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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 February 2012

Published 03 February 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-02-03.51
Languages
English, Hindi
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सं0 2/ई3-1308/2011/श्र0सं0-3726—dk;kZy; vkns'k la0 93] ftyk पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक-1144 दिनांक 18.04.2011 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर गठित जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की बैठक में, समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री मनीष कुमार, पुत्र-स्व0 हरिशंकर, लिपिक, कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल नं0-3, पटना को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान्‌ रु0 5200-20,200 एवं ग्रेड पे-1900 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तें सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार की जन्म तिथि 25 अक्टूबर, 1985 है। 3. यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है और इसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियमानुसार समाप्त किया जा सकता है।

4. श्री मनीष कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगी तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि श्री कुमार अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।

5. श्री कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों एवं चरित्र प्रमाण-पत्र को सही मानकर की जा रही है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है। 8. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 फरojh 2012 9. श्री कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। 10. श्री कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्री कुमार नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत्‌ प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से, धीरेन्द्र मोहन झा, श्रमायुक्त, बिहार।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 51-571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 February 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-02-03.51/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-02-03.51.