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संकल्प
6 फरवरी 2012 विषयः—बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को आवासीय किराया भत्ता की स्वीकृति के संबध में। राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को आवासीय किराया भुगतान की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 12090, दिनांक 07.12.2007 द्वारा प्रदान की गयी थी। 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल)-1022/89 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 21.03.2002 एवं 19.07.2010 को पारित आदेश के आलोक में गठित शेट्टी आयोग एवं न्यायमूर्त्ति पद्मनाभन समिति द्वारा अनुशंसित बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को आवास भत्ता के पुनरीक्षण का विषय सरकार के विचाराधीन था।
3. अतएव सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक 12090, दिनांक 07.12.2007 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवासीय किराया भत्ता को निम्नलिखित रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया हैः- (i) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं कराया गया हो, को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 08.02.1999 के अनुसार 01.01.06 से 31.12.09 तक अनुमान्य आवास भत्ता का भुगतान किया (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 7 फरojh 2012 2 (ii) बकाया आवास किराया भत्ता की राशि का 60 प्रतिशत आदेश निर्गत की तिथि के तुरंत बाद एवं शेष 40 प्रतिशत जुलाई, 2012 के पश्चात् भुगतान किया जायेगा । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,