िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, काय)बम, छाऽवृ(cid:18)K ूदान, आLद।
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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आLद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राMयपाल और काया)NयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आLद। 16-17 भाग-3—भारत सरकार, पOPम बंगाल सरकार और उRच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राMय गजट@ के उTरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मW पुर:ःथा(cid:18)पत
(cid:18)वधेयक, उYत (cid:18)वधान मंडल मW उपःथा(cid:18)पत
या उपःथा(cid:18)पत Lकये जानेवाले ूवर
सिमितय@ के ूितवेदन और उYत (cid:18)वधान
मंडल मW पुर:ःथापन के पूव) ूकािशत
(cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Oजनपर रांशपित क[
Mयेंठअनुमित िमल चुक[ है। ---
भाग-8—भारत क[ संसद मW पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक,
संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के
ूितवेदन और संसद मW उपःथा(cid:18)पत ूवर
सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मW
पुर:ःथापन के पूव) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व]ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क[ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प^रवहन सूचनाएं,
:यायालय सूचनाएं और सव)साधारण
सूचनाएं इ_याLद। ---
पूरक
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पूरक-क 18-192 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छुछुछुछु 7ट(cid:15) और अ:य7ट(cid:15) और अ:य7ट(cid:15) और अ:य7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
29 फरवरी 2012
एस0ओ0 51, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3650/जे0, दिनांक 18.10.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विधान चन्द्र सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 18.10.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विधान चन्द्र सिंह | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, लखीसराय | 18.10.2001 | बी0ए0 बी0एल0 | लखीसराय जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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29 फरवरी 2012
एस0ओ0 52, एस0ओ0 51, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-50/99-1561/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 29th February 2012
S.O. 51, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bidhan Chandra Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3650/J, dated 18.10.01 to practice as notary again for the next five years from 18.10.2011.
3 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bidhan Chandra Singh | Advocate, Civil Court, Lakhisarai | 18.10.2001 | B.A B.L | Lakhisarai District |
(F.No. A/Not-50/99-1561/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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29 फरवरी 2012
एस0ओ0 53, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1634/जे0, दिनांक 25.02.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री देवचन्द्र झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25.02.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री देवचन्द्र झा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर | 25.02.84 | बी0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-131/83/1560/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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29 फरवरी 2012
एस0ओ0 54, एस0ओ0 53, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-131/83/1560/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 29th February 2012
S.O. 53, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Deochandra Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary4 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1634/J, dated 25.02.1984 to practice as notary again for the next five years from 25.02.12.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Deochandra Jha | Advocate, Cum Notary, Civil Court, Samastipur | 25.02.1984 | B.A B.L | Samastipur District |
(F.No. A/AB-131/83/1560/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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12 मार्च 2012
एस0ओ0 55, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3929/जे0, दिनांक 27.11.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मनोज कुमार झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 27.11.2006 से 26.11.2011 तथा 27.11.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मनोज कुमार झा | अधिवक्ता, नवगछिया सिविल कोर्ट, जिला-भागलपुर | 27.11.2001 | नवगछिया अनुमण्डल, जिला-भागलपुर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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12 मार्च 2012
एस0ओ0 56, एस0ओ0 55, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-10/99(अंश)/1880/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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5 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012The 12th March 2012
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manoj Kumar Jha | Advocate, Civil Court, Naugachia | 27.10.2001 | Civil Court Naugachia |
S.O. 55, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3929/J, dated 27.11.2001 to practice as notary again for the next five years from 27.11.06 to 26.11.2011 and 27.11.2011. Name of Notary
(F.No. A/Not-10/99(Ansh)/1880/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 जनवरी 2012
एस0ओ0 57, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1321/जे0, दिनांक 24.04.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शशिभूषण मिश्र, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.04.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शशिभूषण मिश्र | अधिवक्ता, पालीगंज अनुमंडल | 24.04.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पालीगंज अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-5/2001/761/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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27 जनवरी 2012
एस0ओ0 58, एस0ओ0 57, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-5/2001/761/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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6 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012The 27th January 2012
S.O. 57, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan Mishra and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1321/J, dated 24.04.2003 to practice as notary again for the next five years from 24.04.2008.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shashi Bhushan Mishra | Advocate, Paliganj Sub-division | 24.04.03 | B.A L.L.B | Paliganj Sub-division |
(F.No. A/Not-5/2001/761/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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14 फरवरी 2012
एस0ओ0 59, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री जवाहर प्रसाद सिंह, नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2477/जे0, दिनांक 08.05.90 द्वारा की गयी थी, नोटरी अधिनियम 1952(53 Of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-68/87-1120/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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14 फरवरी 2012
एस0ओ0 60, एस0ओ0 59, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/ए0बी0-68/87-1120/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 14th February 2012
S.O. 59, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred under Section- 10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Jawahar Prasad Singh Notary Public, Saharsa whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.2477/J, dated 08.05.90 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries.
(F.No.-A/A.B-68/87-1120/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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7 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 27 जनवरी 2012एस0ओ0 61, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 13143/जे0, दिनांक 19.11.84 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री वेद शंकर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19.11.02 से 18.11.07 एवं 19.11.07 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वेद शंकर प्रसाद | अधिवक्ता, नोटरी, दरभंगा | 19.11.84 | एम0ए0 बी0एल0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/84/764/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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27 जनवरी 2012
एस0ओ0 62, एस0ओ0 61, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-26/84/764/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 27th January 2012
S.O. 61, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Veda Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13143/J, dated 19.11.84 to practice as notary from 19.11.02 to 18.11.07 and again for the next five years from 19.11.07.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Veda Shankar Prasad | Advocate, Notary, Darbhanga | 19.11.84 | M,A B.L | Darbhanga District |
(F.No. A/AB-26/84/764/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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8 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 8 फरवरी 2012एस0ओ0 63, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 13334/जे0, दिनांक 03.12.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री गिरजा प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 03.12.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गिरजा प्रसाद | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 03.12.1983 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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8 फरवरी 2012
एस0ओ0 64, एस0ओ0 63, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-124/83/982/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 8th February 2012
S.O. 63, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Girja9 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13334/J, dated 03.12.1983 to practice as notary again for the next five years from 03.12.2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Girja Prasad | Advocate, Civil Court Motihari | 03.12.1983 | B.A L.L.B | East Champaran District |
By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
———
6 फरवरी 2012
एस0ओ0 65, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 135/जे0, दिनांक 12.01.94 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.05.2000 से 11.05.2005, 12.05.2005 से 11.05.2010 एवं 12.05.10 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिव शंकर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, शेखपुरा कोर्ट | 12.01.94 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | शेखपुरा जिला |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
10 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 6 फरवरी 2012एस0ओ0 66, एस0ओ0 65, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-16/93/897/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 6th February 2012
S.O. 65, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Shankar Prasad singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 135/J, dated 12.01.94 to practice as notary 12.05.2000 to 11.05.2005, 12.05.2005 to 11.05.2010 and again for the next five years from 12.05.2010.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shiv Shankar Prasad singh | Advocate, Shiekhpura . | 12.01.94 | B.A L.L.B | Shiekhpura District |
(F.No.A/Not-16/93/897/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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29 फरवरी 2012
एस0ओ0 67, दिनांक 21 मार्च 2012—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1883/जे0, दिनांक 30.05.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अरूण कुमार लाल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 30.05.2007 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण क मार लाल ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना | 30.05.02 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | पटना जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2000/1562/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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11 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 29 फरवरी 2012एस0ओ0 68, एस0ओ0 67, दिनांक 21 मार्च 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2000/1562/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
———
The 29th February 2012
S.O. 67, dated the 21st March 2012—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Lal and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1883/J, dated 30.05.2002 to practice as notary again for the next five years from 30.05.2007.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar Lal | Advocate, Civil Court, Patna | 30.05.02 | B.Sc. L.L.B | Patna District |
(F.No. A/Not-87/2000/1562/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
28 फरवरी 2012
सं0 1/रा॰स्था॰(अंके॰)-पदस्थापन-18/2007-864—श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद को कार्यहित में अगले आदेष तक प्रभार ग्रहण की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव ।
——— 29 फरवरी 2012 सं0 1/सह-वि॰प्र॰से॰राज॰स्था॰ 11/2011-900—श्री ललन राय, तत्कालीन विषेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को अपनी चिकित्सा (हृदय रोग) कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 233, 234 के तहत दिनांक 18॰10॰2011 से 27॰12॰2011 तक कुल 71 (इकहत्तर) दिनों का रूपांतरित अवकाष 142 (एक सौ ब्यालिस) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य पूर्ण मासिक वेतन पर स्वीकृत किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव ।
———
12 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 10 जनवरी 2012सं0 1/सह॰- रा॰स्था॰(अंके॰) संपुष्टि-31/2010-140—बिहार सहकारिता सेवा (अंकेक्षण प्रभाग) के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से बिहार सहकारिता सेवा(अंकेक्षण प्रभाग) में संपुष्ट किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम | वरीयता कोटि क्रमांक | प्रथम नियुक्ति की तिथि | सेवा संपुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री बैद्यनाथ राय | 12/11 | 06.05.05 | 29.01.11 |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ मुजीब, अवर सचिव ।
———
23 जनवरी 2012
सं0 01/रा॰स्था॰-वि॰स॰से॰-पद॰-14/2007-287—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को कार्यहित में अगले आदेष तक, प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रबंध निदेषक, रहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
बिहार राज्यपाल के आदेष से
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
———
7 फरवरी 2012
सं0 1/स्था॰(3) वि0स0से0-11/2011-521—श्री दीनानाथ मिश्र, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (ऐच्छिक सेवा-निवृति-31॰07॰2011) को स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 16॰10॰2009 से दिनांक 04॰07॰10 तक अर्थात् कुल 262 दिनों का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मो॰ मुजीब, अवर सचिव ।
——— 7 फरवरी 2012 सं0 1/रा0 स्था॰(वि॰स॰से॰) पद0-71/2007-520—श्री अषोक कुमार झा, (बिहार सहकारिता सेवा) संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपनी पत्नी की चिकित्सा अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में कराने हेतु छुट्टी में रहने के कारण बिहार सेवा सहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 10॰10॰2011 से 19॰10॰2011 तक अर्थात कुल 10 (दस) दिनों का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ मुजीब, अवर सचिव ।
——— 7 फरवरी 2012 सं0 1/सह॰-वि0स0से0-निजी 31/2011-519—श्री आषीष कुमार झा, सहायक निबंधक (अवकाष रक्षित), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को स्वास्थ्य कारणों से छु्ट्टी में रहने के कारण बिहार सेवा सहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 14॰06॰11 से 03॰07॰11 तक अर्थात कुल 20 दिनों का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मो॰ मुजीब, अवर सचिव ।
———
13 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 28 फरवरी 2012सं0 1/रा॰स्था॰(7) वेतन उत्त्क्रमण-13/2010-सह-868—वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21॰01॰2010 एवं पत्रांक 3623, दिनांक 31॰03॰10 के आलोक में बिहार सहकारिता सेवा (प्रषासनिक प्रभाग) के निम्नलिखित सहायक, निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिनकी सेवा 4 वर्षों की हो चुकी है तथा सेवा संपुष्ट है, को पी॰बी॰-3ग्रेड पे 5400/- में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से उत्त्क्रमित किया जाता है -
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | नियुक्ति की तिथि | संपुष्टि की तिथि | पी॰बी॰-3 ग्र ड पे 5400/- में े अनुमान्यता की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1॰ | श्री शंभु सेन कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अरवल । | 26.02.04 | 23.11.09 | 23.11.09 |
| 2॰ | श्री संजय कुमार मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया । | 25.02.04 | 05.05.10 | 05.05.2010 |
| 3॰ | श्री नरेष कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, षिवहर सम्प्रति अन्य सेवाऐं में योगदान हेतु विरमित । | 28.02.04 | 27.04.10 | 27.04.10 |
| 4॰ | श्री विद्याभूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय । | 13.07.07 | 13.07.09 | 13.07.11 |
| 5॰ | श्री अषोक कुमार, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । | 02.04.87 | 01.04.92 | 01॰06॰06 (दिनांक 04॰10॰2002 स े 30॰05॰2006 तक निलंबित) |
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
——— 8 फरवरी 2012 सं॰ 1/सह॰स्था॰ (2) प्रषि॰-35/07-549—विभागीय अधिसूचना संख्या 4658, दिनांक 21.10.09 द्वारा परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के रूप में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके द्वारा सफल सांस्थिक एवं व्यवहारिक प्रषिक्षण प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्थात् परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के उपरांत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के रूप में अपने पदस्थापन के कार्यालय के लिए सभी प्रषासनिक एवं वित्तीय कार्यो के स्वतंत्र निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम | पदस्थापन कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री सुभाष चन्द्र वर्मा | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद। |
| 2 | श्री राजेष कुमार | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मूंगेर। |
| 3 | श्री कुंदन लाल | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पष्चिमी चंपारण। |
| 4 | श्री घनष्याम रविदास | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, दरभंगा। |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
———
14 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 23 फरवरी 2012सं0 1/रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰-पद0-14/2007-776—श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी को कार्यहित में अगले आदेष तक प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
सं0 1/रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰-पद0-14/2007-777—श्री भुनेवष्वर प्रसाद मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह- सहायक निबंधक,सहयोग समितियाँ, षिवहर को कार्यहित में अगले आदेष तक प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, षिवहर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
———
23 फरवरी 2012
सं0 1/रा॰स्था॰(3)-बि॰स॰से॰(अतिरिक्त प्रभार)-08/10-794—श्री मनोज कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को प्रबंध निदेषक, मुंगेर-जमुई सेट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कराते हुए अगले आदेष तक प्रबंध निदेषक, मुंगेर जमुई सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, मुंगेर का अतिरिक्त प्रभार श्री विद्याभूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय को प्रभार ग्रहण की तिथि से आदेष दिया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
———
9 फरवरी 2012
सं॰ 1/सह॰स्था॰(2)प्रषि॰-35/07-565—विभागीय अधिसूचना संख्या 4647, दिनांक 21.10.09, द्वारा परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में नियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके द्वारा सफल सांस्थिक एवं व्यवहारिक प्रषिक्षण प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्थात परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के उपरांत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में अपने पदस्थापन के कार्यालय के लिए सभी प्रषासनिक एवं वित्तीय कार्यों के स्वतंत्र निष्पादन हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या 5076, दिनांक 26.12.2008 एवं 5077, दिनांक 26.12.08, द्वारा सहायक निबंधक, सहयेाग समितियाँ को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी अधिनियम 1996 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ भी उन्हें प्रदान की जाती है :-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम | पदस्थापन कार्यालय |
| 1. | श्री संजीव कुमार सिंह | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कटिहार अंचल, कटिहार। |
| 2. | श्री विरेन्द्र शर्मा | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय। |
| 3. | श्री धर्मनाथ प्रसाद | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर अंचल, भागलपुर।(सम्प्रति प्रतिनियुक्त निबंधक, स0,स0के कार्यालय में) |
| 4. | श्री बाबू राजा | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद। |
| 5. | श्री वकारूत जमा | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी। |
| 6. | श्री अरूण कुमार | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। |
| 7. | सुश्री संयुक्ता | सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)। |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
———
कृषि विभाग
———
अधिसूचना
6 मार्च 2012
सं0 1/ए0जी0-01/2012-1318—बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित में उनके नाम के सामने स्तंभ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-
| क्र॰सं ॰ | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापित पद एवं स्थान |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | डा॰ अजय कुमार, बि॰कृ॰से॰कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-1 | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | उप-कृषि निदेशक (आलू) बिहार, पटना |
| 2 | श्री ओम प्रकाश, बि॰कृ॰से॰ कोटि-1 (शष्य) वर्ग-2 | उप-कृषि निदेशक (आलू) बिहार, पटना | उप-निदेशक उद्यान (सब्जी, पुष्प एवं फल संरक्षण), बिहार, पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जगदीश प्रसाद चौहान, संयुक्त सचिव।
——— नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाएं 7 मार्च 2012
सं0 1 स्था0/न0नि0-03/08-894/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अध्यधीन श्री अमरनाथ मिश्र, अपर समार्हाा, विभागीय जॉच मुजफ्फरपुर को श्री मधु गुप्ता, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर के स्थानान्तरण के पश्चात अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है एवं विािय शक्ति प्रदा की जाती है। विभागीय अधिसूचना संख्या 858, दिनांक 05.03.12 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 राजीव कुमार, उप-सचिव।
——— 14 मार्च 2012 सं0 1 स्था/न0नि0-10/09-952/न0वि0एवंआ0वि0—जल संसाधन विभाग से सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंता श्री रविन्द्र कुमार को कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव ।
———
वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
29 फरवरी 2012
सं0 6/गो0-34-2/2001-875/वा0क0—श्री रमेष कुमार रटेरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, दरभंगा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षो के लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा-निवृति की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए होगी।
2. श्री रटेरिया को अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति की अवधि में उन्हें अपने पैतृक सम्वर्ग कोटि के वेतनमान् में वेतन देय होगा।
3. श्री रटेरिया को न्यायिक सेवा के पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा न्यायिाक पदाधिकारी को देय है, वही सुविधा इन्हे भी अनुमान्य होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार सिन्हा, अवर सचिव ।
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अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 1Ñ571+55550-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in16 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राMयराMयराMयराMयपाल और काया)Nयपाल और काया)Nयपाल और काया)Nयपाल और काया)NयH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमH@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।अिधसूचनाएं और िनयम आLद।
ÑÑÑÑÑ
सहकारिता विभाग
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अधिसूचना
9 फरवरी 2012
सं0 1/रा॰स्था॰-01/2006-566—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2367, दिनांक 23.05.2011 को अवक्रमित करते हुए श्री कौषल किषोर मिश्र, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 के तहत अगले आदेष तक सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (सचिवालय प्रभाग) का लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।
श्री मिश्र, अवर सचिव, सहकारिता विभाग के जन षिकायत पदाधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।
2. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। 3. यह आदेष तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
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योजना एवं विकास विभाग
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अधिसूचना
2 फरवरी 2012
सं0 यो04/2-05/2010-439/यो0वि0—योजना एवं विकास विभाग के संकल्प सं0 1029 दिनांक 30.03.2011 द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य नवप्रवर्त्तन परिषद् के स्थापना की स्वीकृति दी गई है। परिषद् में विभिन्न प्रक्षेत्रों में नवाचारी कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त गैर सरकारी व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। इन सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य नवप्रवर्तन परिषद् के गैर सरकारी सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मनोनीत करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया हैः-
| 1. | डा0 सुजय के0 गुहा, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, आई0आई0टी0, खड़गपुर-721302 | सदस्य |
| 2. | श्री बी0राजा राम, फ्लैट नं0-205, 2-2-15, B9, बिन्दु प्रेस्टिज, डी0डी0 कॉलोनी, हैदराबाद-500007 | सदस्य |
| 3. | मो0 सैदुल्लाह, ग्राम-हरिजन छपरा, मठियाडीह, ढ़ाका रोड, पे0-रूपडीह, जिला-पू0, चम्पारण(मोतिहारी), पिनकोड- 845401 | सदस्य |
| 4. | डा0 लीना श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेषक(टेरी), दरबारी सेठ ब्लॉक, हेबीटेट प्लेस,, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 | सदस्य |
परिषद् के सदस्य के रूप में इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सुविधायें अनुमान्य होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाष, प्रधान सचिव।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 1Ñ571+55550-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in18 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
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सहकारिता विभाग
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अधिसूचनाएं
10 जनवरी 2012
सं0 01/निग0को0(रा0)निग0-101/2012-152—श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास, सासाराम को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक 03॰01॰12 को 10,000/-(दस हजार रूपये) रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । इस क्रम में निगरानी थाना काण्ड संख्या 001/2012, दिनांक 03॰01॰12 दर्ज किया गया है। श्री कुमार 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में आदर्ष केन्द्रीय कारा बेउर, पटना में निरूद्ध है।
2. उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 09 (2) (क) के तहत श्री कुमार को दिनांक 03॰01॰12 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये कारावास में जाते समय पदस्थापित थे।
4. उक्त के क्रम में श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005 के नियम-17 के तहत अलग से की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
मो॰ मुजीब, अवर सचिव ।
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19 (cid:18)बहार गजट, 21 माच) 2012 27 फरवरी 2012सं0 1/निग॰को॰(रा॰आ॰) सी बी-17/2009-832—श्री अनिरुद्ध सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, दी सिंहभूम डिस्ट्रक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, चाईबासा सम्प्रति प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान, पटना (सेवा-निवृत) के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3282, दिनांक 19॰07॰11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत वित्तीय क्षति एवं ऋण वितरण में अनियमितता बरतने सम्बंधी आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी का अधिगम उनके पत्रांक 148/स0स0 को0, दिनांक 30॰12॰2011 के द्वारा समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के अधिगम में श्री सिंह को दोषी नहीं पाया गया है। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री अनिरुद्ध सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, दी सिंहभूम डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0, चाईबासा सम्प्रति प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान, पटना (सेवा-निवृत) को दोष मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव।
ÑÑÑÑ अधीHक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुLित। (cid:18)बहार गजट, 1Ñ571+55550-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in