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अधिसूचना
16 मार्च 2012
सं0 वि॰उ॰ 18-01/2005-552—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 यथा संषोधित अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम संख्या-11,1994) की धारा-49(2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्याधीन चीनी मिलों को उनके द्वारा पेराई वर्ष-2010-11 से 2011-12 तक (दो वर्षों में) खरीद किये जाने वाले ईख के बावत देय ईख क्रय-कर से पूर्णतः विमुक्ति प्रदान करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मृत्युंजय कुमार,
सरकार के उप-सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 83-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in