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8, दिनांक 22 दिसम्बर 2011—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक जी0 एस0 आर0 8, दिनांक 22 दिसम्बर 2011 े प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) क 2227(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का ) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 रत सरकार की पूर्व सहमति से अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रय बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त ों और पदों को वस्तु अर्थात् दाल को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा । शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् दाल को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा । ों और पदों को वस्तु अर्थात् दाल को 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।
2010 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6970, दिनांक 06 दिसम्बर 2010 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 6970 सितम्बर, 2012 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । सितम्बर, 2012 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 3. दाल के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति
व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे । आदेश 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे ।
4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।
तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।
[सं0 प्र04/आ-01/09(खंड
प्र04/आ-01/09(खंड-II)—8970]
राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण चन्द्र झा, कृष्ण चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव
The 4th November 2011
2(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 (दस*बर 2011 Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Pulses for a further period up to 30th September, 2012, from the date of commencement of this order.
2. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 6970, dated 6th December 2010 is extended upto 30th September, 2012.
3. The provisions of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) order 1984 shall remain applicable in respect of wholesale and Retail dealer of Pulses.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force at once.
[No. Pra/04-aa-01/09 (Part-II)—8970] By order of the Governor of Bihar, KRISHNA CHANDRA JHA, Additional Secretary to the Government.
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 795-571+200-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in