िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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02. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में तथ्यों की अनदेखी का आरोप प्रमाणित पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिंह से बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया है। श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण-पृच्छा (लिखित अभिकथन) को स्वीकार योग्य कहा जा सके।
03. श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों, उनके स्पष्टीकरण, विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के संदर्भ में उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय विभागीय मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता हैः - 1. संचयात्मक रूप से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों एवं श्री सिंह को उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, सरकार के उप-सचिव।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 154-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in