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टनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 3333 जनवर&जनवर&जनवर&जनवर& 2020202012121212 वाणिज्य-कर विभाग -------- कार्यालय आदेश 5 दिसम्बर 2011
7/एम0ई0 301-3/08-5084—माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 ालय में दायर सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 सं0 7/एम0ई0 301-3/08 य उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2009 8863/2009 प्रशांत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 8863/2009 प्रशांत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननी र राज्य एवं अन्य में दायर के क्रम में रत न्यायनिर्णय एवं एम0जे0सी0 सं0/2011 प्रशांत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दायर के क्रम में को पारित न्यायनिर्णय एवं एम0जे0सी0 सं0 अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्तूबर 2011 को जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिलास्तरीय अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्तूबर जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिलास्तरीय अनुकम्पा समिति, मधेप आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिए गये अनुशंसा के आलोक में श्री प्रशांत कुमार, पिता स्व0 आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिए गये अनुशंसा के आलोक में श्री प्रशांत कुमार, पिता स्व0 आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिए गये अनुशंसा के आलोक में श्री प्रशांत कुमार, पिता स्व0 परमानन्द सिंह, भूतपूर्व पदचर, कार्यालय वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा स्थायी पता-ग्रा0 र्यालय वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा स्थायी पता-ग्रा0 र्यालय वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा स्थायी पता-ग्रा0 अलावक्सपुर, पो0 नादघाट, थाना गौरीचक, जिला पटना को चतुर्थ श्रेणी में ''पदचर'' के पद पर पुनरीक्षित वेतन अलावक्सपुर, पो0 नादघाट, थाना गौरीचक, जिला पटना को चतुर्थ श्रेणी में ''पदचर'' के पद पर पुनरीक्षित वेतन अलावक्सपुर, पो0 नादघाट, थाना गौरीचक, जिला पटना को चतुर्थ श्रेणी में ''पदचर'' के पद पर पुनरीक्षित वेतन ा औपबंधित/अस्थायी रूप 40-7440 एवं ग्रेड-पे रू0 1650 में अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ औपबंधित/अस्थायी रूप संरचना में वेतन बैंड 4440-7440 एवं ग्रेड-पे रू0 1650 से नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में निम्नलिखित से नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में निम्नलिखित से नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में निम्नलिखित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता हैः- शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता हैः-
ार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
1. इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा- ार ग्रहण के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य 2. कार्यभार ग्रहण के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य ार ग्रहण के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में दाखिल करना प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में दाखिल करना प्रमाण-पत्र प्राप्त कर वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में दाखिल करना होगा।
3. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि तथा अन्य संबंधी प्रमाण् ा-पत्र मूल रूप में उक्त कार्यालय इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि तथा अन्य संबंधी प्रमाण-पत्र मूल रूप में उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।
गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति के बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा 4. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति के बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति के बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक कारण पृच्छा की सूचना देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा। एक कारण पृच्छा की सूचना देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने समय यह घोषणा-पत्र भी देना होगा की वे विवाह के निमित्त न दहेज लेंगे न कार्यभार ग्रहण करने समय यह घोषणा-पत्र भी देना होगा की वे विवाह के निमित्त न दहेज लेंगे न देंगे।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 जनवर& 2012 से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही इनकी पारिश्रमिक का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकेगा। 7. दिनांक 01 सितम्बर 2005 के प्रभाव से पेंशन की नयी स्कीम लागू है, जो इनपर भी लागू होगा। 8. योग्यता प्रमाण-पत्र का सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 9. श्री कुमार की औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि श्री कुमार के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। साथ ही इनके पिता का नाम विवादित रूप से नियुक्त कर्मियों की सूची में है। जिसकी जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गठित त्रि-सचिवीय समिति द्वारा की जा रही है। इनके पिता की अनियमित नियुक्ति के संबंध में प्रतिकूल निर्णय होने की स्थिति में इनके अनुकम्पा की नियुक्ति को समाप्त किया जा सकेगा। यदि इनके पिता की नियुक्ति सही पायी जाती है तो श्री प्रशांत कुमार को अनुकम्पा पर नियुक्ति के कार्य संतुष्टि के आधार पर नियमित किया जायेगा। उपरोक्त सभी शर्त्तों का अनुपालन का दायित्व वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ की होगी।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 8-571+30-ड&0ट&0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in