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सं0 टी1/स्था(2)नि0-35/2010-2657—माननीय उच्च न्यायालय,बिहार, पटना में दायर माननीय उच्च न्यायालय,बिहार, पटना में दायर सं0 टी1/स्था(2)नि0-35/2010 10203/2010 में दिनांक 21 जून 2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में विज्ञापन देश के आलोक में विज्ञापन सी0डबलू0जे0सी0 संख्या 10203/2010 में दिनांक 21 जून दिनांक 28 जून 2011 द्वारा संख्या 2307 के क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-1004/आ0, दिनांक 28 जून 2011 द्वारा ांसित उम्मीदवार श्री शंभु कुमार सिंह, पिता-स्व0 छेदी प्रसाद सिंह, ाक पद हेतु चयनित एवं अनुशंसित उम्मीदवार श्री शंभु कुमार सिंह, पिता-स्व0 छेदी प्रसाद सिंह, व्यवसायिक अनुदेशक पद हेतु चयनित एवं अनु व्यवसाय टर्नर, कोटि अनुसूचित जनजाति, जन्मतिथि 02 फरवरी 1981, अनुक्रमांक-06290, पता-ग्राम-मुरली, 6290, पता-ग्राम-मुरली, व्यवसाय टर्नर, कोटि अनुसूचित जनजाति, जन्मतिथि राज्य के अधीनस्थ पो0-भवानीपुर, भाया- नवगछिया, थाना-गोपालपुर, जिला-भागलपुर, पिन-853204 को राज्य के अधीनस्थ पो0-भवानीपुर, भाया- नवगछिया, थाना-गोपालपुर, जिला-भागलपुर, पिन-853204 को 9300-34800 रुपये, ग्रेड पे ंस्थानों में रिक्त व्यवसाय अनुदेशक के पद के विरुद्ध वेतन बैण्ड 9300-34800 रुपये, ग्रेड पे औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त व्यवसाय अनुदे समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से 4200 रुपये तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत देय भत्तों के साथ उनके योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है ।
2. इनका मुख्यालय (वत्र्तमान पदस्थापन स्थल) निदेष्
इनका मुख्यालय (वत्र्तमान पदस्थापन स्थल) निदेषालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष),
ाक्षण पक्ष), बिहार, पटना का कार्यालय होगा ।
3. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है आ ैर इसे किसी भी समय बिना कारण बतायें /प्रक्रिया अपनाकर यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना कारण बतायें /प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है । नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है ।
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता/जाति /अनुभव एवं अन्य प्रमाण-पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता/जाति/अनुभव एवं अन्य प्रमाण-पत्रों अथवा चरित्र में कोई गड़बड़ी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी /अनुश्
े जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी /अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।
वा समाप्त कर दी जाएगी । योगदान के समय उम्मीदवार के अपने शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने की पुष्टि हेतु 5. योगदान के समय उम्मीदवार के अपने शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने की पुष्टि हेतु योगदान के समय उम्मीदवार के अपने शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने की पुष्टि हेतु असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा । असैनिक चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
की स्थिति में नहीं लिये/दिये ार को विवाह में दहेज-तिलक नहीं लेने-देने अथवा विवाहित होने की स्थिति में नहीं लिये/दिये का घोषणा-पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
6. उम्मीदवार को विवाह में दहेज-तिलक नहीं पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा ।
7. नियुक्ति/पदस्थापन आदे 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 (दस*बर 2011 8. उम्मीदवार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत विहित-प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा । 9. उम्मीदवार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी अपराधिक मामले में संलिप्त /नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय द्वारा सजा नहीं मिली है ।
10. उम्मीदवार यदि पूर्व में किसी सरकारी विभाग /कार्यालय में कार्यरत होंं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति, विरमण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर योगदान पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में उनके पूर्व में की गई सेवा की गणना संबंधी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. उम्मीदवार को स्वलिखित शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी/निजी नौकरी/नियोजन में वत्र्तमान में नहीं है।
12. उम्मीदवार को योगदान के समय मैट्रिक (दसवीं पास), आई0टी0आई0/डिप्लोमा/डिग्री का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम पदाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (क्रिमीलेयर में नहीं होने सहित ) एवं अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एक फ्लैट फाईल में मुख्यालय में उप-निदेशक प्रशिक्षण/स्थापना प्रभारी के पटल पर समर्पित करना होगा ताकि प्रमाण-पत्रों की जॉंच संबंधित संस्थान से मुख्यालय द्वारा कराई जा सके । 13. उम्मीदवार के चरित्र की जॉंच /किसी अपराधिक मामले में सजायाफ्त नहीं होने की जॉंच के निमित्त संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस प्रतिवेदन /चरित्र प्रतिवेदन की मांग मुख्यालय द्वारा की जाएगी । 14. उम्मीदवार के जाति प्रमाण-पत्र की जॉंच हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रमाण-पत्र की छाया प्रति के साथ संपुष्टि हेतु भेजा जाएगा ।
15. आवेदक की आपसी वरीयता कालान्तर में नियमानुसार की जाएगी । 16. नव-नियुक्त व्यवसायिक अनुदेशक पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2469, दिनांक 17 नवम्बर 2005) प्रभावी /लागू होगा ।
17. उम्मीदवार को प्रथम योगदान/पदस्थापन स्थल पर योगदान देने के लिये कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।
18. नव-नियुक्त व्यवसायिक अनुदेशक का मुख्यालय में दो प्रतियों में सेवापुस्त खोला जाएगा। नियुक्ति पत्र के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भविष्य में संबंधित पदस्थापन कार्यालय प्रधान (प्राचार्य औ0 प्र0 संस्थान) को भेजी जाएगी ।
19. पदस्थापन स्थल पर योगदान लेने वाले पदाधिकारी /प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान नियुक्ति पत्र की सत्यता निर्गत नियुक्ति-पत्र के फोटोग्राफ एवं नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गई सेवापुस्त से सुनिश्चित करेंगे । योगदान स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी /प्राचार्य प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर योगदान तीन माह के लिये औपबंधिक रुप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्ति कत्र्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव-नियुक्त कर्मियों /व्यवसायिक अनुदेशकों की वेतन निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक कि संपुष्टि नहीं हो जाती है ।
20. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01 अप्रील 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश, उपेन्द्र कुमार, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण।
———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 796-571+100-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in