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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 April 2012

Published 18 April 2012

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2012-04-18.158
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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संकल्प

17 अप्रील 2012

विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के 01.01.06 के पूर्व सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और कतिपय भत्तों के प्रभावी करने से सम्बन्धित संकल्प सं0 1616, दिनांक 24.02.2011 के संशोधन के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के संकल्प संकल्प सं0 1616, दिनांक 24.02.2011 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के 01.01.06 के पूर्व सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन पुनरीक्षण करने और कतिपय भत्तों के प्रभावी होने की तिथि के संशोधन के संबंध में निर्णय लिया गया था ।

2. उक्त संकल्प की कंडिका 1(i) में "दिनांक 01.01.06 के पूर्व सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति के समय द्यारित पद का 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम प्रक्रम के वेतन का 50 प्रतिशत की राशि पुनरीक्षित पेंशन के रूप में निर्धारित की जाएगी यद्यपि कि पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 33 वर्ष होगी। वैसे न्यायिक पदाधिकारियोें जिन्होंने सेवा-निवृत्ति के समय पूर्ण सेवा प्राप्त नहीं की हो को अनुपातिक पुनरीक्षित पेंशन अनुमान्य होगा" का प्रावधान किया गया था ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) सं0-1022/1989 ऑल इंडिया जजेज एसोशिएसन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में समीक्षा के क्रम में एवं आंध्र प्रदेश के मामले में उल्लिखित त्रुुटि के मद्येनजर सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के समयधारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन को 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में स्वीकृत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 अूील 2012 4. सम्यक्‌ विचारोपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशानुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0 1616, दिनांक 24.02.2011 की कंडिका- 1(i) का अंश "यद्यपि कि पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवा 33 वर्ष होगी । वैसे न्यायिक पदाधिकारियों जिन्होंने सेवा-निवृत्ति के समय पूर्ण अर्हक सेवा प्राप्त नहीं की हो, को अनुपातिक पुनरीक्षित पेंशन अनुमान्य होगा" को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा 01.01.2006 के पूर्व सेवा-निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उनके सेवा-निवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान का न्यूनतम वेतन स्तर का 50 प्रतिशत पेंशन पुनरीक्षण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0 1616, दिनांक 24.02.2011 की अन्य शर्त्तें एवं कंडिकाएँ यथावत प्रभावी रहेंगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 158-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 April 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2012-04-18.158/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2012-04-18.158.