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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 January 2012

Published 05 January 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-01-05.13
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 15151515 पौषपौषपौषपौष 1933193319331933 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 13131313) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना

टनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 5555 जनवर&जनवर&जनवर&जनवर& 2020202012121212 गन्ना उद्योग विभाग ------ आदेष 4 जनवरी 2012

2011 को निम्न निदेष पारित किया गया-

01/2011-12-38—इस कार्यालय के आदेष ज्ञापांक 2170, दिनांक 30 सितम्बर , दिनांक 30 सितम्बर सं0 रिमाण्ड वाद संख्या 01/2011-12-38 हरपुर थाना सं0-11, बरवाकंठ छपरा थाना सं0-14, म्पारण जिला अतंर्गत राजस्व ग्राम-हरपुर थाना सं0-11, बरवाकंठ छपरा थाना सं0-14, 2011 के द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला अतंर्गत राजस्व ग्राम- चितांवनपुर थाना सं0- 105, बंगरी थाना सं0-12, डुमरी थाना सं0- 13, फुलवरिया पसरामपुर थाना सं0-15, अषोक चितांवनपुर थाना सं0- 105, बंगरी थाना सं0-12, डुमरी थाना सं0-13, फुलवरिया पसरामपुर थाना सं0-15, अषोक पकड़ी थाना सं0-61, अषोक पकड़ी थाना सं0-62, अषोक पकड़ी थाना सं0-63, पकड़ी डूमरी ननकार थाना पकड़ी थाना सं0-61, अषोक पकड़ी थाना सं0-62, अषोक पकड़ी थाना सं0-63, पकड़ी डूमरी ननकार थाना पकड़ी थाना सं0-61, अषोक पकड़ी थाना सं0-62, अषोक पकड़ी थाना सं0-63, पकड़ी डूमरी ननकार थाना सं0-65, चितांवनपुर थाना सं0-4, रामगढ़वा थाना सं0-5 एवं नौजामिन थाना सं0-6 अर्थात्‌ कुल तेरह ग्रामों को सं0-65, चितांवनपुर थाना सं0-4, रामगढ़वा थाना सं0-5 एवं नौजामिन थाना सं0-6 अर्थात्‌ कुल तेरह ग्रामों को सं0-65, चितांवनपुर थाना सं0-4, रामगढ़वा थाना सं0-5 एवं नौजामिन थाना सं0-6 अर्थात्‌ कुल तेरह ग्रामों को ईख पेराई वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक के लिए भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को तीन वर्षों के लिए ाई वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक के लिए भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को तीन वर्षों के लिए ाई वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक के लिए भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को तीन वर्षों के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस वाद से संबंधित दो ग्रामों में ग्राम-चितहाँ अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस वाद से संबंधित दो ग्रामों में ग्राम-चितहाँ अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त इस वाद से संबंधित दो ग्रामों में ग्राम-चितहाँ ामूसा सुगर वक्र्स लि॰, सासामुसा के (अंचल-तुरकौलिया) राजस्व थाना नं॰-220 पूर्व में अपराम्परागत रूप में सास (अंचल-तुरकौलिया) राजस्व थाना नं॰-220 पूर्व में अपराम्परागत रूप में सासामूसा सुगर वक्र्स लि॰, सासामुसा के , दिनांक 15 सितम्बर साथ आरक्षित था। परन्तु, सुगौली चीनी मिल चलने के पश्चात्‌ विभागीय आदेष संख्या 1617, दिनांक 15 सितम्बर साथ आरक्षित था। परन्तु, सुगौली चीनी मिल चलने 2010 के माध्यम से सुगौली चीनी मिल के साथ परम्परागत रूप में उक्त ग्राम- चितहाँ को आरक्षित किया गया है 2010 के माध्यम से सुगौली चीनी मिल के साथ परम्परागत रूप में उक्त ग्राम- चितहाँ को आरक्षित किया गया है 2010 के माध्यम से सुगौली चीनी मिल के साथ परम्परागत रूप में उक्त ग्राम- चितहाँ को आरक्षित किया गया है । साथ ही विभागीय आदेष ी अंचल) राजस्व थाना नं॰-150 वर्त्तमान्‌ में आरक्षण से मुक्त है। साथ ही विभागीय आदेष तथा ग्राम-हसनपुर (मेहसी अंचल) राजस्व थाना नं॰-150 वर्त्तमान्‌ में आरक्षण से मुक्त है संख्या 2166, दिनांक 30 सितम्बर 2011 के माध्यम से पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के मननपुर थाना 2011 के माध्यम से पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के मननपुर थाना 2011 के माध्यम से पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड के मननपुर थाना 38, हीरा छपरा थाना सं॰-188, थाना सं0-41, गरीवा थाना सं0-78, सिसवा खरार थाना सं0-38, हीरा छपरा थाना सं॰-188, सं0-40, यमुनापुर थाना सं0-41, गरीवा थाना सं0-78, सिसवा खरार थाना गवन्द्री थाना सं0- 196, खटोलवा गवन्द्री थाना सं0-197, खटोलवा थाना सं0-198, हाजीपुर थाना सं0-199, पटना गवन्द्री थाना सं0- 196, खटोलवा गवन्द्री थाना सं0-197, खटोलवा थाना सं0-198, हाजीपुर थाना सं0-199, पटना गवन्द्री थाना सं0- 196, खटोलवा गवन्द्री थाना सं0-197, खटोलवा थाना सं0-198, हाजीपुर थाना सं0-199, पटना थाना सं0-200 एवं केसरिया अचंल अंतर्गत वैषखवा खाप थाना सं0-201, लोहरगॉवा थाना सं0- 202, सारंगपुर थाना सं0-200 एवं केसरिया अचंल अंतर्गत वैषखवा खाप थाना सं0-201, लोहरगॉवा थाना सं0- 202, सारंगपुर थाना सं0-200 एवं केसरिया अचंल अंतर्गत वैषखवा खाप थाना सं0-201, लोहरगॉवा थाना सं0- 202, सारंगपुर थाना सं0-205, गोपालपुर खाप थाना सं0-243 एवं खिजिरपुरवा थाना सं0-244 कुल 15 ग्रामों को सासामुसा सुगर , गोपालपुर खाप थाना सं0-243 एवं खिजिरपुरवा थाना सं0-244 कुल 15 ग्रामों को सासामुसा सुगर , गोपालपुर खाप थाना सं0-243 एवं खिजिरपुरवा थाना सं0-244 कुल 15 ग्रामों को सासामुसा सुगर 2011-12 से 2013-14 तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया गया था। क्र्स लि0, सासामुसा को पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया गया था। वक्र्स लि0, सासामुसा को पेराई सत्र े संबंधित आदेष के विरुद्ध मेसर्स सिधवलिया चीनी मिल के साथ आरक्षित किये गये उपरोक्त अंकित 15 ग्राम से संबंधित आदेष के विरु सिधवलिया चीनी मिल के साथ आरक्षित किये गये उपरोक्त अंकित 15 ग्राम स The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and सासामुसा सुगर वक्र्स लि0, सासामुसा द्वारा The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and सासामुसा सुगर वक्र्स लि0, सासामुसा द्वारा Purchase) Act, 1981 की धारा-31 (2) में दिये गये प्रावधानों का उपयोग नहीेें करते हुए माननीय उच्च की धारा-31 (2) में दिये गये प्रावधानों का उपयोग नहीेें करते हुए माननीय उच्च की धारा-31 (2) में दिये गये प्रावधानों का उपयोग नहीेें करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. संख्या- 18801/20 न्यायालय, पटना द्वारा संख्या- 18801/2011 दायर किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2011 को निम्न निदेष पारित किया गया- " In the aforesaid facts and circumstances and in view of the specific provisions " In the aforesaid facts and circumstances and in view of the specific provisions " In the aforesaid facts and circumstances and in view of the specific provisions of law and the case laws, the impugned order of the Cane Commissioner dated 22nd of law and the case laws, the impugned order of the Cane Commissioner dated of law and the case laws, the impugned order of the Cane Commissioner dated September 2011 (Annexure- 1) is not sustainable in law and is accordingly quashed and -1) is not sustainable in law and is accordingly quashed and this writ petition is allowed with a direction to the Cane Commissioner, Bihar this writ petition is allowed with a direction to the Cane Commissioner, Bihar this writ petition is allowed with a direction to the Cane Commissioner, Bihar2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर& 2012 (Respondent No. 2) to pass a composite order deciding applications / representations of all the objectors after considering the recommendations of the authorities concerned under Sections 7 and 8 of the Act keeping in view the specific provisions of law and the directions given in the aforesaid case laws. The said order has to be issued by Gazette notification as per the requirement of law without any further delay as according to the respondents themselves the crushing season has not yet arrived." माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपरोक्त आदेष के आलोक में रिट याचिकाकर्ता सासामुसा सुगर वक्र्स लि0, सासामुसा एवं मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, प्रतिवादी संख्या-3 एवं उस क्षेत्र से गन्ना क्रय करने वाली पड़ोस की चीनी मिल मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज का पक्ष सुना गया। दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को सुनवाई के दौरान भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा इस मामले में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर L.P.A. संख्या-1984/2011 (C.W.J.C. संख्या-18801/2011 से उद्‌भूत) मेसर्स भारत सुगर मिल्स बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को पारित अंतरिम आदेष की प्रति अपने पत्रांक 831, दिनांक 26 दिसम्बर 2011 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी, जिसका अवलोकन किया एंव इस बिन्दु पर उपस्थित पक्षों के दलील को सुना। L.P.A. संख्या- 1984/2011 में दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को पारित अंतरिम न्याय निर्णय का Operative Part निम्नवत है- "Be as it may, in the aforesaid facts and circumstances, we direct the Cane Commissioner to treat the order contained in annexure-I and published in Annexure-2 as valid for the time being till further orders of this court but the reserved area determined by that order shall not stand in the way of the Cane Commissioner in redeciding the claim of the writ petitioner with respect to the 15 villages which had been earlier included in the reserved area of the writ petitioner. Further decision as per direction of the writ court may be taken by the Cane Commissioner expeditiously keeping in view the observations of the writ court and this interim order. Since the cane crushing season has commenced, it is necessary that the Cane Commissioner should pass the required order expeditiously and preferably within two weeks from today. In order to avoid delay in the proceeding before the Cane Commissioner both the parties are directed to appear before the Cane Commissioner along with a copy of this order at the earliest and in any case within one week from today. It is made clear that since the remand has been made to the Cane Commissioner on account of writ petition preferred by respondent no.3 and that also against the appellant only, the Cane Commissioner is required to decide the dispute inter parties and only if necessary he may reopen the matter with regard to other sugar producing factories in the area. It is also made clear that the order to be passed by the Cane Commissioner insofar as it may relate to the parties to the dispute will be subject to result of this appeal." C.W.J.C. संख्या-18801/2011 में दिनांक 24 नवम्बर 2011 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि माननीय न्यायालय ने ईखायुक्त द्वारा पारित आदेष दिनांक 22 सितम्बर 2011 (पत्रांक 2166, दिनांक 30 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत) को निरस्त करते हुए ईखायुक्त को इस मामले से संबंधित आवदेन/अभ्यावेदन एवं अन्य आपत्तियों को एवं The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 की धारा-07 एंव 08 को ध्यान में रखते हुए नियमानुकूल मिश्रित (Composite) आदेष यथाषीघ्र गजट के माध्यम से निर्गत करने का आदेष दिया गया है। L.P.A. संख्या- 1984/2011 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2011 को पारित अंतरिम न्याय निर्णय के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ईखायुक्त को रिट याचिकाकर्ता से संबंधित 15 ग्राम के पुर्नआरक्षण के संबंध में नये सिरे से चालू ईख पेराई सत्र को देखते हुए आदेष प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेष दिया गया हैं। दिनांक 23 अगस्त 2011 को क्षेत्रीय विकास परिषद, सुगौली, मोतिहारी एवं चकिया की हुई संयुक्त बैठक की कार्यावही, जो ईख पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक 146, दिनांक 27 अगस्त 2011 से इस कार्यालय को भेजा गया है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मेसर्स सासामुसा सुगर वक्र्स लि0, सासामुसा को अपराम्परागत रूप में 29 ग्राम आरक्षित करने की अनुषंसा की गई थी, जिसमें रिट याचिका में सन्निहित 15 ग्राम भी सम्मिलित हैं जिसमें से तेरह ग्राम जिनका विवरण ऊपर अंकित है को विभागीय आदेष संख्या 2170, दिनांक 30 सितम्बर 2011 के माध्यम से भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को आरक्षित किया गया था। साथ ही क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम-गरीबा, थाना नं॰- 78, हीरा छपरा थाना सं0-188 एवं खटोलवा गविन्द्रा थाना सं0- 197 कुल तीन ग्रामोें को विष्णु सुगर मिल्स गोपालगंज को एवं मनानपुर थाना सं0-40, जमूनापुर थाना सं0-3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5 जनवर& 2012 41, सीसवा खरार थाना सं0- 38, गवन्द्री थाना सं0-196, खटोलवा गवन्द्री थाना सं0-197, खटोलवा, थाना नं॰-198, हाजीपुर थाना सं0-199, पटना थाना सं0- 200 एवं केसरिया अचंल अंतर्गत वैषखवा खाप थाना सं0- 201, लोहरगॉवा थाना सं0-202, सारंगपुर थाना सं0-205, गोपालपुर खाप थाना सं0- 243, खिजिरपुरवा थाना सं0-244 कुल 12 ग्रामों को भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया के पक्ष में आरक्षित करने की अनुषंसा की गई थी। तत्कालीन ईखायुक्त द्वारा क्षेत्र आरक्षण के बिन्दु पर 22 सितम्बर 2011 को पारित आदेष के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा क्षेत्र आरक्षण करने के वक्त The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 की धारा-31 (1) में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत उक्त एक्ट की धारा-7 एवं 8 के तहत गठित क्षेत्रीय विकास परिषद की अनुषंसा को इस कारण से तरजीह नहीं दिया गया कि अनुषंसाएॅ निरंतरता के अनुरूप नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. संख्या-18801/2011 में दिनांक 24 नवम्बर 2011 को पारित न्याय निर्णय एवं L.P.A. संख्या- 1984/2011, दिनांक 22 दिसम्बर 2011 में पारित अन्तरिम न्याय निर्णय को ध्यान में रखते हुए The Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1981 की धारा-31 (1) के आलोक में क्षेत्रीय विकास परिषद, द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2011 को की गई अनुषंसा के अनुरूप चकिया अंचल अन्तर्गत राजस्व ग्राम-हरपुर थाना सं0-11, बरवाकंठ छपरा थाना सं0-14, चितांवनपुर थाना सं0-105, बंगरी थाना सं0-12, डूमरी थाना सं0-13, फूलवरीया पसरामपुर थाना सं0-15, अषोक पकड़ी थाना सं0-61, अषोक पकड़ी थाना सं0-62, अषोक पकड़ी थाना सं0-63, पकड़ी डूमरी ननकार थाना सं0-65, चितांवनपुर थाना सं0-4, रामगढ़वा थाना सं0- 5 एवं नौजामिन थाना सं0- 6 अर्थात्‌ कुल तेरह ग्रामों को ईख पेराई वर्ष-2011-12 से वर्ष-2013-14 तक के लिए (अर्थात्‌ तीन वर्ष के लिए) सासामुसा सुगर वक्र्स लि0, सासामुसा के साथ अपराम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है। साथ ही कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम गरीबा थाना सं0- 78, हीरा छपरा थाना सं0-188 एवं खटोलवा गविन्द्री थाना सं0- 197 कुल तीन ग्रामों को मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज एवं मननपुर थाना सं0- 40, जमूनापुर थाना सं0-41, सीसवा खरार थाना सं0-38, गवन्द्री थाना सं0-196, खटोलवा थाना सं0-198, हाजीपुर थाना सं0- 199, पटना थाना सं0- 200 एवं केसरिया अचंल अंतर्गत वैषखवा खाप थाना सं0-201, लोहरगॉवा थाना सं0-202, सारंगपुर थाना सं0-205, गोपालपुर खाप थाना सं0-243, खिजिरपुरवा थाना सं0- 244 कुल 12 ग्रामों को भारत सुगर मिल्स लि0, सिधवलिया को तीन वर्षों के लिए अपरम्परागत्‌ रूप में आरक्षित किया जाता है। 2. क्षेत्र आरक्षण से संबंधित पूर्व में निर्गत ज्ञापांक 2166, दिनांक 30 सितम्बर 2011, 2169 दिनांक 30 सितम्बर 2011 एवं 2170 दिनांक 30 सितम्बर 2011 को इस शर्त्त के साथ उपरोक्त हद तक संषोधित समझा जाए कि यह आदेष माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर L.P.A. संख्या-1984/2011 में पारित होने वाले अन्तिम न्याय निर्णय सेे यह प्रभावित होगा।

vkns"k ls, लक्ष्मेष्वर झा, ईखायुक्त।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 13-571+50-ड&0ट&0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-01-05.13/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-01-05.13.