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टनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 22222222 फरवर& फरवर& फरवर& फरवर& 2020202011112222 कार्यालय मुख्य अभियन्ता लघु जल संसाधन विभाग, पटना ------- कार्यालय आदेष 12 जनवरी 2012
सं॰ मु॰अ॰/सिं॰ अनु॰-190/11
190/11-83—जिला अनुकम्पा समिति, भागलपुर के ज्ञापांक 251(प्र॰)
क 251(प्र॰), दिनांक 17.11.2009 द्वारा की गयी अनुषंसा के अनुपालन में स्व॰ सत्यदेव सिंह, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के 2009 द्वारा की गयी अनुषंसा के अनुपालन में स्व॰ सत्यदेव सिंह, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के 2009 द्वारा की गयी अनुषंसा के अनुपालन में स्व॰ सत्यदेव सिंह, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के र्त रिक्त लेखा लिपिक के पद के आश्रित पुत्र श्री कैलाष कुमार को भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के आश्रित पुत्र श्री कैलाष कुमार को भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के अन्तग न 5200 20200 द्ध निम्नवर्गीय लिपिक तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान रु0 3050-4590 का पुनरीक्षित वेतनमान 5200 20200 विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान ग्रेड पे-1900 रु॰ में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर ॰ में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर ॰ में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इनका लेखा लिपिक औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इनका लेखा लिपिक औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इनका लेखा लिपिक का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
1. श्री कैलाष कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्ति पद पर श्री कैलाष कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्ति पद पर श्री कैलाष कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्ति पद पर ाकारी-सह-मुख्य शल्य योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिि योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह- देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ- चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन स्व॰ सत्यदेव सिंह के पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व॰ सत्यदेव सिंह के प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में निदेषक, भूगर्भ जल त सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात उप-निदेषक, भूगर्भ जल आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अ सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, लपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, लपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलुपर स्वयं करेगें भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जा भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप-निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलुपर स्वयं करेगें तथा उसे सही पाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत करेगें। तथा उसे सही पाये जाने पर हीं योगदान स्वीकृत करेगें। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22 फरवर& 2012 3. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका 1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन उप-निदेषक भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर द्वारा करा लिया जायेगा। 4. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका- 7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री कैलाष कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेष के अनुस्व एक घोषणा-पत्र भी उप-निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री कैलाष कुमार की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगें।
5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंषदायी पेंषन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होगें।
7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को उप-निदेषक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के ............... पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री कैलाष कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
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अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 60-571+10-ड&0ट&0पी0 Website: http://egazette.bih.nic.in