Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 March 2012

Published 30 March 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-03-30.123
Languages
English, Hindi

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सं॰ प्र2/आयोग सदस्य चयन-17/03(पार्ट)-1427-06—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-82 की उप-धारा (5) एवं धारा-85 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के पी सिंह, सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त) नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त को विहित किया है। इस सेवाशर्त्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री के पी सिंह को पेंशन की सकल रकम के साथ-साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हाें, की कटौती के अध्यधीन प्रति माह रु0 22400-525-24500 (अपुनरीक्षित) वेतन देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शम्भु नाथ मिश्र, सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 123-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 March 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-03-30.123/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-03-30.123.