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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2011

Published 29 December 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-12-29.822
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 888822222222) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,,

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30 uoEcj 2011

सं॰ 22/नि0सि0(जम0)-12-12/2005/1477

06 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

22/नि0सि0(जम0)-12-12/2005/1477—श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ाापन अवधि में निविदा सूचना खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर सम्प्रति सेवा-निवृत के विरूद्व उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में निविदा सूचना खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर सम्प्रति सेवा सं0 01/2003-04 को बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए हुए तोड़कर निविदा निकालने, इसके बिक्री 01/2003-04 को बिना सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए हुए तोड़कर निविदा निकालने, इसके बिक्री हेतु अंचल कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय नहीं भेजे जाने, सरकारी आवास में रहते हुए निर्धारित मकान हेतु अंचल कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय नहीं भेजे जाने, सरकारी आवास में रहते हुए निर्धारित मकान हेतु अंचल कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय नहीं भेजे जाने, सरकारी आवास में रहते हुए निर्धारित मकान भाड़ा की कटौती नहीं करने एवं उनके मुख्यालय में दैनिक विश्राम आवास भत्ता के रूप में 3,867/- (तीन हजार भाड़ा की कटौती नहीं करने एवं उनके मुख्यालय में दैनिक विश्राम आवास भत्ता के रूप में 3,867/- (तीन हजार भाड़ा की कटौती नहीं करने एवं उनके मुख्यालय में दैनिक विश्राम आवास भत्ता के रूप में 3,867/- (तीन हजार आठ सौ सरसठ रूपये मात्र)े एवं मकान भाड़ा के रूप में 6,696/- (छः हजार छः सौ छयानवे रूपये मात्र) अधिक त्र)े एवं मकान भाड़ा के रूप में 6,696/- (छः हजार छः सौ छयानवे रूपये मात्र) अधिक त्र)े एवं मकान भाड़ा के रूप में 6,696/- (छः हजार छः सौ छयानवे रूपये मात्र) अधिक राषि प्राप्त करने से संबंधित आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं राषि प्राप्त करने से संबंधित आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं राषि प्राप्त करने से संबंधित आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 07 एवं 744 दिनांक अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय पत्रांक 998, दिनांक 24 अकतूबर 2007 एवं 744 दिनांक अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय पत्रांक 998 15 जुलाई 2006 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त उक्त वर्णित आरोप सितम्बर 2008 द्वारा प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 753, दिनांक 5 सितम्बर 20 प्रमाणित पाए गये। उक्त प्रमाणित आरोपो निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

''निन्दन'' वर्ष 2003-04 पॅाच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 10,563/-रूपये (दस हजार पॅाच सौ तिरसठ रूपये मात्र)

1. ''निन्दन'' वर्ष 2003-04 2. पॅाच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। 3. 10,563/-रूपये (दस हजार पॅाच सौ तिरसठ रूपये मात्र) ाननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 उक्त दण्डादेष के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 उक्त दण्डादेष के विरूद्व श्री चौधरी द्वारा म ं दिनांक 9 अगस्त 2011 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय 11 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय निर्णय 8711/09 दायर किया गया जिसमें दिनांक 9 08 के तीन दण्डों में से निम्नांकित दो दण्डों को पारित करते हुए उक्त वर्णित दण्डादेष दिनांक 5 सितम्बर 2008 के तीन दण्डों में से निम्नांकित दो दण्डों को पारित करते हुए उक्त वर्णित दण्डादेष दिनांक 5 निरस्त कर दिया गया।1. ''निन्दन'' वर्ष 2003-04 2. पॅाच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। ये की वसूली को बरकरार रखा किन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीसरा दण्ड 10,563/- रूपये की वसूली को बरकरार रखा ''निन्दन'' वर्ष 2003-04 पॅाच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। लेकिन माननीय उच्च न्य गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 'दस)बर 2011 उक्त वर्णित याचिका सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त वर्णित याचिका में पारित न्याय निण्र्याय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 8711/09 में दिनांक 9 अगस्त 2011 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, खरकई नहर प्रमण्डल राजनगर सम्प्रति सेवा-निवृत को विभागीय अधिसूचना सं0 753, दिनांक 5 सितम्बर 2008 द्वारा संसूचित तीन दण्डों में से निम्नांकित मात्र दो दण्डों को निरस्त किया जाता है।

1. ''निन्दन'' वर्ष 2003-04 2. पॅाच वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

परन्तु तीसरा दण्ड 10,563/-रूपये (दस हजार पॅाच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की वसूली को यथावत रखा जाता है।

उक्त आदेष श्री चौधरी सेवा-निवृत अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत झा, सरकार के उप-सचिव ।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु'ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 822-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-12-29.822/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-12-29.822.