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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 January 2012

Published 31 January 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-01-31.44
Languages
English, Hindi
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सं0 पर्या0 वन-02/2011-90(ई0)/प0व0—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उप-धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का0आ0 1533 (अ0), दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग 'ख' के परियोजना पर विचार एवं निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेष संख्या-का0 आ0 255(अ0), दिनांक 07.02.2011 द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,(S.E.I.A.A) एवं राज्य विषेषज्ञ आकलन समिति (SEAC) का गठन किया गया है। राज्य विषेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग 'ख' से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावर्णीय अनापत्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र पर सभी अभिलेखों के परीक्षणोपरांत लोक सुनवाई के प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुषंसा देती है। समिति की अनुषंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।2. पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' की वसूली का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। 3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावर्णीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण अधिसूचना संख्या-का0आ0 1533 (अ0), दिनांक 14.09.2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) के अंतर्गत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के द्वारा पर्यावर्णिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए समर्पित तथा समर्पित किये जाने वाले परियोजनाओं हेतु 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क' निम्नवत होगीः-

क्र0 कुल परियोजना मूल्य 'सूक्ष्म परीक्षण शुल्क'
1. पाँच करोड़ तक 25 हजार
2. पाँच करोड़ से पच्चीस करोड़ तक 01 लाख
3. पच्चीस करोड़ से एक सौ करोड़ तक 03 लाख
4. एक सौ करोड़ अधिक 05 लाख
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 31 tuojh 2012 4. परियोजना प्रतिनिधि द्वारा इस राषि का भुगतान बैंक, ड्राफ्‌ट के रूप में, जो सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के पक्ष में भुगतेय होगा, किया जायेगा। इसे पर्यावरण समाघात्‌ निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावर्णिक स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित करने के समय जमा किया जायेगा। 5. सूक्ष्म परीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त राषि गैर कर राजस्व के रूप में राज्य सरकार के खाते में जमा

किया जायेगा।

6. बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन (day to day) के कार्याें के सम्पादन हेतु राज्य सरकार सहायक अनुदान राषि प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।

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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 44-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 January 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-01-31.44/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-01-31.44.