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सं0 वन/पर्या॰-29/1998-88(ई0)/प॰व॰—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के परामर्श से, बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-
| (i) नगर निगम | 14,000/- | |
| (ii) नगर परिषद | 5,500/- | |
| (iii) नगर पंचायत | 2,500/- |
| (i) | 25 लाख रूपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई | 5,500/- |
| (ii) | 25 लाख रूपये से उपर परन्तु 5 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई | 25,000/- |
| (iii) | 5 करोड़ रूपये से उपर परन्तु 10 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई | 40,000/- |
| (iv) | 10 करोड़ रूपये से उपर परन्तु 50 करोड़ रूपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई | 55,000/- |
| (v) | 50 करोड़ रूपये से उपर के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई | 1,40,000/- |
जायेंगे।
(3) सहमति शुल्क का भुगतान, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।
यह अधिसूचना बिहार सरकार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामावतार राम, सरकार के विशेष सचिव।