(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 15151515 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1111934934934934 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 137137137137) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 4444 अूीलअूीलअूीलअूील 2012201220122012 पथ निर्माण विभाग
-------
अधिसूचना
24 फरवरी 2012
सं0 निग/सारा-6-11/06-2148 (एस)—श्री प्रमोद कुमार कामत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम को पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 3705 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक 3706 (एस), दिनांक 03.04.06 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 6837 (एस), दिनांक 01.07.06 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 7207 (एस), दिनांक 14.06.07 द्वारा श्री कामत से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत उसे अस्वीकार योग्य मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 9642 (एस), दिनांक 16.08.07 द्वारा श्री कामत को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया गयाः- (i) इनकी एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय।
(ii) इन्हें चेतावनी की सजा दी जाय जिसकी प्रविष्टिी उनके चारित्री वर्ष 2005-06 में की जायगी। (iii) निलंबन अवधि में इन्हें देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 अूील 2012 तत्पश्चात् श्री कामत ने इस दंडादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 2245/09 दायर की, जिसमें दिनांक 05.07.11 को पारित आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने दंडादेश को इस आधार पर निरस्त किया कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होने का कोई कारण द्वितीय कारण पृच्छा में नहीं दिया गया। साथ ही माननीय न्यायालय ने संचालन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद से पुनः आगे कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
तदआलोक में श्री कामत के विरूद्ध अधिसूचना संख्या 9642 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक 9643 (एस), दिनांक 16.08.07 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त किया जाता है तथा पुनः नये सिरे से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षा करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जायगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।
————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 137-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in