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2001-2002, 2002-2003, ,oa 2003-2004) विधेयक, 2011
[कृप्रक्तकृप्रब्च्त्,व्डछछ
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1999-2000, 2000- 2001, 2001-2002, 2002-2003, ,oa 2003-2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य में बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित होः- 1. संक्षिप्त नाम - यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 1999-2000, 2000-2001, 2001- 2002, 2002-2003 ,oa 2003-2004) विधेयक, 2011 कहा जा सकेगा ।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, ,oa 2003-2004 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 1962237345, 7123379636, 4912436659, 101532626, 37011181247 रूपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि जोे कुल मिलाकर 51110767513रूपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 ,oa 2003-2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।
3. विनियोग ।-इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, ,oa 2003-2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा ।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 &दस(बर 2011 अनुसूची (देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1999-2000 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| अनुदान संख्या | विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व / पूंजी | बिहार विधान-सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13 | ब्याज संदाय | राजस्व | - | 1734977 | 1734977 |
| 2 | 14 | ऋण की वापसी अदायगी | पूंजी | - | 1328509378 | 1328509378 |
| 3 | 50 | लघु सिंचाई विभाग | राजस्व | - | 441 | 441 |
| 4 | 10 | उर्जा विभाग | पूंजी | 631992549 | - | 631992549 |
| कुल | 631992549 | 1330244796 | 1962237345 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 2000-2001 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| अनुदान संख्या | विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूंजी | बिहार विधान-सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | - | 721936 | 721936 |
| 2 | 13 | ब्याज संदाय | राजस्व | - | 3472758245 | 3472758245 |
| 3 | 15 | पेंशन | राजस्व | 3649699763 | - | 3649699763 |
| 4 | 32 | विधान मंडल | राजस्व | - | 199692 | 199692 |
| कुल | 3649699763 | 3473679873 | 7123379636 | |||
| 1 | 15 | पेंशन | राजस्व | - | 4912436659 | 4912436659 |
| कुल | 4912436659 | 4912436659 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 2002-2003 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| अनुदान संख्या | विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूंजी | बिहार विधान-सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15 | पेंशन | राजस्व | 96816626 | - | 96816626 |
| 2 | 47 | परिवहन विभाग | पूंजी | 4716000 | - | 4716000 |
| कुल | 101532626 | 101532626 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 2003-2004 | अधिकाई व्यय की रकम | |||||
| अनुदान संख्या | विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व / पूंजी | बिहार विधान-सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 14 | ऋण की वापसी अदायगी | पूंजी | - | 22295538725 | 22295538725 |
| 2 | 15 | पेंशन | राजस्व | 599977598 | - | 599977598 |
| 3 | 15 | पेश्ांन | राजस्व | - | 16308329 | 16308329 |
| 4 | 32 | विधान मंडल | राजस्व | - | 104248 | 104248 |
| 5 | 10 | उर्जा विभाग | पूंजी | 14099252347 | - | 14099252347 |
| कुल | 14699229945 | 22311951302 | 37011181247 | |||
| महायोग | 23994891542 | 27115875971 | 51110767513 |
उद्वेश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002- 2003, ,oa 2003-2004 में विधान मंडल से स्वीकृत राशि से अपरिहार्य कारणों से किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 476 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, ,oa 2003-2004 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 1962237345, 7123379636, 4912436659, 101532626, 37011181247 रूपये अर्थात कुल 51110767513 रूपये की राशि का शोधन और विनियोग विधान मंडल से इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(सुशील कुमार मोदी) भारसाधक सदस्य iVuk% fnukad% 9 fnlEcj] 2011
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———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु&ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 788-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in