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विषयः—विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कंपनी एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत पाँच कम्पनियों को बन्द करने एवं इनके बदले नये नाम से पाँच कम्पनियों के एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत पाँच कम्पनियों को बन्द करने एवं इनके बदले नये नाम से पाँच कम्पनियों के एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत पाँच कम्पनियों को बन्द करने एवं इनके बदले नये नाम से पाँच कम्पनियों के पंजीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
2010 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार से संबंधित कार्य के लिए 2010 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार से संबंधित कार्य के लिए दिनांक 16.12.2010 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार से संबंधित कार्य के लिए समीक्षा के क्रम में यह मत गठित हुआ कि ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3056 दिनांक 2 अगस्त, 2006 समीक्षा के क्रम में यह मत गठित हुआ कि ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3056 दिनांक 2 अगस्त, 2006 समीक्षा के क्रम में यह मत गठित हुआ कि ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3056 दिनांक 2 अगस्त, 2006 (सह पठित ऊर्जा विभाग की संकल्प संख्य ा 218 दिनांक 31 जनवरी, 2006 एवं 733 दिनांक 7 मार्च, 2006) द्वारा (सह पठित ऊर्जा विभाग की संकल्प संख्या 218 दिनांक 31 जनवरी, 2006 एवं 733 दिनांक 7 मार्च, 2006) द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर आठ कंपनियों में विभक्त करने के निर्णय को संशोधित कर वितरण कार्य बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर आठ कंपनियों में विभक्त करने के निर्णय को संशोधित कर वितरण कार्य बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर आठ कंपनियों में विभक्त करने के निर्णय को संशोधित कर वितरण कार्य का ही गठन किया जाए। हेतु बनाये गए पांच कंपनियों के बदले मात्र दो कंपनी (उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए) का ही गठन किया जाए। हेतु बनाये गए पांच कंपनियों के बदले मात्र दो कंपनी (उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए) तदनुसार ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2011 द्वारा पूर्व में विद्युत वितरण कार्य बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3698 दिनांक 18.08.2011 द्वारा पूर्व में विद्युत वितरण कार्य हेतु बनाये गए पाँच कम्पनियाेंं में तीन कम्पनियों को बंद करते हुए शेष पाँच कम्पनियों के संचालन का निर्णय लिया हेतु बनाये गए पाँच कम्पनियाेंं में तीन कम्पनियों को बंद करते हुए शेष पाँच कम्पनियों के संचालन का निर्णय लिया हेतु बनाये गए पाँच कम्पनियाेंं में तीन कम्पनियों को बंद करते हुए शेष पाँच कम्पनियों के संचालन का निर्णय लिया गया ।
सी0 कन्सल्ंिटग लि0, नई दिल्ली जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित सी0 कन्सल्ंिटग लि0, नई दिल्ली जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित 2. मेसर्स पी0एफ0सी0 कन्सल्ंिटग लि0, नई दिल्ली जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा परामर्शी नियुक्त किया गया है, के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में पंजीकृत कार्रवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा परामर्शी नियुक्त किया गया है, के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में पंजीकृत कार्रवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा परामर्शी नियुक्त किया गया है, के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम के कई प्रावधानों का अनुपालन लंबित ह ै, का अविलंब संचालन संभव नहीं कम्पनियों जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम के कई प्रावधानों का अनुपालन लंबित है, का अविलंब संचालन संभव नहीं है। उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि उक्त पाँच कम्पनियों को भी बन्द कर बोर्ड के पुनर्गठन के लिए अलग है। उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि उक्त पाँच कम्पनियों को भी बन्द कर बोर्ड के पुनर्गठन के लिए अलग है। उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि उक्त पाँच कम्पनियों को भी बन्द कर बोर्ड के पुनर्गठन के लिए अलग से पाँच नई कम्पनियाँ भिन्न नाम से पंजीकृत करायी जाए एवं होल्डिग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ से पाँच नई कम्पनियाँ भिन्न नाम से पंजीकृत करायी जाए एवं होल्डिग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ से पाँच नई कम्पनियाँ भिन्न नाम से पंजीकृत करायी जाए एवं होल्डिग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों की अधिकृत पूंजी रुपये, संचरण कम्पनी की अधिकृत पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों की अधिकृत प पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों की अधिकृत प 500 करोड़ रुपये प्रत्येक कम्पनियों के लिए रखी जाए। 500 करोड़ रुपये प्रत्येक कम्पनियों के लिए रखी जाए।
3. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :- (i) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 माच' 2012
| बन्द करने वाली कंपनी का नाम एवं मुख्यालय | नई कंपनी का नाम एवं मुख्यालय |
| बिहार राज्य विद्युत कंपनी लि0, पटना | बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना |
| बिहार राज्य संचरण कंपनी लि0, पटना | बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना |
| बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि0, पटना | बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना |
| दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना | साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना |
| उार बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना | नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना |
(ii) नई कम्पनियों के प्रस्तावित नाम पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों के नाम का अंग्रेजी संस्करण है, जिसकी उपलब्धता पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों के प्रोमोटर (राज्य सरकार) द्वारा No objection Certificate निर्गत करने के पश्चात् रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्राप्त होगा। No objection Certificate निर्गत करने हेतु ऊर्जा विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।
(iii) नई कंपनियों के पंजीकरण हेतु निदेशक मंडल का गठन एवं शेयरधारक बनाने की कार्रवाई की जाए। होल्डिंग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये, संचरण कम्पनी का अधिकृत पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा दो वितरण कम्पनियों का अधिकृत पूजी 500-500 करोड़ रुपये प्रति कम्पनी रखी जाए। इस संबंध में पूर्व में निर्गत राज्यादेश संख्या 3776 दिनांक 24.08.2011 को संशोधित किया जाए।
(iv) रजिस्ट्रेशन फीस की राशि कुल रु0 9,76,27,000 का भुगतान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को गैर योजना मद में दी गई 380 करोड़ रुपये की राशि में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।
(v) ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3698, दिनांक 18.08.2011 को उपर्युक्त के अनुरूप संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेंगे। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भु नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 73-571+100-ड*0ट*0पी0 Website: http://egazette.bih.nic.in