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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 March 2012

Published 15 March 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-03-15.81
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

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सं0 5/सह॰फ॰बी॰-70/2011-4900—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/02/2008-क्रेडिट-II(Pt.) दिनांक 10॰03॰2011 से प्राप्त प्रषासनिक स्वीकृति एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता मंें गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 12॰09॰2011 को आयोजित बैठक की कार्यवाही संख्या-4 के तहत लिये गये निर्णय तथा एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी ऑफ इंडिया लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के पत्रांक 440, दिनांक 19॰10॰2011 केे आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) रवी-2011-12 मौसम में निम्नरुपेण लागू किया जाता हैः- (क)

क्रम बीमा हेतु चयनित जिले बीमा हेतु चयनित फसलें
1 जमुई गेंहू, अरहर, चना, राई सरसों एवं ईख
2 मु गेर ं गेंहू, मकई, चना, राई सरसों एवं मसूर
3 शिवहर गेंहू, मकई, राई-सरसों, मसूर एवं ईख

(ख) योजना अन्तर्गत गेंहू फसल हेतु बीमा इकाई ग्राम पंचायत एवं अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई अंचल निधारित की जाती है। चयनित जिलों के अंचल एवं ग्राम पंचायत सूची निम्नवत्‌ हैः-

क्रम जिला का नाम अंचल का नाम ग्राम पंचायतों का नाम
1॰ जमुई (1) जमुई मझवे, काकन, लखनपुर, कुन्दरी सोनकुरहा, अरसार, चोरडीहा, अगहारा बरूवत्ता, दौलतपुर, अमरथ, इन्दपे, थेुगआ, गरसंडा =12 ग्राम पंचायत ।
(2) खैरा खैरा, बानपुर, झुण्डो, हरखर, अरनाबक, हरनी, खंराइच, जितझिंगा, दाबील, बिषनपुर, गरही, बेला, कगेष्वर, रायपुरा, गोपालपुर, कैनडीह, अमारी, गोली, चौन, भीमाइन, नीमनवादा, चुँआ = 22 ग्राम पंचायत
(3) सिकन्दरा पोहई, कुमार, सिकंदरा, गोखुला-फतेहपुर, मथुरापुर, भुल्लो, सबल- बिगहा, खारडीह, सुझौरी, बाछबई, इट्‌टासागर, मंजोष, महादेव सिमरिया, मीर्चापाथक चक = 14 ग्राम पंचायत
(4) लक्ष्मीपुर मटीया, गौरा, चीनबेना, मरैया, नजारी, आनंदपुर, हरला, काला, पीद्रोण, मोहनपुर, ककनचोर, दीधी, खीलार = 13ग्राम पंचायत
(5) झाझा टेलवा, बलियाडीह, करहरा, राजलाबेला, हथिया, बैजला, कोरण्डा, बाराजोर, चाई, कानन, छापा, बोरवा, पैरगाहा, करमा, केषोपुर, कनौढ़ी, धमना, जामुखरैया, महापुर, बाराकोला= 20 ग्राम पंचायत
(6) सोनो सरेबाद, छुछनरीया, ललीलेवार, थमहन, महेष्वरी, चुरडीह, बाबुहीड, सोनो, बलथर, लोहा, केषोफरका, रजौन, नैयाडीह, लखनकियारी, पैरामतीहना, ढ़ोढरी, बेलम्बा, गांदर, दहीयारी = 19 ग्राम पंचायत
(7) चकाई बोंगी, बरमुरिया, पोझा, परांची, रामचन्द्रडीह, चकाई, बामदह, चन्द्रमाडीह, चोफला, थाढी, रामसिंहडीह, घुटवे, कल्याणपुर, दधवा, नवाडीह-सिलफारी, माधोपुर, पेटारफरी, कियाजोरी, फरीयाटाडीह, दुलामपुर, नवाडीह, गाझी, सारौन = 23 ग्राम पंचायत ।
(8) इसलामनगर अलीगंज कैथा, अरहा, कोल्हना, अवागिल्ला चौरसा, इसलामनगर, कोदवरिया, दिननगर, सदोहा, अलीगंज, कैयार, दरखा, मिर्जागंज, पुरसण्डा =13 ग्राम पंचायत
(9) बरहट बरहट, पारो, लखाई, मल्लेहपुर, कटौना, नूमर, दाहा, गुगुलडीह, बरियापुर = 9 ग्राम पंचायत।
(10) गिद्धौर मौरा, गंगरा, पटसंडा, सेवा रतनपुर, कुनधुर, पूर्वी गुगुलडीह, कोल्हुआ = 8 ग्राम पंचायत
2॰ मु गेर ं (1) मु गेर सदर ं कुटलपुर, कटरिया, जाफरनगर, टीकरामपुर, शंकरपुर, महुली, श्रीमतपुर, मय, मिरजापुर, नवगढ़ी उत्तरी, नवगढ़ी दक्षिण, जानकीनगर, तारपुर-दियारा = 13 ग्राम पंचायत ।
(2) जमालपुर सिंधिया, पड़ाम, इन्दुरूख पूर्वी, इंदुरूख पष्चिमी, बांका, रामनगर, पटम पूर्वी, पटम पष्चिमी, रामपुर कला, इटाहरी = 10 ग्राम पंचायत ।
(3) धरहरा बहाचवकी, हजमपुर, षिवकुंड, सरोबाघ, माताडीह, येटावा, अमारी, औरोबगैचा, धरहारा दक्षिणी, धरहारा महराणा, महगामा, बगलबा, अजैमगंज = 13 ग्राम पंचायत
(4) तारापुर मानिकपुर, रामपुर बिषय, खैरा, घोवाई,गाजीपुर, पदहारा, तारापुर, लोना, अफजलनगर, बिहामा, ब लाडीह, े =12 ग्राम पंचायत
(5) खडगपुर तेलियाडीह, नन्को, वहीरा, अग्रहण, बधौना, गोबडा, बैजलपुर, करिया, मुदौरी, रटैंथा, बरूआई, रमनकाड पष्चिम, रमनकावड पूर्वी, मझगनी, मुरादे, गंगटा, दरियापुर-। , दरियापुर-।। = 18 ग्राम पंचायत
(6) संग्रामपुर सरौना, बलिया, कटियारी, ददरीजल, रामपुर, दिदारगंज, दुर्गापुर, झिकुली, कुसमार, दुरमट्‌टा = 10 ग्राम पंचायत
(7) टेटिया बम्बर बनगामा, टेटिया, धुरी, बनहारा, केसौली, भुना, नोनाजी = 7 ग्राम पंचायत ।
(8) बरियारपुर बिंदादियारा, हरीमनपुर, बिंदादियारा, झौआ बहियार, बिंदादियारा कल्यानटोला, बरियारपुर उत्तरी, रतनपुर, बरियारपुर दक्षिणी, परिया, नीरपुर, कढ़रिया पष्चिम, कढरिया पूर्वी, कढरिया दक्षिण = 11 ग्राम पंचायत ।
(9) असरगंज अमैया, चोरगांव, जोरारी, मकवा, रहतपुर, सझुआ एवं असरगंज =7 ग्राम पंचायत ।
3॰ शिवहर (1) षिवहर ताजपुर,, सुगिया, मालीपोखर, भिण्डा, चमनपुर, सरसौला खुर्द, खैखदर्प, फतहपुर, फतामचक, हरनाही, कुषहर = 10 ग्राम पंचायत
(2) डुमरी कटसरी रोहुआ,फुलकाहन, महमदपुर कटसरी, महमदपुर कटसरी, जहाँगीरपुर, नयागांव पूर्वी, नयागांव पष्चिमी, श्यामपुर = 8 ग्राम पंचायत
(3) पिपराही बेलबा, अम्बा नौर्थ, अम्बा साउथ, बसहीया शेख, पिपराही, कुआमा, मोहनपुर, मीनापुर बलहा, धनकौल, परसौनीबाजी, कमरौली = 11 ग्राम पंचायत
(4) पुनरहिया अभिराजपुर ब ैरिया, कोल्हुआ, ठीकहां, बाखर चंडिहा, दोस्तिया, बसन्तपट्‌टी, बसंत जगजीवन, अदौरी, बराही, जगदीष= 8 ग्राम पंचायत
(5) तरयानी हीरौता दुम्मा, माधोपुर चट, सलेमपुर, सुरगाही, खुरपट्‌टी खोर्था, बेलहीया बैजनाथपुर, पोझिया, अठकोनी, बृन्दावन चटौनी, विषम्भरपुर, तरियानी, छपरा, सोनवर्षा, नरवरा, शरीफनगर, कुमरार, = 16 ग्राम पंचायत ।
योग- जिला- 3, अंचल -23, ग्राम पंचायत- 287
2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 माच/ 2012 3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 माच/ 2012

2॰ इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार से निर्गत मार्ग निर्देषिका में निहित प्रावधानों/षर्तों के अनुसार किया जायेगा । भारत सरकार से प्राप्त मार्गनिर्देष तथा बीमा कम्पनी से प्राप्त पत्र की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित है :-

(i) कुल देय प्रीमियम की राषि में कृषकों द्वारा भुगतान की गयी प्रीमियम राषि के पश्चात अवषेष प्रीमियम सहायक अनुदान के रुप में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50ः 50 के अनुपात में वहन किया जायेगा ।

(ii) बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति राषि की गणना बीमित राषि, फसल कटनी के आंकड़े एवं वास्तविक प्रीमियम दर के आधार पर किया जायेगा।

(iii) वित्तीय संस्थाओं यथा- केन्द्रीय सहकारी बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ वाणिज्यक बैंक से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण से संबंधित कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य होगीे, जबकि गैर ऋणी कृषक के लिये यह स्वैच्छिक होगा । इस योजना के तहत ऋणी कृषक से आषय उन कृषकों से है, जिनका उक्त बैंको द्वारा साख सीमा 31 दिसम्बर 2011 तक स्वीकृत कर दिया गया है।

(iv) (क) ऋणी कृषकों के लिए बीमित राषि कृषक द्वारा किसी फसल विषेष हेतु उसके द्वारा घोषित उत्पादन क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल, अधिसूचित बीमित राषि के गुणनफल के बराबर होगा।

(ख) ऋणी कृषक थे्रसहोल्ड मूल्य के बराबर राषि का बीमा कराने का चुनाव अनुदानित प्रीमियम दर पर कर सकते हैं ।

(ग) ऋणी कृषक थ्रेसहोल्ड उपज मूल्य के 150 % तक की राषि का बीमा भी करा सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में थे्रसहोल्ड उपज मूल्य और औसत उपज के 150 % मूल्य की अंतर राषि के बीमा पर प्रीमियम अनुदान देय नहीं होगा। अर्थात्‌ अंतर की राषि पर वास्तविक प्रीमियम राषि का भुगतान कृषक द्वारा किया जायेगा ।

उपर्युक्त सभी स्थितियों में कृषक बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पत्र निर्धारित तिथि तक बैंक में जमा करेंगेे और बैंक प्रस्ताव पत्र एवं कृषि योग्य जमीन के मालिकाना हक के सुसंगत अभिलेख से संतुष्ट हो लेंगे, अन्यथा अनियमितता पाये जाने पर अनुषासनिक/ वैधानिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगे।

(v) (क) गैर ऋणी कृषक थ्रेसहोल्ड उपज मूल्य का बीमा अनुदानित प्रीमियम दर पर करा सकेंगे । (ख) गैर ऋणी कृषक वास्तविक उपज मूल्य के 150 % तक की राषि का बीमा कराने का चुनाव कर सकते हैं, किन्तु थ्रेसहोल्ड उपज मूल्य से अधिक राषि के लिए प्रीमियम अनुदान अनुमान्य नहीं होगा । अर्थात्‌ कृषक पूर्ण प्रीमियम दर पर अंतर राषि का प्रीमियम भुगतान करेंगे ।

(vi) (क) गैर ऋणी कृषक द्वारा अपने क्षेत्र के केन्द्रीय सहकारी बैंक/ सिड्‌यूल्ड वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता संधारित किया जायेगा। इसी के माध्यम से अनुमान्य क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान किया जायेगा।

(ख) गैर ऋणी कृषक का प्रीमियम स्वीकार करते समय सम्बंधित बैंक/ प्राधिकृत बीमा प्रतिनिधि उनके लिए प्रस्ताव का पूर्णतः भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र के साथ कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक के लिए भूस्वामित्व प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे जिसमें उनका हिस्सा स्पष्ट रहना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने या जाँच में अनियमितता पाये जाने पर अनुषासनिक या वैधानिक या दोनों कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे ।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 माच/ 2012 3॰ प्रीमियम दर तथा बीमा स्तर का निर्धारण एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी ऑफ इंडिया द्वारा रबी 2011-12 मौसम के लिए जिला एवं फसलवार प्रीमियम दर, बीमा स्तर आदि का विवरण (अनुलग्नक-।) संलग्न है । वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान में आधी राषि तक सीमित है। सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की राषि बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। 4॰ (i) बीमा प्रस्ताव का कार्यक्रम तालिकाः-

क्रियाकलाप विभिन्न अंतिम अवधि/ तिथि
(क) ऋणी कृषक अनिवार्य -ऋण स्वीकृति 31 दिसम्बर 2011 तक
(ख) स्वैच्छिक आधार पर बीमित किसानों का बैंक शाखा के स्तर पर प्रस्ताव प्राप्ति का अंतिम तिथि - 31 दिसम्बर 2011 तक
(ग) बैंको से अनिवार्य रुप से कृषकों का घोषणा-पत्र प्राप्ति तिथि 31 जनवरी 2012 तक
(घ) बैंक से स्वैच्छिक बीमित कृषकों का घोषणा-पत्र प्राप्ति की तिथि 31 जनवरी 2012 तक
(ड) उत्पादन आंकडा (इल्ड डाटा) प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 जुलार्ई 2012 तक

(ii) अर्थ एवं साख्यिकी निदेषालय, बिहार, पटना को फसल कटनी प्रयोग के परिणाम के साथ फसलबार , इकाईवार /क्षेत्रवार उत्पादन आंकड़ा दर निष्चित अंतिम तिथि तक एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी ऑफ इंडिया, पटना को जमा करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, साथ ही अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय अधिसूचित क्षेत्र का फसलबार कटनी प्रयोग कार्यक्रम की सूचना एक माह पूर्व बीमा कम्पनी को भेज देगा ताकि चयनित फसल के कटनी प्रयोग का अवलोकन बीमा कम्पनी द्वारा भी किया जा सके । 5॰ सभी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक/ वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फसलवार/ इकाईवार (ग्राम पंचायतवार/अंचलवार) बीमा प्रस्ताव पत्र एवं घोषणा-पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि0, ग्रेंड प्लाजा, फ्रेजर रोड, पटना को किसानों से वसूली गयी बीमा प्रीमियम की राषि के बैंक ड्राफ्‌ट के साथ प्रेषित करेंगे । संबंधित सभी बैंक सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक श्रेणी के बीमित कृषकों का अलग-अलग घोषणा-पत्र बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त कृषकों का वास्तविक आच्छादन एवं भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राषि की स्थिति स्पष्ट हो सके, जो बैंक एत्‌द संबंधी विवरणी उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके द्वारा प्रेषित घोषणा-पत्र आदि को बीमा कंपनी स्वीकार नहीं करेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जबावदेही संबंधित बैंक की होगी । ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के प्रीमियम की राषि का अलग-अलग बैंक ड्राफ्‌ट/चेक/पे-आडर Agriculture Insurance Company of India, Axis Bank Patna –A/C No. 142010200001441 के पक्ष में पटना में देय होना चाहिए । 6॰ फसल कटनी प्रयोग- गेंहू के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम चार फसल कटनी प्रयोग तथा अन्य फसलों के लिए अंचल स्तर पर न्यूनतम सोलह फसल कटनी प्रयोग का दायित्व अर्थ एवं सांख्यिकी निदेषालय, बिहार, पटना का होगा। फसल कटनी प्रयोग का क्रियान्वयन जेनरल क्रॉप इस्टीमेषन सर्वे के आधार पर किया जाना है, न कि आनावारी/ पैसावारी के आधार पर । 7॰ योजना के लिए अधिसूचित जिले/ अंचल / ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्थगित रहेगी। 8॰ (क) क्षतिपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण शर्त्तें :- किसी बीमा इकाई की क्षति का कृषि कर्म के स्थिति के अनुसार दावा नहीं स्वीकारना बीमा कम्पनी का अधिकार होगा। केवल ऋण स्वीकृति/ वितरण, प्रस्ताव को जमा करने/घोषणा-पत्र देने तथा प्रीमियम भुगतान देने से ही क्षतिपूर्ति दावा नहीं बनेगा, बल्कि कृषि उत्पादन हेतु कृषि कर्म अत्यावष्यक होगा।

(ख) बीमा इकाई में कृषि कार्य की जाँच प्राधिकृत एजेंसी, आधुनिक तकनीकी, जिसमें सेटेलाईट फोटोग्राफी भी सम्मिलित है, फसल बीमा विसंगति तथा वास्तविक क्षेत्रीय स्थिति का आकलन के आधार पर बीमा कम्पनी, बीमित राषि के नीचे स्तर पर लाने हेतु सक्षम होगा। 9॰ फसल बीमा कार्यक्रम में सम्मिलित सभी एजेंसिंज ऑपरेषनल मोडलिटिज को लागू करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे । 10॰ बैंक सेवा शुल्क- ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की राषि का 2॰5% सेवाषुल्क के रुप में संबंधित बैंको को मौसम समाप्ति के पश्चात बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा । 11॰ अधिसूचना में अवर्णित टमर््‌स एण्ड कण्डिषन, प्रक्रिया आदि योजना एवं ऑपरेषनल मोडेलिटिज के अनुसार अपनाये जायेंगे । 12॰ योजना को लागू करने में समय-समय पर एग्रीकल्चर इंष्योरेंष कम्पनी द्वारा आवष्यक परिपत्र/ पत्र निर्गत किया जा सकेगा । बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

लियान कुंगा, सरकार के विषेष सचिव।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 15 माच/ 2012 AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD ANNEXURE - A

REGIONAL OFFICE PATNA

Sl. No. District Crop Sum Insured/ Ha (Loanee Farmer) (Rs.) Full Premium Rate Premium Rate Applicable For Farmer Premium Subsidy Payable By State Govt. Premium Subsidy Payable By Central Govt. Indem- nity Level (%) Value Of Thres- hold Yield (Rs./Ha) Value Of 150% Of Average Yield (Rs./Ha)
1 Jamui Wheat 25000 11.00% 5.00% 3.000% 3.000% 70.00% 9944 21310
Arhar 20000 12.00% 5.00% 3.500% 3.500% 70.00% 30749 65890
Gram 20000 10.00% 5.00% 2.500% 2.500% 70.00% 9614 20601
Rape & Mustard 20000 15.00% 6.00% 4.500% 4.500% 70.00% 10168 21788
Sugar- cane 30000 9.50% 4.75% 2.375% 2.375% 80.00% 27233 51063
2 Munger Wheat 25000 7.00% 3.50% 1.750% 1.750% 80.00% 16837 31570
Maize 20000 7.50% 3.75% 1.875% 1.875% 70.00% 15416 33035
Gram 20000 3.90% 2.34% 0.780% 0.780% 80.00% 17251 32346
Rape & Mustard 20000 5.50% 3.00% 1.250% 1.250% 80.00% 13627 25550
Lentil 20000 5.00% 3.00% 1.000% 1.000% 80.00% 16856 31604
3 Shivhar Wheat 25000 6.00% 3.00% 1.500% 1.500% 70.00% 13624 29194
Maize 20000 7.50% 3.75% 1.875% 1.875% 70.00% 19964 42779
Rape & Mustard 20000 15.00% 6.00% 4.500% 4.500% 70.00% 5998 12853
Lentil 20000 11.50% 5.00% 3.250% 3.250% 70.00% 9707 20800
Sugar- cane 30000 8.50% 4.25% 2.125% 2.125% 80.00% 51105 95821

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लियान कुंगा, सरकार के विषेष सचिव।

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अधी0क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 81-571+20-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-03-15.81/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-03-15.81.