Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2011

Published 29 December 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-12-29.815
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:28)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 8888 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 888811115555) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,,

टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार,,,, 22229999 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर 2020202011111111 ty lalk/ku foHkkx ———

vf/klwpuk

3 uoEcj 2011

सं॰ 22/नि0सि0(जम0)-12-01/2005/1344

22/नि0सि0(जम0)-12-01/2005/1344—श्री विपिन बिहारी सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री विपिन बिहारी सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम (झारखण्ड) जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा बरती खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम (झारखण्ड) जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा बरती खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम (झारखण्ड) जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थे तब उनके द्वारा बरती गयी अनियमिता की जॅाच अधीक्षण अभियन्ता खरकई बांध अंचल ईचा चालियामा की अध्यक्षता में गठित जॅाच गयी अनियमिता की जॅाच अधीक्षण अभियन्ता, खरकई बांध अंचल ईचा चालियामा की अध्यक्षता में गठित जॅाच समिति से जॅाच करायी गयी। इस बीच श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य समिति से जॅाच करायी गयी। इस बीच श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य समिति से जॅाच करायी गयी। इस बीच श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य फरवरी 2005, 655 आवंटित हो जाने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 157, दिनांक 26 फरवरी 20 आवंटित हो जाने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 157 05 द्वारा संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति जल संसाधन 05 एवं 2571 दिनांक 22 जून 2005 द्वारा संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति जल संसाधन दिनांक 14 फरवरी 2005 एवं 2571 दिनांक 22 विभाग, बिहार को प्राप्त करायी गयी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री सहाय जब झारखण्ड राज्य के अधीन खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम में सहायक पाया गया कि श्री सहाय जब झारखण्ड राज्य के अधीन खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम में सहायक अभियन्ता के पद पर पदस्थापित थे तब उनके द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, सरकारी आवास अभियन्ता के पद पर पदस्थापित थे तब उनके द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, सरकारी आवास अभियन्ता के पद पर पदस्थापित थे तब उनके द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, सरकारी आवास ण एवं न्यायालीय कार्यो में उपलब्ध रहते हुए सरकारी आवास में नहीं रहने एवं मकान भाड़ा की मांग करने, अंकेक्षण एवं न्यायालीय कार्यो म उपलब्ध रहते हुए सरकारी आवास में नहीं रहने एवं मकान भाड़ा की मांग करने, अंकेक्ष अभिरुचि नहीं लेने, अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने चि नहीं लेने, अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने चि नहीं लेने, अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने स्वेच्छापूर्वक क्षतिपूर्ति अवकाश लेने से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित स्वेच्छापूर्वक क्षतिपूर्ति अवकाश लेने से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित स्वेच्छापूर्वक क्षतिपूर्ति अवकाश लेने से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए प्रपत्र-''क'' में आरोप गठि 06 द्वारा बिहार सरकारी आरोपों के लिए प्रपत्र-''क'' में आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक 634, दिनांक 20 जून 2006 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 19 के तहत श्री सहाय, सहायक अभियन्ता से सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 19 के तहत श्री सहाय, सहायक अभियन्ता से सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 19 के तहत श्री सहाय, सहायक अभियन्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया।

साथ ही अन्य आरोपों से संबंधित जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1900, दिनांक 12

दिनांक 12 मई 2005 साथ ही अन्य आरोपों से संबंधित जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1900 अपने उच्चाधिकारियों पर झूठे आरोप द्वारा प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री सहाय, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अपने उच्चाधिकारियों पर झूठे आरोप द्वारा प्राप्त अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री लगाने एवं आयुक्त जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से सिधे पत्राचार करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों लगाने एवं आयुक्त जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से सिधे पत्राचार करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों लगाने एवं आयुक्त जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से सिधे पत्राचार करने से संबंधित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों 06 द्वारा बिहार सरकारी सेवक ठित कर विभागीय पत्रांक 823, दिनांक 11 अगस्त 2006 द्वारा बिहार सरकारी सेवक के लिए प्रपत्र-''क'' में आरोप गठित कर विभागीय पत्रां (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया। (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 (दस*बर 2011 उक्त दोनों आरोप पत्रों के प्रसंग में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा संबधित अभिलेखों की मांग की गई। श्री सहाय द्वारा मांगी गई अभिलेख, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, कार्यालय से संबंधित होने के कारण जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम (झारखण्ड) से श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा याचित अभिलेख उन्हें प्राप्त कराने का अनुरोध किया गया तथा उसकी प्रतिलिपि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दी गई। कई स्मारों के उपरान्त कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर के ज्ञापांक 62, दिनांक 28 फरवरी 2008 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सहाय, सहायक अभियन्ता को संबंधित अभिलेख की छाया प्रति प्राप्त करा दिया गया हैं

श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा कई स्मारों के उपरान्त उक्त वर्णित दोनों स्पष्टीकरण का जबाब, कई खण्डों में एक-एक आरोप करके प्राप्त कराया गया।

श्री सहाय सहायक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये।

(1) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा मुख्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना।

(2) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार कर्णाकिंत आवास में न रहते, आवास भाड़ा भत्ता की नाजायज मांग करना।

(3) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा अधिनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियेां को गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, यह आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया।

(4) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा सरकारी नियमों के विपरित उच्चाधिकारियों से अपने नियंत्री पदाधिकारी के विरुद्ध अन्तर्गल आरोप लगाते हुए सिधे पत्राचार करना।

उक्त वर्णित आरोप निम्न कारणों से प्रमाणित पाया गया।

(1) श्री सहाय सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त वर्णित आरोप सं0 1 के लिए जबाब नहीं दिया गया है लेकिन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर के पत्रांक 725 दिनांक 15 दिसम्बर 1999, 31 दिनांक 20 जनवरी 1999, 195 दिनांक 6 मई 2000, 237 दिनांक 19 जुलाई 2001, 247 दिनांक 23 जुलाई 2001 इत्यादि कई पत्रों द्वारा श्री सहाय, सहायक अभियन्ता के अनुपस्थित रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया हैं कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा उनके अनुपस्थित रहने से संबंधित कई साक्ष्य भी संलग्न किये है जिससे उनके मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की पृष्टि होती है।

(2) उक्त वर्णित आरोप सं0 2 के संबंध में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त कराये गये स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनके लिए कर्णाकिंत सरकारी आवास में वे नहीं रहते थे जबकि उक्त आवास रहने योग्य था क्योंकि श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उक्त आवास के दो कमरों में श्री पाण्डेय, कनीय अभियन्ता एवं श्री सिंह रहते थें।

(3) उक्त वर्णित आरोप सं0 3 के संबंध में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा प्राप्त कराये गये स्पष्टीकरण में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यपालक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय नियमों के विपरित मानमाने ठंग से कार्य करना, अधिनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से दबाव देकर गलत कार्य करवाने आदि आरोप लगाया गया है समीक्षा में पाया गया कि इसके लिए श्री सहाय भी अांशिक रूप से दोषी है।

(4) उक्त वर्णित आरोप सं0 4 के संबंध में श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उनके वेतनादि काटकर तंग किये जाने की जानकारी अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को दिये जाने के बावजूद कोई कारवाई नहीं होने के फलस्वरूप उनके द्वारा सिधे उच्चाधिकारी को पत्र लिखा गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सहाय, सहायक अभियन्ता द्वारा सिधे पत्राचार की गई कारवाई नियमानुकूल नहीं हैं

समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री विपिन बिहारी सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम (झारखण्ड) सम्प्रति सहायक अभियन्ता, उत्तर कोयल बराज प्रमण्डल, मोहम्मदगंज पलामू (झारखण्ड) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के अधीन) आई0 डी0 कोड 3555 को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

(1) निन्दन वर्ष 2001-02 (2) तीन वेतन-वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 3

(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 (दस*बर 2011 उक्त वर्णित स्थिति में श्री विपिन बिहारी सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर, प0 सिहंभूम सम्प्रति उत्तर कोयल बराज प्रमण्डल, मोहम्मदगंज पलामू (झारखण्ड) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के अधीन) आई0डी0कोड 3555 को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है।

(1) निन्दन वर्ष 2001-02 (2) तीन वेतन-वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

mDr vkns'k Jh lgk;] lgk;d vfHk;Urk dks lalwfpr fd;k tkrk gSA

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव ।

————

अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 815-571+10-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-12-29.815/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-12-29.815.