िनबंधन सं(cid:30)या पी0ट80-40 िनबंधन सं(cid:30)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 29292929 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर 2020202011111111 जल संसाधन विभाग ------ अधिसूचना 8 दिसम्बर 2011
सं0 22/नि0सि0(भाग0)-9-20/2011/
22/नि0सि0(भाग0)-9-20/2011/1509—श्री राकेश कुमार गुप्ता, आई0डी0-3971, तत्कालीन अवर ा कुमार गुप्ता, आई0डी0-3971, तत्कालीन अवर ाना कांड सं0 15/2009, प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई अवर प्रमण्डल, तारापुर को संग्रामपुर थाना कांड सं0 प्रमण्डल पदाधिकारी (सहायक अभियन्ता), सिंचाई अवर प्रमण्डल, तारापुर को संग्रामपुर थ योगदान प्रतिवेदन, दिनांक 22 09 के मामले में हिरासत से बाहर आने एवं उनके द्वारा दिये गये योगदान प्रतिवेदन, दिनांक 22 दिनांक 2 फरवरी 2009 के मामले में हिरासत से 11 के सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सितम्बर 2011 के सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 11 के सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3) (क) में निहित प्रावधान के तहत निलंबन से मुक्त कर उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त नियम-9 (3) (क) में निहित प्रावधान के तहत निलंबन से मुक्त कर उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त नियम-9 (3) (क) में निहित प्रावधान के तहत निलंबन से मुक्त कर उनके योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9 (3) (2) के आलोक में नियम- 9 (1) (क) (ख) एवं (ग) के तहत पुनः निलंबित कर के नियम-9 (3) (2) के आलोक में नियम- 9 (1) (क) (ख) एवं (ग) के तहत पुनः निलंबित कर के नियम-9 (3) (2) के आलोक में नियम- 9 (1) (क) (ख) एवं (ग) के तहत पुनः निलंबित कर प श्री गुप्ता को पुनः दिनांक 22 विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री गुप्ता को पुनः दिनांक 22 विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के फलस्वरू सितम्बर 2011 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2011 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है। प्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, (2) निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, (2) निलंबन अवधि में श्री गु
औरंगाबाद निर्धारित किया जाता है।
(3) श्री गुप्ता को निलंबन अवधि के लिये नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (3) श्री गुप्ता को निलंबन अवधि के लिये नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। (5) श्री गुप्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत (5) श्री गुप्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (5) श्री गुप्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005
विभागीय कार्यवाही का संकल्प आरोप पत्र, प्रपत्र-''क'' के साथ अलग से निर्गत किया जा रहा है। विभागीय कार्यवाही का संकल्प आरोप पत्र, प्रपत्र-''क'' के साथ अलग से निर्गत किया जा रहा है। विभागीय कार्यवाही का संकल्प आरोप पत्र, प्रपत्र-''क'' के साथ अलग से निर्गत किया जा रहा है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् भरत झा, भरत झा, सरकार के उप-सचिव । सरकार के उप-
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 827-571+10-ड80ट80पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: