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एस0 ओ0 90, दिनांक 30 मार्च 2012—गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 9362, दिनांक 10.09. 2008 द्वारा बिहार-राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (सं0 60, 1952) की धारा-3(1) के अधीन दिनांक 18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जाँच हेतु माननीय न्यायमूर्त्ति श्री राजेश बालिया, सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 31.03. 2012 तक है। आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। बिहार-राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.04.2012 से 30.09.2012 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.04.2012 से 30.09.2012 तक विस्तारित किया जाता है ताकि आयोग इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन समर्पित कर सके।
¼la0 06@iz0l0dks0@2008—3073½ बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रविशंकर कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 127-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in