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सं0 पर्या0 वन-02/2011-90(ई0)/प0व0—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उप-धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का0आ0 1533 (अ0), दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग 'ख' के परियोजना पर विचार एवं निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेष संख्या-का0 आ0 255(अ0), दिनांक 07.02.2011 द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,(S.E.I.A.A) एवं राज्य विषेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) का गठन किया गया है। राज्य विषेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग 'ख' से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावर्णीय अनापत्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र पर सभी अभिलेखों के परीक्षणोपरांत लोक सुनवाई के प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुषंसा देती है। समिति की अनुषंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
| क्र0 | कुल परियोजना मूल्य | 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' |
| 1. | पाँच करोड़ तक | 25 हजार |
| 2. | पाँच करोड़ से पच्चीस करोड़ तक | 01 लाख |
| 3. | पच्चीस करोड़ से एक सौ करोड़ तक | 03 लाख |
| 4. | एक सौ करोड़ अधिक | 05 लाख |
किया जायेगा।
6. बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन (day to day) के कार्याें के सम्पादन हेतु राज्य सरकार सहायक अनुदान राषि प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।
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