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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 March 2012

Published 19 March 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-03-19.86
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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सं॰ मु॰अ॰/ल॰ज॰सिं॰ अनु॰-53/2008-401—जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक 1498, दिनांक 03.07.2010 द्वारा की गयी अनुषंसा के अनुपालन में लापता भानु प्रताप सिंह, कनीय अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के आश्रित पुत्र श्री अभिषेक कुमार को लघु सिंचाई अन्वेषण प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान 3050-4590 का पुनराक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900/- रूपये में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भर्त्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। 1. श्री अभिषेक कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनाें के अन्दर निष्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देगें। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा लापता भानू प्रताप सिंह से आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधा अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई अन्वेषण प्रमण्डल, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई अन्वेषण प्रमण्डल, पटना स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेगें।

2. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत्‌ की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई अन्वेषण प्रमण्डल, पटना द्वारा करा लिया जायेगा।3. कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री अभिषेक कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेष के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदधिकारी श्री अभिषेक कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगें। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 माच. 2012 4. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिष देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकार अंषदायी पेंषन योजना, 2005 के प्रावधान लागु होंगे। 6. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा-पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा। 8. योगदान करने हेतु श्री अभिषेक कुमार को की गया यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, मुख्य अभियन्ता।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 86-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-03-19.86/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-03-19.86.