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अधिसूचनाएं
22 दिसम्बर 2011
/2011/लेज-235—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित सं॰ एल0जी0-1-31/2011/लेज- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित
2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक
द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 (दस*बर 2011 [बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम 22220000, , , , 2011201120112011]
fcgkj vkdfLedrk fuf/k ¼la'kks/ku½ अधिनियम, 2011
izLrkoukA& बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
चूँकि, राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना को देखते हुए राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर करना पड़ सकता था इसलिए बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम 14, 2011) के द्वारा आकस्मिकता निधि का कार्य अस्थायी रूप से बढ़ाकर 30 मार्च 2012 तक 1000 (एक हजार) करोड़ रूपये अस्थायी रूप से किया गया था। उपरोक्त सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के अलावे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जानी है। इसलिए अब, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा। (2) यह 01 अप्रील 2011 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन। - बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा-4 का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर 30 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, होगा कि शब्द 'एक हजार करोड़' शब्द ''एक हजार एक सौ पचास करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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22 दिसम्बर 2011
सं॰ एल॰जी॰-1-31/2011/236/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
[Bihar Act 20,2011] THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2011 AN ACT TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950) PREAMBLE.—WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level was likely to adversely affect the agriculture and drinking water situation on the one hand and there was every possibility of flood in some areas of the State on the other, for which relief and rehabilitation measures might have been required to be undertaken on an emergent and massive scale, the size of the contingency fund was increased by Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011 [Bihar Act 14, 2011] to Rs.1000 (One thousand) Crore;
3(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 (दस*बर 2011 AND, WHEREAS, apart from all the above, to ensure remunerative price, to farmers, of their produce, paddy has to be procured through the PACS.
NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows:-
1. Short title and commencement.—(1) This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011
(2) It shall come into force from 1st April 2011.
2. Amendment of section-4 of Bihar Act 19 of 1950.— For the proviso to section-4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950) shall be substituted by the following :-
"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011 and ending on 30th day of March 2012 this section shall have effect subject to the modification that the words ''Rupees One thousand crore'' shall be substituted by the words ''Rupees One thousand One hundred and Fifty crore''.
By Order of the Governor of Bihar, OM PRAKASH SINHA, Joint Secretary to Government.
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 798-571+400-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in