िनबंधन सं(cid:25)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:25)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 12121212 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 5555) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना
टनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 2 2 2 2 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2020202012121212 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) ------ अधिसूचनाएं 29 दिसम्बर 2011
सं0 I/एम1- 180/2011-3930
-3930—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-78 प्रदा शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-78 प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 के तहत एस.ओ.सं0-900 दिनांक 18 सं0-900 दिनांक 18 करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 शुल्क की तालिका में संशोधन द्वारा निम्न रूप से निबंधन शुल्क में छूट देते 1990 द्वारा प्रकाशित निबंधन शुल्क की तालिका में संशोधन द्वारा निम्न रूप से निबंधन शुल्क में छूट देते दिसम्बर 1990 द्वारा प्रकाशित निबंधन हैंः -
| क्रम सं0 | दस्तावेजों के प्रकार और उनके ब्योरे | निबंधन शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट |
| (i) | वैसे आईटी/आईटीईस/ईएचएम इकाई जो औद्योगिक वैसे आईटी/आईटीईस/ईएचएम इकाई जो औद्योगिक क्षेत्र/शेड/आईटी पार्क में या इसके बाहर क्षेत्र/शेड/आईटी पार्क में या इसके बाहर स्थापित होगी के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/विक्रय-पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में | प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100%)। प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 |
| (ii) | कार्यरत इकाईयाँ जो पहले से स्थापित हैं एवं अपनी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करत उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करती है, तथा जिन्होंने पहले से स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क है, तथा जिन्होंने पहले से स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क में छूट की सुविधा नहीं ली है, मात्र विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के लीज/बिक्रय-पत्र/अन्तरण के लिए अतिरिक्त भूमि के लीज/बिक्रय-पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में | प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100%)। प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 |
शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा, भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/ प्रतिलिपि शुल्क 02. निबंधन शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा, भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/ प्रतिलिपि शुल्क शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा, भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/ प्रतिलिपि शुल्क एवं कम्प्यूटरीकृत निबंधन के लिए यथानियत सेवा शुल्क नियमानुसार भुगतेय होंगे। एवं कम्प्यूटरीकृत निबंधन के लिए यथानियत सेवा शुल्क नियमानुसार भुगतेय होंगे।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर' 2012 03. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में प्राप्त होगी। 04. यह छूट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2011 के लागू होने की तिथि से इसके प्रभावी तिथि तक अनुमान्य होगा।
05. वैसी इकाईयाँ जिनके द्वारा इकाई स्थापना हेतु भूमि का क्रय लीज/बिक्रय-पत्र/अंतरण दस्तावेजों के माध्यम से कर लिया जाता है एवं क्रय पूर्व छूट का उपभोग नहीं किया गया हो उन्हें उत्पादन के पश्चात् (Post Productive stage) सूचना प्रावैधिकी विभाग के उत्पादकता प्रमाण-पत्र एवं प्राधिकार-पत्र पर अनुमान्य छूट की राशि की प्रतिर्पूाि होगी।
06. उपर्युक्त छूट सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार-पत्र पर दी जायेगी।
07. यदि प्राइवेट सेक्टर में निजी निवेशक इकाई की स्थापना के लिए प्राप्त की गई उपर्युक्त छूट का उपभोग कर निवेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गई छूट की राशि निवेशक से सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
29 दिसम्बर 2011
सं0 I/एम1- 180/2011-3930—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंगे्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, सरकार के सचिव।
The 29th December 2011
| Sl. No. | Type of documents & description | Exemption sanctioned in the Registration Fee |
| (i) | The Registration fee for registering deeds related to lease/purchase/ transfer of land in the industrial area/shed/IT Park/Industries and outside the authority area for the purpose of establishing IT/ITES/EHM Units | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
| (ii) | The Registration fee for registering deeds related to lease/ purchase/ transfer of additional land for expansion or diversification of existing IT/ITES/EHM Units which are already established and make more than fifty percent (50%) growth in their production capacity. | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर' 2012 04. This exemption shall be valid from the date of enforcement of Information & Communication Technology Policy 2011 till its effective date.
05. Those units which have purchased land by lease/sale/transfer deeds for establishing units and have not availed the exemption shall be eligible for refund of the amount equal to exemption allowed after post productive stage on the production of authority letter and certificate of production by the Information Technology Department..
06. The above exemption shall be permitted on an authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Information Technology with details of land and its location.
07. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing units do not follow intoto prescribed Information & Communication Technology policy of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Information Technology.
By order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Secretary to Government.
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 5-571+500-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in