(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 14141414 माघमाघमाघमाघ 1111933933933933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 52525252) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 3333 फरफरफरफरवर(cid:15) वर(cid:15) वर(cid:15) वर(cid:15) 2012201220122012 सं0 5/स0 मु0 (खा बो0)-04/2011—427
उद्योग विभाग
-------
संकल्प
24 जनवरी 2012
विषयः-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यरत सेवकों की सेवा-निवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की स्वीकृति।
उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार खादी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अधीन गठित एक विकासात्मक निकाय है, जो राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। बोर्ड के स्वरूप एवं कृत्य दोनों के अनुसार यह एक वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संस्था नहीं है। राज्य सरकार की सेवा के सभी नियम (पेंशन को छोड़कर) इस पर लागू हैैं। बोर्ड के संपूर्ण स्थापना खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
(2) राज्य सरकार द्वारा खादी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संचालन की भी अहम भूमिका बोर्ड को दी गई है। बोर्ड के पुर्नगठन के बाद इसके कार्यकलाप में सतत् वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के बर्धित कार्यों के निष्पादन के लिये कार्यबल आवश्यक है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पूर्व से कार्यरत कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो रहे हैं। फलतः कर्मचारियों को बोर्ड मुख्यालय के कार्यों के अतिरिक्त जिलों के कार्यों के निष्पादन का भी प्रभार दिया गया है। ऐसी 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 3 फरojh 2012 (3) उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यस्थ सेवकों की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। (4) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
(5) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
¼g0½ vLi'V]
सरकार के अवर सचिव।
————
अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 52-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।