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अध्सिूचनाएं
27 जनवरी 2012
सं0 12/बी0/मु0 70-2/03-250/एम0—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 (अधिनियम सं0 67,1957) की धारा-15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली,1972 के नियम 26 (1) (क) और (ख) की क्रमशः अनुसूची I एवं II में निम्नलिखित संशोधन करते है जो तुरत प्रवृत्त होगा :-
संशोधन
उक्त नियमावली में,
1. विद्यमान अनुसूची I, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः-
अनुसूची I
[[नियम 26 (1) (क) द्रष्टव्य ]
अनिवार्य लगान
| अवधि | अनिवार्य लगान की दर पये में े अनिवार्य लगान की दर (रुरुरुरुपये म अनिवार्य लगान की दर पये म पये म ं) े ं ं े |
| 1 | 2 |
| पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिएप्रति वर्ष की दर | 30,000 रु0 प्रति एकड़ प्रति वर्ष |
अनुसूची II
[[नियम 26 (1) (ख) द्रष्टव्य ]
स्वामिस्व (रॉयल्टी)
| क्रम संख्या | खनिज का नाम | प्रति घन मीटर दर (रुरुरुरुपये मे पये मे) पये मे |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ;कद्ध किसी भी नाम से यथा परिभाषित बोल्डर, ग्रेवेल शिंगिल अथवा पत्थर | 100=00 |
| ;खद्ध नीलामी द्वारा बंदोबस्त पत्थर | नीलामी की दशा मे ं नीलामी की राशि | |
| 2 | ;कद्ध निर्माण प्रयोजनो ं मे ं व्यवहृत साधरण बालू ;खद्ध नीलाम घाटो ं का साधरण बालू | 50=00 नीलामी की दशा मे ं नीलामी की राशि |
| 3 | ईंट बनाने की मिट्टी ;400 मानक ईंट के समतुल्यद्ध | 11=60;एस0 ओ0 सं0 244,दिनांक 27-01-12 द्वारा प्रख्यापितद्ध |
| 4 | साधरण मिट्टी-मिट्टी जिसका उपयोग रानीगंज खपड़ा,वाणिज्यिक कार्याे ं, यथा बांध्, सड़क,भवन आदि के निर्माण या उसे समतल करने अथवा अन्य वाणिज्यिेक कायो ं के लिए किया जाता हो। र् | 22=00 |
| 5 | निर्माण सामग्री के रूप मे ं व्यवहृत चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठे में काम आनेवाला लाईम शेल,चूना पत्थर और कंकड़ तथा बटन के विनिर्माण मे ं व्यवहृत लाईम शेल। | 110=00 |
| 6 | मोरम | 55=00 |
| 7 | केवल गोला मिल ;बॉल मिलद्ध के प्रयोजनार्थ व्यवहृत केल्सेडोनी गुटिका ;पेबलद्ध। | 73=00 |
| 8 | कंकड़युक्त पहाड़ी मिट्टी ;ग्रैंडुलर अर्थद्ध | 55=00 |
| 9 | भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ या सड़क बनाने के काम मे ं आनेवाला क्वार्टजाईट | 73=00 |
| 10 | रेह मिट्टी | 26=00 |
| 11 | शोरा ;साल्ट पीटरद्ध | 29=00 |
| 12 | स्लेट और शेल जब उनका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप मे ं किया जाय | 73=00 |
| 13 | मुल्तानी मिट्टी ;पफुलर्स अर्थद्ध | 95=00 |
| 14 | चक्की ;ग्राइनंिडगद्ध पत्थर सहित घरेलू बर्तन बनाने के काम मे ं आनेवाला पत्थर | 36=00 |
| 15 | प्रति सैकड़ा स्टोन सेट्स तथा पत्थर ईंट ;स्टोन ब्रिक्सद्ध | 73=00 |
| 16 | पत्थर चूर्ण ;स्टोन डस्टद्ध | विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि |
| 17 | ग्रेनाईट ;सजावट पत्थर के रूप मे ं उपयोग होने परद्ध प्रति सैकड़ा 60 से0 मी0 से अध्कि के ब्लॉक के (i) लिये । 60 से0 मी0 से कम के ब्लॉक के (ii) लिये । | 545=00 2 73=00 |
| 18 | अन्य सभी खनिज | बिक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत राशि |
टिप्पणी I—बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली,1972 या अन्यथा में किसी विरूद्ध बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नीलामी की राशि के समतुल्य से अधिक पत्थर का उत्खनन एवं प्रेषित किये जाने पर, बंदोवस्तधारी अधिक उत्खनित पत्थर की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व (रॉयलटी) का भुगतान करेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 tuojh 2012 टिप्पणी II—नीलामी की राशि के समतुल्य बालू की मात्रा से अधिक बालू के निकाले जाने और प्रेषित किये जाने पर, बंदोबस्तधारी अधिक निकाले गए बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व (रॉयलटी) का भुगतान करेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ¼g0½ vLi'V] सरकार के उप-सचिव ।
27 जनवरी 2012
सं0 12/बी0/मु0 70-2/03-250/एम0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ¼g0½ vLi'V] सरकार के उप-सचिव ।
The 27th January 2012
No. 12/B.Mu.70-2/03-250/M—In exercise of the power conferred by Section 15 of the Mines & Mineral (Development and Regulation) Act. 1957 (Act no.67 of 1957), The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in schedule I & II of Rule 26(1) (a) & (b) respectively of Bihar Minor Mineral concession Rule,1972 which shall come into force with immediate effect:-
AMENDMENTS
In the said Rules:- 1. Existing schedule I shall be substituted by the following, namely:-
Schedule I
(See Rule 26(1) (a))
Dead Rent
| Period | Rate of dead rent (In Rs.) |
| 1 | 2 |
| Rate per year for entire period of lease | 30,000 per acre per year |
Schedule II
(See Rule 26(1) (b))
Royalty
| Sr. No. | Name of minerals | Rate per Cubic meter in Rupees. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | (a) Boulder, Gravel, shingle or stone as defined by name whichever (b) Stone settled by way of auction | 100=00 I n case of auction the amount of auction |
| 2 | (a) Ordinary sand used for construction purpose (b) Ordinary sand of auctioned ghats | 50=00 In case of auction the amount of auction |
| 3 | Brick earth (equivalent to 400 standard bricks) | 11=60 (S.O. No. 244, Dated 27-01-12) |
| 4 | Ordinary clay- clay which is used for manufacturing of Rani ganj tiles, commercial works which is used for construction of embankment, Road, Building or levelling the | 22=00 |
| same of used for other commercial orks. | ||
| 5 | Lime shell, Lime stone and kankar used in Kilns for manufacturing of lime used as construction material and Lime shall used for manufacture of bottons. | 110=00 |
| 6 | Murram | 55=00 |
| 7 | Chalcedony Pebbles used for Boll Mill purpose only | 73=00 |
| 8 | Granduler earth | 55=00 |
| 9 | Quartzite used for the purpose of Building Construction or for making road. | 73=00 |
| 10 | Reh Mitti | 26=00 |
| 11 | Saltpetre | 29=00 |
| 12 | Slate and shell when used for making Building material | 73=00 |
| 13 | Fullers earth | 95=00 |
| 14 | Stone used for making household utensils including grinding stone | 36=00 |
| 15 | Stone sets and Stone Bricks Per hundred | 73=00 |
| 16 | Stone dust | 10 Percent Amount of sale price . |
| 17 | Granite (In case of use for decorating stone) per hundred (i) Block more than 60 c.m (ii) Block less than 60 c.m | 5 45=00 273=00 |
| 18 | All other minerals | 25 Percent of sale price |
Note:—(I) Notwithstanding any thing contained repugnant in Bihar Minor Mineral Concession Rules,1972 or otherwise, the settlee shall pay the extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispatched stone more than the equivalent auction amount .
Note:—(II) The settlee shall pay the extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispatched sand more than the equivalent auction amount.
By order of the Governor of Bihar, Sd./-Illegible, Deputy Secretary to Government.
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय,