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=2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 &दस(बर 2011 बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 [Ñç∫ä∫ÑçCOU]OMNN⁄= बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक
प्रस्तावना-चूँकि बिहार में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशासन के और सुदृढ़ीकरण और प्रभावी बनाने हेतु और इन संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण के संवर्धन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा इन संस्थाओं में नवप्रवर्तन के लिए भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है, इसलिए अब, भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः -
1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरत प्रवृा होगा। 2. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-2 में संशोधन।- धारा -2 के खण्ड (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
" अध्यापक" से अभिप्रेत है केवल प्रधानाचार्य , आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य; परन्तु राज्य सरकार विशेषज्ञ निकाय की अनुशंसा पर किसी अन्य पद को अध्यापक के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।" 3. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा - 3 का संशोधन। - धारा 3 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित दो परन्तुक जोड़े जाएंगे :- "परन्तु और कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर नये विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है एवं वर्तमान विश्वविद्यालयों के क्षे़त्राधिकार में परिवर्तन कर सकती है;
परन्तु और भी कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जानेवाले किसी भी नए विश्वविद्यालय में, कुलाधिपति (चान्सलर) को छोड़कर , प्रथम कुलपति (वाइस चान्सलर) प्रथम अधिषद् (सीनेट) अभिषद् (सिन्डिकेट) एवं विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे।"
4. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-7 में संशोधन-धारा-7(10) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
"(10) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तिगण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किया जाए।"
5. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-8 में संशोधन। - धारा-8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः-
" धारा- 7 के क्रम सं0 4से 10 के अधीन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का स्थानान्तरण यदि विशेष आधार पर अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण की मांग करते हैं तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर कुलाधिपति (चान्सलर) के द्वारा किया जा सकेगा।"
6. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-9 में संशोधन।- धारा-9(3)(क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
"(क) कुलाधिपति (चान्सलर) ऐसे निरीक्षण या जाँच -पड़ताल के परिणाम का प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज सकेेगें जो कुलाधिपति के विचार से कुलपति (वाइस चान्सलर), अभिषद् (सिन्डिकेट)) एवं अधिषद् (सीनेट) सहित विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यार्थ संसूचित करेगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत ऐसे निदेश का अनुपालन करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा;
परन्तु यदि समीचीन जान पड़े ,राज्य सरकार अपने स्तर से विश्वविद्यालय के विाीय मामलों की जॉंच-पड़ताल करा सकती है।"
7. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-10 में संशोधन। - उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ः "(2) कुलपति की नियुक्ति सर्च कमिटी के चयन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।
सर्च कमिटी राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो तीन व्यक्तियों से कम एवं पांच व्यक्तियों से अधिक का नहीं होगा जिसमें से एक कुलाधिपति के द्वारा नामित होंगें, जो निम्न में से होंगे - (i) प्रधान सचिव /सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार। (ii) राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति। (iii) कुलाधिपति के द्वारा नामित एक व्यक्ति। (iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति। (v) सरकार के नामित व्यक्ति।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 &दस(बर 2011 (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक निदेशक।
(vii) देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति। सर्च कमिटी के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग सर्च कमिटी के सदस्य - संयोजक होंगे।
सर्च कमिटी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु 3 (तीन) उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करेगी। नामों को वर्णमाला क्रम में अनुशंसित किया जाएगा।"
8. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-34 में संशोधन । - इस धारा में, निम्नलिखित एक नई उप-धारा (ढ़) जोड़ी जाएगी :-
"(ढ़) अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी परिनियम, अध्यादेश,विनियम एवं नियमावली केवल तभी प्रभावी होंगें जब उन्हें राज्य सरकार के द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले किसी प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हो एवं ऐसे प्राधिकार के बनाये जाने तक राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी ।" 9. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-41 का प्रतिस्थापन। - धारा-41 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-
"41 विश्वविद्यालय सभी प्रस्तावित परिनियमों,अध्यादेशों ,विनियमों एवं नियमों के प्रारूपों की धारा 34 के अनुसार अनुमोदन हेतु प्राधिकार अथवा राज्य सरकार के समक्ष भेजेगा।
10. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-56 का संशोधन। - धारा-56(3) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :-
परन्तु राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विाीय मामलों की जॉच - पड़ताल करा सकेगी।
11. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-57 का संशोधन। - धारा-57 (2) के बाद निम्नलिखित एक नयी उप-धारा (3) जोड़ी जायेगी :-
"(3)इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में किसी पद का सृजन करने हेतु राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।"
12. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-60 का संशोधन। - धारा - 60 (5) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा :-
परन्तु अपेक्षा होने पर 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर शासी निकाय / प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 &दस(बर 2011 उद्देश्य एवं हेतु
देश में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार भी बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॅास इनरॉलमेंट रेसियो को दस से बढ़ा कर बीस या उससे उपर ले जाना चाहती है। यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रॅास इनरॉलमेंट रेसियो 12.4 के आसपास है । इस खाई को पाट कर आगे निकलने हेतु एवं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं नवाचार को बढ़ाने हेतु, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन में सार्थक सुधार लाने हेतु आवश्यक है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) के कतिपय प्रावधानों में यथा धारा 2,3,7,8,9,10,34,41 आदि में संशोधन किए जायें । प्रस्तावित संशोधन से कुलपति के चयन में और पारदर्शिता आ सकेगी एवं आवश्यक प्रशासनिक सुधार लाये जा सकेगें। इस हेतु विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।
(पी0 के0 शाही) भारसाधक सदस्य पटनाः दिनांकः 07.12.2011
गिरीश झा, प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 782-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in