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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 December 2011

Published 29 December 2011

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2011-12-29.836
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 836836836836) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,,

टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 29292929 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर 2020202011111111 जल संसाधन विभाग ------ अधिसूचना 28 दिसम्बर 2011

सं0 22/नि0सि0(जम0)-12-10102/94/

22/नि0सि0(जम0)-12-10102/94/1617—श्री हसन मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, बराज श्री हसन मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, बराज अंचल, गालुडिह सम्प्रति सेवा-निवृत को गालूडिह बराज के सेकेन्ड स्टेज कंक्रीटिंग कार्य में की गयी अनयमितताओं निवृत को गालूडिह बराज के सेकेन्ड स्टेज कंक्रीटिंग कार्य में की गयी अनयमितताओं निवृत को गालूडिह बराज के सेकेन्ड स्टेज कंक्रीटिंग कार्य में की गयी अनयमितताओं नियमावली के नियम-55''ए'' के तहत मुख्य के लिए बिहार सिवल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के लिए बिहार सिवल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55''ए'' के तहत मुख्य 92 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अभियन्ता, गालूडिह कम्पलेक्स, आदित्यपुर के पत्रांक 988, दिनांक 29.4.92 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अभियन्ता, गालूडिह कम्पलेक्स, आदित्यपुर के पत्रांक 988 92 द्वारा श्री मजीद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री मजीद से प्राप्त स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक 899, दिनांक 19.6.92 द्वारा श्री मजीद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री मजीद से प्राप्त स्पष्टीकरण 92 द्वारा श्री मजीद से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री मजीद से प्राप्त स्पष्टीकरण गयी। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गये। की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गये। ा को अधूरे कार्य के बावजूद मेसर्स अरविन्द टेक्नों को लौटा चालीस लाख रूपये का जमानत की राशि को अधूरे कार्य के बावजूद मेसर्स अरविन्द टेक्नों को लौटा (1) चालीस लाख रूपये का जमानत की राि

दी गयी।

) वर्क कम्प्लीसन का जो गलत प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिया गया, उसकी सहमति देना। (2) वर्क कम्प्लीसन का जो गलत प्रमाण- पत्र कार्यपालक अभियन्ता द्वारा दिया गया, उसकी सहमति देना। णित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति णित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मजीद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ा सं0 88-सह-पठित ज्ञापांक ान नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत विभागीय आदेश सं0 88-सह-

सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के ि 218, दिनांक 15.1.98 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

98 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

(1) 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) पेंशन पर रोक। (1) 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) पें उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय

चात मो0 मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0 पी0 ए0 सं0

ान पर रोक से संबंधित दण्डादेश दिनांक 15.1.98 को निरस्त कर दिया गया एवं उनके विरूद्व प्रतिा के विरूद्व श्री मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 09 को न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त याचिका को निरस्त 3054/98 दायर किया गया जिसमें दिनांक 5.2.09 को न्याय निर्णय पारित करते हुए उक्त या 3054/98 दायर किया गया जिसमें दिनांक 5 ं एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 दायर कर दिया गया। तत्पश्चात मो0 मजीद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे या है कि याचिकाकत्र्ता के 11 को पारित न्याय निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि याचिकाकत्र्ता के किया गया जिसमें दिनांक 8.7.11 को पारित न्याय निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा कहा ग ान की कटौती का दण्ड बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही ान नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही 50 प्रतिशत पेंशन की कटौती का दण्ड बिहार पेंश् या। उक्त विचार व्यक्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा श्री मजीद को 50 रा श्री मजीद को 50 चलाये बिना ही, संसूचित किया गया। उक्त विचार व्यक्त करते हुए माननीय न् 98 को निरस्त कर दिया गया एवं उनके विरूद्व प्रतिवादी प्रतिशत पेंशन पर रोक से संबंधित दण्डाद ाासनिक कार्रवाई करने की छूट दी गयी। साथ ही न्याय निर्णय प्राप्ति के तीन माह ाासनिक कार्रवाई करने की छूट दी गयी। साथ ही न्याय निर्णय प्राप्ति (सरकार) को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने की छूट दी गयी। साथ ही न्याय निर्णय प्राप्ति के अन्दर याचिकाकत्र्ता को बकाया पेंश् अन्दर याचिकाकत्र्ता को बकाया पेंशन राशि के भुगतान का आदेश भी दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 उच्च न्यायालय द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 में पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के 284/09 में पारित न्याय निर्णय की समीक्षा सरकार के अनुपालन करते हुए स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त एल0 पी0 ए0 में पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा उक्त एल0 पी0 ए0 में पारित न्याय निर्णय का 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 (दस*बर 2011 याचिकाकत्र्ता श्री मजीद सेवा-निवृत अधीक्षण अभियन्ता को बकाये पेंशन की राशि का भुगतान करने तथा न्याय निर्णय के आलोक में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में एल0 पी0 ए0 सं0 284/09 में दिनांक 8.7.11 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए श्री हसन मजीद सेवा-निवृत अधीक्षण अभियन्ता को 50 प्रतिशत पेंशन पर रोक से संबंधित विभागीय आदेश सं0 88-सह-पठित ज्ञापांक 218 दिनांक 15.1.98 को निरस्त किया जाता है एवं पेंशन के बकाये राशि का अविलम्ब भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

उक्त आदेश श्री मजीद सेवा-निवृत अधीक्षण अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अफजल अमानुल्लाह, प्रधान सचिव।

———— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु(ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 836-571+10-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 December 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2011-12-29.836/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2011-12-29.836.