1526—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661, दिनांक 2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेष के अनुपालन में स्व0 श्याम सुन्दर साह भूतपूर्व अनुसेवक. नलकूप प्रमण्डल गोपालगंज के आश्रित पुत्र श्री राज कुमार साह को नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत पदचर. के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200. रूपये तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द् किया जा सकता है।13 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 2. श्री राज कुमार साह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व0 श्याम सुन्दर साह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप प्रमण्डल, गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुषंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
4. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 का कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी।
5. कार्मिक एवं प्रषसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध मेंश्री राज कुमार साह को योगदान के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री राज कुमार साह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे।
6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा। 9. योगदान करने हेतु श्री राज कुमार साह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 10. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंषदायी पेंषन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें।
आदेश से, एन0 पासवान, मुख्य अभियन्ता (उत्तर) ।
——— संसंसंसं॰॰॰॰यो॰यो॰यो॰यो॰ 4/1-80/2011-34/1-80/2011-34/1-80/2011-34/1-80/2011-3777755556/यो6/यो6/यो6/यो॰वि॰॰वि॰॰वि॰॰वि॰ योजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभागयोजना एवं विकास विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 10 नवम्बर 201110 नवम्बर 201110 नवम्बर 201110 नवम्बर 2011
''बिहार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' की कार्यान्वयनयनयनयन की रूपरेखा से की रूपरेखा से की रूपरेखा से की रूपरेखा से संबंधित मार्गदर्षिका ।संबंधित मार्गदर्षिका ।संबंधित मार्गदर्षिका ।संबंधित मार्गदर्षिका । विषय : विषय : विषय : विषय : ''बिहार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' की कार्यान्व ''बिहार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' की कार्यान्व ''बिहार राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' की कार्यान्व
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके लिए राषि भारत सरकार द्वारा संबंधित जिलों को प्राप्त करायी जाती है ।
2222.... योजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्ययोजना का उद्देश्य ।।।।—संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवष्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पतियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुषंसा करने हेतु सक्षम बनाना है।
3333 योजना का चयनयोजना का चयनयोजना का चयनयोजना का चयन ।।।।—(1) (1) (1) (1) सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत संसद सदस्य के द्वारा योजनाओं का चयन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिषानिर्देष के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।
(2) (2) (2) (2) प्रत्येक सांसद, संबद्ध जिला योजना पदाधिकारी को अनुसूची-।।। में दिये गये प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान, जहां तक हो सके वित्तीय वर्ष शुरू होने के 90 दिनाें के अंदर वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यो की अनुषंसा करेेंगे ।
4444.... निधि जारी करना एवं प्रबंधननिधि जारी करना एवं प्रबंधननिधि जारी करना एवं प्रबंधननिधि जारी करना एवं प्रबंधन ।।।।—सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास येाजना के तहत भारत सरकार के द्वारा दो समान किस्तों में सीधे जिला येाजना पदाधिकारी के पद नाम से निधि जारी की जायेगी तथा इसकी सूचना येाजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार एवं संवद्ध संसद सदस्य को भी दी जायेगी ।
5555....योजनाओं का कार्यान्वयनयोजनाओं का कार्यान्वयनयोजनाओं का कार्यान्वयनयोजनाओं का कार्यान्वयन ।।।।—इस योजना का कार्यान्वयन निम्नप्रकार से किया जायेगा :- (क) इस योजना का राज्य स्तर पर नोडल विभाग योजना एवं विकास विभाग होगा । (ख) जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला योजना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी का चयन :- 6666. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी का चयन :- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी का चयन :- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी का चयन :- (क) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसी येाजनाएॅं जो किसी विभाग विषेष की विषिष्ट रूप में आवंटित कार्यक्षेत्र की योजनाएंॅ होंगी, उनका कार्यान्वयन उसी विभाग से कराया जायेगा यथा राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथ निर्माण की येाजनाएॅं पथ निर्माण विभाग के कार्यकारी एजेन्सी से, सिंचाई एवं बाढ़ रक्षात्मक परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के द्वारा आदि । (ख) शेष अनुषंसित येाजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर नवगठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल उत्तरदायी होंगे ।14 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 7777.... कार्यान्वयन की प्रक्रियाकार्यान्वयन की प्रक्रियाकार्यान्वयन की प्रक्रियाकार्यान्वयन की प्रक्रिया :-ः-ः-ः-
(क) इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्याे का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आधार पर निविदा के माध्यम से कराया जायेगा ।
(ख) इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों/सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा ।
(ग) इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराये जाने के लिए कार्यकारी एजेंसी सक्षम स्तर से प्रषासनिक स्वीकृति आदेष प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर निविदा प्रकाषन, निविदा निष्पादन एवं एकरारनामा की कार्रवाई पूरी करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
8888.... कार्यान्वयन की पद्धतिकार्यान्वयन की पद्धतिकार्यान्वयन की पद्धतिकार्यान्वयन की पद्धति :-ः-ः-ः-
1. प्रत्येक संसद सदस्य अनुमान्य कार्यों की अनुषंसा अपने पत्र शीर्ष पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर करके भेजेंगे । संसद सदस्यों द्वारा जिला योजना पदाधिकारी को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रपत्र अनुसूची ।।। भी निर्धारित है।
2. संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी अनुषंसा अनुमान्य नहीं होगी। 3. यदि किसी सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जिले हैं और संसद सदस्य केंद्रक जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कार्यों की अनुषंसा करना चाहते हैं, तो केंद्रक जिले के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कार्यो की सूची, उस जिला योजना पदाधिकारी को दी जाएगी जिसके जिला क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है । जिस जिला योजना पदाधिकारी के जिला क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन किया जाना है, उसे समुचित लेखा रखना होगा और कार्यो के समय पर कार्यान्वयन के लिए समुचित क्रियाविधि का पालन करना होगा ।
4. संसद सदस्य की सहमति के बिना संसद सदस्य द्वारा अनुषंसित कार्य एवं कार्य के निष्पादन के लिए चयनित कार्य स्थल को बदला नहीं जाएगा ।
5. संसद सदस्यों से वार्षिक पात्रता के अधीन अनुषंसित सभी योजनाओं की अनुषंसा प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव सात कार्य दिवसों के अन्दर जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित विभाग के कार्य प्रमंडल को प्राक्कलन तैयार करने हेतु भेजा जायगा। कार्यकारी एजेन्सियों के द्वारा यथासम्भव 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राक्कलन जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विषेष प्र—ति की योजना जिसके प्राक्कलन के साथ सामग्रियों की प्रयोगषाला जाँच अथवा सर्वे आदि प्रतिवेदन सन्निहित हाेंगी उनका प्राक्कलन यथासम्भव एक माह में तैयार कराया जाय। कार्यकारी एजेन्सियों के द्वारा सामान्यतया प्राक्कलन इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे योजना का समग्र रूप से लोकहित में उपयोग हो सके । प्राक्कलन के साथ योजना की उपयोगिता/सार्थकता, सरकारी भूमि की उपलब्धता आदि के प्रतिवेदन के साथ प्राक्कलन प्राप्त होते ही उसे पुनः संबंधित संसद सदस्य को अवलोकन हेतु प्राप्त कराया जायगा। सांसद के द्वारा प्राक्कलन एवं संबंधित प्रतिवेदन प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर योजना कार्यान्वित कराये जाने की सहमति एवं प्राथमिकता सूची दी जायेगी।
6. इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसी योजनाएॅं जो किसी विषेष कार्य विभाग यथा- जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, Åर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग को विषिष्ट रूप में आवंटित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होंगी, उन योजनाओं के मामले में संबंधित प्रषासी विभाग की सहमति प्राप्त करने के पष्चात् ही योजना का कार्यान्वयन हेतु प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी । संबंधित प्रषासी विभागों को योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमति का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सहमति अथवा असहमति प्रदान करना अनिवार्य होगा । 7. कार्य को तभी स्वीकृत एवं कार्यान्वित कराया जायेगा जब संसद सदस्य द्वारा कार्यान्वयन पर सहमति दे दी गई हो एवं सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिष्चित हो गयी हो ।
9999.... परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजनाओं की स्वीकृति ।।।।—सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की प्रषासनिक एव तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे : (क) प्रषासनिक स्वीकृति(क) प्रषासनिक स्वीकृति(क) प्रषासनिक स्वीकृति(क) प्रषासनिक स्वीकृति :ःःः
| सक्षम पदाधिकारी | प्रशासनिक | स्वीकृति हेतु अधिसीमा |
| प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | प्रशासनिक | दो करोड़ से उपर |
| क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक |
| जिला योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | दस लाख से उपर पचास लाख तक |
| सहायक योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | दस लाख तक |
| सक्षम पदाधिकारी | तकनीकी | स्वीकृति हेतु अधिसीमा |
| मुख्य अभियंता | तकनीकी | दो करोड़ से उपर |
| अधीक्षण अभियंता | तकनीकी | पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक |
| कार्यपालक अभियंता | तकनीकी | दस लाख से उपर पचास लाख तक |
| सहायक अभियंता | तकनीकी | दस लाख तक |
योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा ।।।।—सांसद द्वारा योजनाओं की उपयोगिता/सार्थकता संबंधित 10101010.... योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा प्रतिवेदन के अवलोकन के पष्चात अंतिम रूप में चयनित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त योजना पर प्रषासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव की प्राप्ति से निम्न निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रदान की जाएगीः-
| प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी | प्रशासनिक/ तकनीकी | प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने हेतु निर्धारित समय सीमा |
| प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | प्रशासनिक | पन्द्रह कार्यकारी दिवस |
| क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | दस कार्यकारी दिवस |
| जिला योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | सात कार्यकारी दिवस |
| सहायक योजना पदाधिकारी | प्रशासनिक | पाँच कार्यकारी दिवस |
| मुख्य अभियंता | तकनीकी | पन्द्रह कार्यकारी दिवस |
| अधीक्षण अभियंता | तकनीकी | दस कार्यकारी दिवस |
| कार्यपालक अभियंता | तकनीकी | सात कार्यकारी दिवस |
| सहायक अभियंता | तकनीकी | पाँच कार्यकारी दिवस |
विकास योजना के दिषानिर्देष के अन्य शेष सभी उपबंध यथावत रहेंगे ।
12121212.... जिन अनुषंसित योजनाओं का कार्यादेष इस मार्गदर्षिका के अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व निर्गत हो गया है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में उपयुर्क्त प्रिØयाए¡ लागू नहीं होगी। अन्य योजनाओं के मामले में उपर्युक्त प्रक्रियाएॅं लागू होंगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय प्रकाष, प्रधान सचिव।
Annex-III FORMAT FOR RECOMMENDING ELIGIBLE WORKS BY MEMBER OF PARLIAMENT (The recommendation be given on the MP"s letter head)
Place: Date:
From, Name Member of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha) Address To, The District Authority (District Planning Officer)
Sub: Recommendation of work under MPLAD Scheme. Sir, I recommend that the following works may please be scrutinized and sanctioned, in the order of priority indicated below, from the MPLADS fund. The works in the Priority No....................and.......................... are meant for the development of areas inhabited by SCs/and STs population respectively.
| Priority No. | Name and Nature of work* | Location |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
* Please refer to Annex- IVE of the Guideline (The priority list can be increased if the MP recommends more works up to the entitlement).
2. The above works may please be got scrutinized and technical, financial and administrative sanction issued within 45 days of receipt of this letter. The sanctioned works should be completed quickly as per the provisions of the MPLADS Guidelines. I may please be kept informed of the sanction and the progress of the works implementation. If any of recommended work is found non eligible, and if the sanction is delayed beyond 45 days, reasons for the same may be intimated to me.
Yours faithfully,
(Signature of MP)
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अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।
(cid:18)बहार गजट, 40Ñ571+130-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
17 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbयाऔर सवMसाधारण सूचनाएं इbया)द।)द।)द।)द।
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सूचना
सं 89—मैं राहुल सुपुत्रा श्री राजू शर्मा, पिताम्बरा मंदिर कॉलोनी, गुलजारबाग, पटना-7 का निवासी हूँ, आज दिनांक 10 अगस्त 2011 एपफेडेविड नं 16782 द्वारा राहुल शर्मा के नाम से जाना जाउफँगा ।
राहुल।
——— अधीक्षक का कायअधीक्षक का कायअधीक्षक का कायअधीक्षक का कार्यालर्यालर्यालर्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ——— निविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचना सं॰ 13776—वर्ष 2011-2012 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ भर्त्ती मरीजों के व्यवहार में आने वाले गन्दे कपड़ों की धुलाई हेतु सेवा कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं॰ www.prdbihar.org तथा www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। स्थान :-पटना
दिनांक :- 29 नवम्बर 2011
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षकअधीक्षकअधीक्षकअधीक्षक।।।।
निविदा शर्त एवं कपड़ों की सूची : निविदा शर्त एवं कपड़ों की सूची : निविदा शर्त एवं कपड़ों की सूची : निविदा शर्त एवं कपड़ों की सूची : 1. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा।
2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। 3. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तनीकी निविदा में अंकित करना होगा। 4. निविदादाता का तकनीकी निविदा में सेवा कर में निबंधन एवं अद्यतन चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 5. निविदादाता को तकनीकी निविदा में जाति, चरित्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 6. आयकर में निबंधन एवं अद्यतन चुकता प्रमाण-पत्र। 7. क्रयसमिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 9. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित पर विचार नहीं किया जायेगा। 10. 10,000/- (दस हजार) रुपये का एन॰एस॰सी॰/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक के नाम प्रतिभूत कर संलग्न करना होगा।
11. स्वीकृत दर पर कपड़ों की धुलाई नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. किसी भी विभाग से धुलाई से संबंधित षिकायत प्राप्त होने पर अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा आर्थिक दण्ड दिया जायेगा, जिसकी राषि आपके विपत्र से कटौति कर ली जायेगी।
13. सरकारी संस्थानों में तीन वर्ष या उससे अधिक से कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 14. धोबी जाति को प्राथमिकता दी जायेगी। 15. निविदादाता किसी क्रिमिनल केष अथवा किसी सरकार या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आषय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा मे संलग्न करना होगा। सूचीसूचीसूचीसूची :ःःः (1) चादर18 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011 (2) गाउन/पैजामा कुर्ता/स्पेन (3) तकीया खोल (4) सभी प्रकार का सूती कपड़ा-छोटा या बड़ा (5) कम्बल (6) दरी (7) टेरी कोटेन कपड़ा (8) मच्छरदानी स्थान :-पटना
(ह॰) अस्पष्ट,
दिनांक :- 29 नवम्बर 2011
अधीक्षकअधीक्षकअधीक्षकअधीक्षक।।।।
अधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालय पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना ——— निविदा सूचननिविदा सूचननिविदा सूचननिविदा सूचनाााा सं॰ 13777—वर्ष 2011-2012 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ सभी एक्सरे इकाइयों में संचित होने वाले अव्यवहृत हाईपोफिक्सर एवं अनुपयोगी एक्सरे फिल्मों की बिक्री हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं॰ www.prdbihar.org एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
स्थान :-पटना
दिनांक :- 29 नवम्बर 2011
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षकअधीक्षकअधीक्षकअधीक्षक।।।।
निविदा शर्तनिविदा शर्तनिविदा शर्तनिविदा शर्त :ःःः 1. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा।
2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। 3. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तनीकी निविदा में अंकित करना होगा। 4. निविदादाता को तकनीकी निविदा में बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 5. निविदादाता का तकनीकी निविदा में आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 6. निविदादाता को आयकर से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित पर विचार नहीं किया जायगा। 8. निविदादाता को अव्यवहृत हाइपोकिक्सर के लिए प्रति गैलेन (4.5 लीटर) के दर से दर अंकित करना होगा। 9. यह दर एक वर्ष के लिए या अगली निविदा का दर अनुमोदन होने तक लागू रहेगा। 10. स्वीकृत दर पर सामान नहीं उठाने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची मे डाल दिया जायेगा।
11. क्रयसमिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 13. 2000/- (दो हजार) रुपये का एन॰एस॰सी॰/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक के नाम प्रतिभूत कर संलग्न करना होगा।
14. निविदादाता किसी क्रिमिनल केष अथवा किसी सरकार या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आषय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा मे संलग्न करना होगा। सूचीसूचीसूचीसूची :- 1. अव्यवहृत हाइपोकिक्सर प्रति गैलेन (4.5 लीटर) 2. अनुपयोगी एक्सरे फिल्म-प्रति किलो
स्थान :-पटना
दिनांक :- 29 नवम्बर 2011
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षकअधीक्षकअधीक्षकअधीक्षक।।।।
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अधीKक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु)ित।
(cid:18)बहार गजट, 40Ñ571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
19 (cid:18)बहार गजट, 21 )दस+बर 2011(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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Vigilance Department
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DECLARATION
The 8th December 2011
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-20/10-7183 Anu—WHEREAS, It is alleged that Shri Shyam Narayan Singh, S/o Late Sakaldeo Singh, Mine Inspector, Gaya, Present Address-L-75, A.P. Colony, P.S.-Rampur, Dist. - Gaya, Permanent Address - Vill. + P.O. - Kohra, Distt. - Arwal, while holding the post of Mine Inspector, Gaya and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. Case No.: 35/2011 dated.: 10th June 2011. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Shyam Narayan Singh, Mine Inspector, Gaya, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub- section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar, sd/-Illegible, Principal Secretary to Government.
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अधीKक, सिचवालय मुिणालय,