Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 February 2012

Published 08 February 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-02-08.56
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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श्रम संसाधन विभाग

विकास भवन, पटना

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संकल्प

2 फरवरी 2012

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण मजदूरों का निबंधन किया जाना है। परंतु कई बार निर्माण मजदूरों के अलावे अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी निबंधन हेतु प्रयास किया जाता है। ऐसा होने से निर्माण श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कर लेने की संभावना हो सकती है। बोर्ड का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि मात्र निर्माण श्रमिक ही बोर्ड में निबंधित किये जांय।

इस संबंध में निर्माण कामगारों के निबंधन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु दिनांक 28 नवम्बर 2011 को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई गयी थी। कल्याण बोर्ड की बैठक में माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में आवेदन-पत्रों के निष्पादन हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता हैः- (क) जिला स्तरीय सत्यापन समिति निम्न प्रकार होगीः-

(1) जिले में पदस्थापित श्रम अधीक्षक-सह-निबंधन पदाधिकारी संयोजक (2) जिला पदाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य (3) निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सदस्य (4) निर्माण कार्य कराने वाले नियोजक संघ के प्रतिनिधि जिसके सदस्य अंतर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।उपरोक्त समिति प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन कर उसका निष्पादन करेगी। जिसके आधार पर पंजीकरण किया जायेगा । (ख) जिला सत्यापन समिति के निर्णय से असंतुष्ट वैसे कामगार जिनका आवेदन पंजीकरण योग्य नहीं पाया गया हो, प्रमंडल स्तरीय अपील समिति में अपील कर सकेंगे। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 फरojh 2012 (ग) प्रमंडल स्तरीय अपील समिति का गठन निम्नप्रकार से किया जायेगाः- 1. प्रमंडल में पदस्थापित उप-श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त संयोजक 2. प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य 3. निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सदस्य

(प्रमंडल स्तरीय अध्यक्ष/सचिव)।

4. निर्माण कार्य कराने वाले नियोजक संघ के प्रमंडल स्तरीय सदस्य प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत सरकारी कार्य विभागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, के नामित प्रतिनिधि।

(घ) जिला सत्यापन समिति एवं प्रमंडल अपील समिति में निर्माण कामगारों से संबंधित निबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधि का चयन कल्याण बोर्ड के परामर्श से श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा। साथ ही नियोजक संघ के प्रतिनिधियों का भी चयन यथानुसार श्रमायुक्त द्वारा नियोजक संघों से परामर्श के उपरान्त किया जायेगा।

(ड़) प्रमंडल स्तरीय अपील समिति में केवल वे ही निर्माण कामगार आवेदन कर सकेंगे, जिनका आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो।

(च) जिला सत्यापन समिति प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राप्ति के अधिकतम एक माह के अन्तर्गत कर लेगी, जिससे अर्हता प्राप्त कामगार का एक माह में निबंधन पूरा हो सके। (छ) प्रमंडलीय अपील समिति उसके समक्ष दायर अपील आवेदन का एक माह के अन्दर निष्पादन करेगी तथा उसके बाद 15 दिन के अन्तर्गत कामगार का निबंधन पूरा कर लिया जायेगा। आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 56-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 February 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-02-08.56/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-02-08.56.