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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2012

Published 05 January 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-01-05.12
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:26)या

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 12121212) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना

टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 5555 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2020202012121212 गन्ना उद्योग विभाग ------ आदेष 4 जनवरी 2012

सं0 रिमाण्ड संख्या 02/2011-12-02/2011-12-37—रिमाण्ड वाद संख्या 02/2011-12 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा 02/2011-12 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील केस नं0-3/2010-11 मेसर्स हरिनगर चीनी मिल, हरिनगर बनाम तिरूपति सुगर्स मिल एवं अन्य में दिनांक ति सुगर्स मिल एवं अन्य में दिनांक अपील केस नं0-3/2010-11 मेसर्स हरिनगर चीनी मिल, हरिनगर बनाम तिरूप यहा पुर्नविचार हेतु वापस 2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार अपील वाद को ईखायुक्त के यहा पुर्नविचार हेतु वापस 02 सितम्बर 2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार अपील वाद को ईखायुक्त के (Remand) किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा उस क्रम में ईखायुक्त को निम्न आदेष दिया गया है :- ) किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा उस क्रम में ईखायुक्त को निम्न आदेष दिया गया है :- ) किया गया है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा उस क्रम में ईखायुक्त को निम्न आदेष दिया गया है :- "Claims and counterclaims make up an interesting reality of the present scenario. "Claims and counterclaims make up an interesting reality of the present scenario. "Claims and counterclaims make up an interesting reality of the present scenario. Both factories want to increase the number of crus hing days. What is not under dispute is Both factories want to increase the number of crushing days. What is not under dispute is the fact that both have been operating below their capacity because of non availability of the fact that both have been operating below their capacity because of non availability of the fact that both have been operating below their capacity because of non availability of cane. If there are shortages, it should be evenly distributed. The Cane Commissioner is cane. If there are shortages, it should be evenly distributed. The Cane Commissioner is cane. If there are shortages, it should be evenly distributed. The Cane Commissioner is undertaking an exercise of fresh dema rcation of reserve area. Lauria sugar mill has also undertaking an exercise of fresh demarcation of reserve area. Lauria sugar mill has also come up in the area and will be starting crushing from the present season. Naturally a come up in the area and will be starting crushing from the present season. Naturally a come up in the area and will be starting crushing from the present season. Naturally a fresh exercise for demarcation of the area will have to be undertaken. Hence, the matter is fresh exercise for demarcation of the area will have to be undertaken. Hence, the matter is fresh exercise for demarcation of the area will have to be undertaken. Hence, the matter is issioner who is the competent authority to consider the remanded to the Cane Commissioner who is the competent authority to consider the remanded to the Cane Comm claims and counterclaims of these two sugar mills Harinagar and Bagha as well as the claims and counterclaims of these two sugar mills- Harinagar and Bagha as well as the new sugar mill in the area and decide on just and equitable distribution of reserve area, new sugar mill in the area and decide on just and equitable distribution of reserve area, new sugar mill in the area and decide on just and equitable distribution of reserve area, hing capacities of these mills." keeping in mind the crushing capacities of these mills." अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित निदेष में यह अंकित है कि ईखायुक्त अपीलार्थी मेसर्स हरिनगर सुगर अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित निदेष में यह अंकित है कि ईखायुक्त अपीलार्थी मेसर्स हरिनगर सुगर अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित निदेष में यह अंकित है कि ईखायुक्त अपीलार्थी मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स एवं प्रतिवादी मेसर्स बगहा चीनी मिल एवं उस क्षेत्र में नवजात लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता के मिल्स एवं प्रतिवादी मेसर्स बगहा चीनी मिल एवं उस क्षेत्र में नवजात लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता के मिल्स एवं प्रतिवादी मेसर्स बगहा चीनी मिल एवं उस क्षेत्र में नवजात लौरिया चीनी मिल की पेराई क्षमता के परिपेक्ष्य में गन्ने की आवष्यकता की पू र्ति हेतु क्षेत्र की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दावे परिपेक्ष्य में गन्ने की आवष्यकता की पूर्ति हेतु क्षेत्र की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दावे एवं प्रतिदावे की सुनवाई के पश्चात्‌ समीक्षोपरान्त समानुपातिक रूप में वितरण कर इन ग्रामों का आरक्षण किये एवं प्रतिदावे की सुनवाई के पश्चात्‌ समीक्षोपरान्त समानुपातिक रूप में वितरण कर इन ग्रामों का आरक्षण किये एवं प्रतिदावे की सुनवाई के पश्चात्‌ समीक्षोपरान्त समानुपातिक रूप में वितरण कर इन ग्रामों का आरक्षण किये जाने के संबंध में निर्णय लें। '' प्रष्नगत वाद में भितहाँ अंचल के 4 ग्राम यथा के0 मानपुर राजस्व थाना नं0-395 कन्हैयापुर, राजस्व '' प्रष्नगत वाद में भितहाँ अंचल के 4 ग्राम यथा के0मानपुर राजस्व थाना नं0-395 कन्हैयापुर, राजस्व थाना नं0-406, प्रेमही राजस्व थाना नं0- 408 एवं के0बसौली राजस्व थाना नं0-299 तथा मधुबनी अंचल के तीन ं0-406, प्रेमही राजस्व थाना नं0-408 एवं के0बसौली राजस्व थाना नं0-299 तथा मधुबनी अंचल के तीन ग्राम यथा कुरिया-राजस्व थाना नं0-296, कउलाहा राजस्व थाना नं0-297 एवं मठिया राजस्व थाना नं0'-298 ग्राम यथा कुरिया-राजस्व थाना नं0-296, कउलाहा राजस्व थाना नं0-297 एवं मठिया राजस्व थाना नं0'-298 ग्राम यथा कुरिया-राजस्व थाना नं0-296, कउलाहा राजस्व थाना नं0-297 एवं मठिया राजस्व थाना नं0'-298 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर' 2012 अर्थात कुल 7 ग्राम सन्निहित हैं, जो वर्तमान में मेसर्स तिरूपति सुगर्स मिल लि0, बगहा को आरक्षित है तथा जिसके विरूद्ध हरिनगर चीनी मिल द्वारा यह अपील दायर किया गया है जो वर्तमान में रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में आया है। सुनवाई के दौरान तीनों चीनी मिलों के अधिवक्ताओं को सुना गया। सुनवाई के दौरान सभी के द्वारा अपने-2 पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की अनउपलब्धता का रोना रोते हुए तथा उसे अपने क्षेत्र के समीप होने का दावा करते हुए अपने-अपने पक्ष में आरक्षित करने का अपना-अपना दलील दिया गया।

क्र0 सं0 चीनी मिल का नाम पेराई क्षमता परम्परागत /अपरम्परागत रूप म ं े कुल आरक्षित ग्रामों की संख्या N.C.R (लाख क्ंिवटल में ) गन्ने की उपलब्धता (लाख क्ंिवटल में)
1 तिरूपति स ुगर्स लि0, बगहा 3500 TCD से 5000 TCD तक विस्तारित. 302 45.96 52.17
2 हरिनगर सुगर मिल्स हरिनगर, प0 चम्पारण 10000 418 136.47 95.00
3 लौरिया स ुगर मिल 3500 171 45.50 32.36

सुनवाई के क्रम में प्रष्नगत 7 ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का नक्षे पर अवलोकन किया गया। जिस क्रम यह परिलक्षित हुआ कि लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के ग्रामों की निरन्तरता उपरांकित 7 ग्रामों से नहीं है। इसलिये इन प्रासंगिक ग्रामों को उपनिवेष के तौर पर पूर्ण रूपेण या आंषिक रूपेण लौरिया चीनी मिल के साथ संबद्ध करने पर विचार करना समीचीन नहीं जान पड़ता है।

हरिनगर चीनी मिल एवं बगहा चीनी मिल को आरक्षित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, उनकी पेराई क्षमता तथा निर्धारित अपेक्षित ईख की मात्रा के विरूद्ध संभावित गन्ने की उपलब्घता तथा क्षेत्रों की निरन्तरता को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से भितहाँ अंचल के ग्राम के0 मानपुर राजस्व थाना नं0-395, कन्हैयापुर राजस्व थाना नं0-406, प्रेमही राजस्व थाना नं0-408 एवं के0बसौली राजस्व थाना नं0-299 कुल चार ग्राम को हरिनगर चीनी मिल के साथ संबद्ध करते हुए उनके लिये वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल तीन वर्षों के लिये अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है।

साथ ही मधुबनी अंचल के ग्राम -कुरिया राजस्व थाना नं0-296, कउलाहा राजस्व थाना नं0-297, एवं ग्राम मठिया राजस्व थाना नं0-298 कुल तीन ग्रामों को बगहा चीनी मिल के साथ अपरम्परागत रूप में पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक कुल तीन वर्षों के लिये आरक्षित किया जाता है।

2. उपरोक्त आदेष के आलोक में आदेष संख्या 1414, दिनांक 17 अगस्त 2010 एवं 1421, दिनांक 17 अगस्त 2010 द्वारा निर्गत क्षेत्र आरक्षण आदेष को इस हद तक संषोधित समझा जाय।

vkns"k ls, लक्ष्मेष्वर झा, ईखायुक्त।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 12-571+50-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-01-05.12/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-01-05.12.