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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 1 1 1 1 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 794794794794) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,,
टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 22222222 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर 2020202011111111 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ------ अधिसूचनाएं 4 नवम्बर 2011
7, दिनांक 22 दिसमबर 2011—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और जी0 एस0 आर0 7, दिनांक 22 दिसमबर 2011 े प्रकाशित आदेश का0 सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) क आ0 संख्या 2227(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 रत सरकार की पूर्व सहमति (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्र राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा आ से बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा आ निर्बंधन) हटाना आदेश 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त दों और पदों को वस्तु अर्थात् खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए दों और पदों को वस्तु अर्थात् खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।
2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354
ासूचना ज्ञापांक 2354, दिनांक 15 जुलाई 2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र 2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र ेल एवं खाद्य तेलहन' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'खाद्य त एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी 30 सितम्बर, 2012 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा । भी 30 सितम्बर, 2012 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।
2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2596, दिनांक 13 अप्रील 2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2596 सितम्बर, 2012 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । सितम्बर, 2012 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 (दस*बर 2011 The 4th November 2011 G.S.R. 7, dated 22nd December 2011—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No. 2227(E), Dated 27th September, 2011 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Edible Oil and Edible Oilseed for a further period upto 30th September, 2012 from the date of commencement of this order.
2. The deletion of Edible Oil and Edible Oilseed from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 2354, dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance upto 30th September, 2012.
3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 2596 dated 13th April 2011 is extended upto 30th September, 2012.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force at once.