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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 14141414 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
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टनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 4444 जनवर%जनवर%जनवर%जनवर% 2020202012121212 गृह (विशेष) विभाग
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अधिसूचनाएं
3 जनवरी 2012
एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2012—गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2012
ार्य लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी, दिनांक
ा संख्या-एस0ओ0 13872 दिनांक 11 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (स0-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) 21 सितम्बर 2011 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (स0-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) 11 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (स0-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी, दिनांक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निण् 2012 तक तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा-(2) 01 जनवरी 2012 से दिनांक 31 मार्च 01 जनवरी 2012 से दिनांक 31 मार्च 2012 तक तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।
(सं0 जे0/डी0ई0मिस0-105/96
जे0/डी0ई0मिस0-105/96—54/सी0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से,
रविशंकर कुमार सिन्हा, रविशंकर कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव
3 जनवरी 2012
एस0ओ0 2, एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार- एस0ओ0 2, एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2012 ेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के 3 के अधीन अंग्रेजी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 जे0/डी0ई0मिस0-105/96
जे0/डी0ई0मिस0-105/96—54/सी0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज्यपाल के आदेश से, 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4 जनवर% 2012 The 3rd January 2012 S.O. 1, dated 4th January 2012— In continuation of Home (Special) Department. Notification No. 13872, dated 21st September 2011 exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section -3 of the National Security Act, 1980 (No. 65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the State of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 1st January 2012 to 31st March 2012
(No. J/DE-Misc-105/96—54/C)
By order of the Governer of Bihar,
RAVISHANKAR KUMAR SINHA,
Under Secretary to Government.
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 10-571+100-ड%0ट%0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in