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अधिसूचना
9 फरवरी 2012
सं0 वन्यप्राणी-02/2003 (खण्ड-
वन्यप्राणी-02/2003 (खण्ड-ii)-111(ई॰)—नीलगायों (Boselaphus tragocamelus
Boselaphus tragocamelus) द्वारा फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधि फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधि धारा-4(1)(bb) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के वैशाली जिल शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के वैशाली जिले के जिला शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के वैशाली जिल
पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारियों को अपने अधिकारिता
को अपने अधिकारिता क्षेत्र में नीलगायों (Boselaphus tragocamelus
Boselaphus tragocamelus) पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा-11(1)(
उपरोक्त अधिनियम की धारा-11(1)(b) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिसूचना निर्गत ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से चार माह तक की अवधि के लिए मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden की तिथि से चार माह तक की अवधि के लिए मानद
Honorary Wildlife Warden) करती है। अधिनियम की धारा-5(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को, नियुक्त करती है। अधिनियम की धारा-5(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को, करती है। अधिनियम की धारा-5(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक को, अधिनियम की धारा-11(1)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (व ैशाली जिला के जिला ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (वैशाली जिला के जिला अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन पदाधिकारी/अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगा :-
1. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों
लकों (Honorary Wildlife Wardens), मनुष्याें तथा फसलों को
मनुष्याें तथा फसलों को क्षति अन्य विकल्पों के अप्रभावी रहने पर लिखित रूप से मारने की अनुमति देंगे। अन्य विकल्पों के अप्रभावी रहने पर लिखित रूप से मारने की अनुमति देंगे। पहुँचाने वाले नीलगायों को, अन्य विकल्पों के अप्रभावी रहने पर लिखित रूप से मारने की अनुमति देंगे। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13 फरवर) 2012 3. मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (Honorary Wildlife Warden) को नीलगायों के शावकों को मारने या मारने की अनुमति देने पर रोक होगी। 4. मृत नीलगायों का अग्नि संस्कार निश्चित रूप से कराया जायेगा।
5. वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं का अनुपालन किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 58-571+50-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in