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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2012

Published 20 January 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-01-20.29
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

19 जनवरी 2012

विषयः-संविदा पर पूर्व से नियुक्त कर्मियों के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 के द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात संविदा पर पुनर्नियोजन प्रक्रिया की स्वीकृति।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 के द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है। उक्त संकल्प के माध्यम से संविदा नियोजन हेतु अधिकतम समय-सीमा एक वर्ष निर्धारित की गई थी।

2. उक्त संकल्प में संशोधन के पश्चात्‌ निम्न अतिरिक्त व्यवस्थाएँ की गई हैंः-

(i) संविदा पर नियुक्ति हेतु ही सृजित पदों पर यह समय-सीमा बढ़ा दी गई (आदेश संख्या- 4467, दिनांक 17 दिसम्बर 2007)।

(ii) विशेष परिस्थिति में कार्यहित एवं जनहित में एवं नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंबता की स्थिति में संबंधित विभागों को पुनः एक और वर्ष के लिए पुनर्नियोजित करने हेतु अधिकृत किया गया है (संकल्प संख्या 1718, दिनांक 06 मई 2010)।

(iii) इन प्रावधानों के निर्गत होने के पश्चात भी जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंताओं के पदों पर विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई है (आदेश संख्या 1608, दिनांक 24 मई 2011)।

3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा उन विभागों में संविदा पर कार्यरत क्रमशः शैक्षणिक पदों पर व्याख्याता आदि एवं पशु चिकित्सकों के निर्धारित समयावधि के पश्चात पुनर्नियोजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन विभागों द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई बताया गया है। परन्तु नियमित नियुक्ति में देरी की संभावना को देखते हुए इन्हें पुनर्नियोजित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 tuojh 2012 4. उपरोक्त पर विचार-विमर्श करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक दिनांक- 05 जनवरी 2012 को हुई थी जिसमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

5. संविदा पर चयनित कर्मियों के मामलों में पुनर्नियोजन की प्रक्रिया को निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत निम्न अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है- (क) दो विभागों यथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत संविदा पर पूर्व से क्रमशः शैक्षणिक पदों पर व्याख्याता आदि एवं पशु चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। इन दोनों विभागों के द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, परन्तु समय लगने की संभावना है। विभाग द्वारा ऐसे में कार्य बाधित होना बताया जा रहा है। इस प्ररिप्रेक्ष्य में मामले की अति विशिष्ट परिस्थिति के मद्देनजर इन नियोजित कर्मियों की सेवाएँ उनकी संविदा पर पुनर्नियोजन की अवधि के समाप्त होने पर, अगले एक और वर्ष के लिए नियोजित किया जाए, परन्तु इसके लिए परिशिष्ट-1 में अंकित एकरारनामा पुनः सम्पादित करना होगा और यह एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा। इस संविदा पर नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। यह विशेष परिस्थिति में लिया गया निर्णय होगा और इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा। (ख) भविष्य में विभागों के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007, यथा संशोधित संकल्प संख्या 1718, दिनांक 06 मई 2010 में प्रावधानित सिद्धांतो से विचलन नहीं किया जाएगा और विभागों को पुनः विज्ञापन निकालकर इस संकल्प के आधार पर नया नियोजन करना पड़ेगा। उक्त नये नियोजन में संबंधित विभाग यदि अपरिहार्य आवश्यकता समझे तो संविदा पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों को प्रति वर्ष दो प्रतिशत की अधिमानता दे सकता है, परन्तु अधिमानता किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आवश्यकता को देखते हुए कोई भी विभाग इसका उपयोग कर सकेगा।

6. उपर्युक्त कंडिका-5 के अंतर्गत संविदा पुनर्नियोजन करने के पूर्व संबंधित विभाग को समीक्षोपरांत आश्वस्त होना होगा कि मामले से संबंधित पूर्व नियोजन में संकल्प संख्या 2401, दिनांक 18 जुलाई 2007 के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया हो, विशेष रूप से प्रशासी विभाग यह देखना सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पूर्व नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया हो, विभिन्न सेवा संवर्ग/पद के लिए नियमित भर्ती के लिए जो अर्हताएँ हैं उन्हीं के अनुरूप नियोजित किए गए हों एवं संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा के यह अधीन हो। प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुपालन नहीं किया गया पाये जाने पर पुनर्नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

7. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार चौधरी,

सरकार के संयुक्त सचिव।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 tuojh 2012

परिषिष्ट-1

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा.......................................................... विभाग, बिहार सरकार, पटना, एवं चयनित/नियोजित होनेवाले श्री.............................................................. के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही हैः- 1. यह नियोजन केवल.................................. (पद का नाम) के लिए किया जायेगा। 2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा। 3. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इस हेतु कोई आदेष निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजित श्री........................................ को रु0............. (...................................रुपये) एकमुष्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राषि या भत्ता देय नहीं होगा।

5. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

6. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

7. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी। 8. संविदा पर नियोजन के उपरांत नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

9. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राषि का एकमुष्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

11. संविदा पर नियोजन के पश्चात दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

( ) ( ) .................................... विभाग, बिहार, पटना नियोजित व्यक्ति

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजय कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 29-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-01-20.29/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-01-20.29.