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अधिसूचना
24 जनवरी 2012
सं0 22/नि0सि0(वीर0)-07-13/2006/81—श्री विजय कुमार सिन्हा, (निलंबित) कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितताओं की जॅाच उड़नदस्ता से करायी गयी। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त योजनाओं का कार्य असंतोषप्रद एवं विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं पाये जाने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 261, दिनांक 20.3.07 से श्री विजय कुमार सिन्हा, को निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संकल्प-सह-ज्ञाप सं0 350, दिनांक 10.4.07 से संचालित की गयी।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार एवं विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरुद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का उक्त निर्णय विभागीय अधिसूचना सं0 1085, दिनांक 26.8.11 द्वारा श्री विजय कुमार सिन्हा को संसूचित किया गया।
उक्त आदेश के क्रम में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा श्री सिन्हा के 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 फरojh 2012 उक्त के आलोक में मामले की समीक्षा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि श्री विजय कुमार सिन्हा सेवा-निवृत कार्यपालक अभियन्ता का निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जायेगी एवं पूर्ण वेतनादि देय होगा। निलंबन अवधि में प्राप्त की गई भत्ता का समायोजन करने के बाद शेष राशि का भुगतान होगा।
सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा, सरकार के उप-सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 48-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।