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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=^ ÑÅÖâà=Ñç2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 'दस)बर 2011 पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011
[Ñç∫ä∫ÑçCOV]OMNN⁄ पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए विधेयक।
प्रस्तावनाः - चूँकि बिहार में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशासन के और सुदृढ़ीकरण और प्रभावी बनाने हेतु और इन संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण के संवर्धन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा इन संस्थाओं में नवप्रवर्तन के लिए भी पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है, इसलिए अब,
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम एंव आरंभ।- (i) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा।
(ii) यह तुरंत प्रवृा होगा। 2. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 2 में संशोधन । - धारा-2 का खण्ड (द) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः -
(द) "अध्यापक" से अभिप्रेत है केवल प्रधानाचार्य (प्रिसिंपल), आचार्य (प्रोफेसर), सह-आचार्य (एसोशिएट प्रोफेसर) एवं सहायक आचार्य (ऐसिसटैन्ट प्रोफेसर) ः-
परन्तु राज्य सरकार विशेषज्ञ निकाय की अनुशंसा पर किसी अन्य पद को अध्यापक के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।
3. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 8 का संशोधन । - धारा-8 की उप-धारा (10) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-
" (10) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है।"
4. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 10 में संशोधन । - इस धारा की उप-धारा (3) का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-
"(क) कुलाधिपति या कुलपति ऐसे निरीक्षण या जांच-पड़ताल के परिणामों को राज्य सरकार के पास भेज सकेंगें जो अभिषद् एवं विद्वत परिषद् अथवा कुलपति को अपना विचार संसूचित करेगी ।
परन्तु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के विाीय मामलों की जाँच-पड़ताल करा सकती हैै ।"
5. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 11 में संशोधन । - धारा 11 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी : -
" कुलपति की नियुक्ति सर्च कमिटी के चयन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।
सर्च कमिटी राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो तीन व्यक्तियों से कम एवं पाँच व्यक्तियों से अधिक का नहीं होगा, जिसमें से एक कुलाधिपति के द्वारा नामित होंगें जो निम्न में से होंगें -
(i) प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार। (ii) राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति। (iii) कुलाधिपति के द्वारा नामित एक व्यक्ति। (iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नामित एक व्यक्ति। (v) राज्य सरकार का नामित व्यक्ति। (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक निदेशक। (vii) देश के किसी भी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति। सर्च कमिटी के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे । प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग सर्च कमिटी के सदस्य-संयोजक होंगें । सर्च कमिटी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करेगी। नामों को वर्णमाला क्रम में अनुशंसित किया जाएगा।"
6. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 34 में संशोधन । - इस धारा में निम्नलिखित नई उप-धारा (झ) जोड़ी जाएगी। " (झ) अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी परिनियम, अध्यादेश, विनियम एवं नियम केवल तभी प्रभावित होंगे जब उन्हें राज्य सरकार के द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले किसी प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हो एवं ऐसे प्राधिकार के बनाये जाने तक राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। "3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 'दस)बर 2011 7. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा - 41 का प्रतिस्थापन । - धारा-41 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी : -
" 41 विश्वविद्यालय धारा - 34 के अनुसार प्रस्तावित सभी परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के प्रारूपों को अनुमोदन हेतु प्राधिकार अथवा राज्य सरकार के समक्ष भेजेगा।"
उद्देश्य एवं हेतु
देश में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार भी बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॅास इनरॉलमेंट रेसियो को दस से बढ़ा कर बीस या उससे उपर ले जाना चाहती है। यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रॅास इनरॉलमेंट रेसियो 12.4 के आसपास है । इस खाई को पाट कर आगे निकलने हेतु एवं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं नवाचार को बढ़ाने हेतु , साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन में सार्थक सुधार लाने हेतु आवश्यक है कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम ,1976 (बिहार अधिनियम 24,1976) के कतिपय प्रावधानों यथा धारा-2,8,10,11,34 आदि में संशोधन किए जायें । प्रस्तावित संशोधन से कुलपति के चयन में और पारदर्शिता आ सकेगी एवं आवश्यक प्रशासनिक सुधार लाये जा सकेगें। इस हेतु विधेयक को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।
(पी0 के0 शाही) भारसाधक सदस्य। iVuk% fnukad% 07-12-2011
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 786-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in